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PAN-आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख फिर बढ़ी, जानें इसे लिंक करने की प्रक्रिया
चैतन्य भारत न्यूज नई दिल्ली. पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) यानी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समयसीमा पहले 31 दिसंबर 2019 तक थी, लेकिन इसे अब बढ़ा दिया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने अब पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की तारीख 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दी है। (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); बता दें सरकार ने 8वीं बार पैन को आधार से लिंक करने की समय-सीमा बढ़ाई है। इनकम टैक्स फाइल करने के लिए पैन को आधार से करना जरुरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2019 में ही केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक स्तर पर सही करार दिया था। साथ ही कोर्ट ने पैन को आधार से जोड़��े को अनिवार्य बनाए जाने की सरकार की योजना को विधि सम्मत करार दिया था। कैसे करें आधार-पैन को लिंक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट के बाईं तरफ आपको पैन-आधार लिंक करने का ऑप्शन नजर आएगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म आएगा। आपको इस फॉर्म पर अपना पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में लिखा गया अपना नाम दर्ज करना होगा। यदि आपके आधार कार्ड में सिर्फ जन्म वर्ष ही लिखा हुआ है, तो आप उस बॉक्स पर मार्क करिए जहां पर लिखा हो- 'आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड।' (I have only year of birth in aadhar card) फिर फॉर्म में आपसे यह पूछा जाएगा कि, क्या आप अपनी आधार से जुड़ी जानकारी को UIDAI से चेक कराना चाहते हैं, तो आपको इसपर मंजूरी देना होगी। फॉर्म में सबसे नीचे कैप्चा वर्ड एंटर कर ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अंत में अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए आधार के विकल्प पर क्लिक करें। इसके साथ ही आधार और पैन की लिंकिंग प्रोसेस पूरी हो जाएगी। अपने आधार और पैन का लिंक ऑनलाइन स्टेटस जानने के लिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/eFilingGS/Services/AadhaarPreloginStatus.html पर जा सकते हैं। Read the full article
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30 सितंबर तक जरूर करवा लें PAN कार्ड को आधार से लिंक, वरना हो जाएगा रद्द, जानिए प्रक्रिया
चैतन्य भारत न्यूज अक्टूबर की शुरुआत होने में अब सिर्फ दो ही दिन बचे हैं। अक्टूबर शुरू होने से पहले एक बेहद जरूरी काम है जो सभी को निपटाना है। यह है अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना। अगर आपने 30 सितंबर तक यह काम नहीं किया तो आपका पैन कार्ड रद्द हो सकता है। (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); जी हां... पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2019 है। इस तारीख से पहले यदि पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया गया तो आपका पैन कार्ड रद्द या फिर असामान्य हो सकता है। इस संबंध में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) द्वारा कई बार संकेत भी दिए गए हैं।
कैसे करें आधार-पैन को लिंक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट के बाईं तरफ आपको पैन-आधार लिंक करने का ऑप्शन नजर आएगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म आएगा। आपको इस फॉर्म पर अपना पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में लिखा गया अपना नाम दर्ज करना होगा। यदि आपके आधार कार्ड में सिर्फ जन्म वर्ष ही लिखा हुआ है, तो आप उस बॉक्स पर मार्क करिए जहां पर लिखा हो- 'आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड।' (I have only year of birth in aadhar card) फिर फॉर्म में आपसे यह पूछा जाएगा कि, क्या आप अपनी आधार से जुड़ी जानकारी को UIDAI से चेक कराना चाहते हैं, तो आपको इसपर मंजूरी देना होगी। फॉर्म में सबसे नीचे कैप्चा वर्ड एंटर कर ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अंत में अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए आधार के विकल्प पर क्लिक करें। इसके साथ ही आधार और पैन की लिंकिंग प्रोसेस पूरी हो जाएगी। अपने आधार और पैन का लिंक ऑनलाइन स्टेटस जानने के लिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/eFilingGS/Services/AadhaarPreloginStatus.html पर जा सकते हैं। Read the full article
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31 मार्च को खत्म हो रही थी इन 6 जरुरी कामों की डेडलाइन, सरकार ने दी 30 जून तक की मोहलत
चैतन्य भारत न्यूज नई दिल्ली. 31 मार्च का दिन वित्तीय कामकाज के लिए सबसे अहम होता है। 31 मार्च को कई जरुरी कामों की अंतिम तिथि खत्म होती है। इस वजह से लोग भी इस तारीख से पहले अपने सभी जरुरी काम निपटा लेते हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के कारण पूरे देश को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। इस वजह से आम जनता के लिए 31 मार्च के दिन की अहमियत कुछ कम रह गई है। लॉकडाउन के कारण जनता 31 मार्च तक जरुरी काम नहीं पूरे सकी। ऐसे में सरकार ने डेडलाइन बढ़ाकर 30 जून तक कर दी है। यानी जो काम 31 मार्च तक निपटाने थे उन्हें अब आप 30 जून तक पू��ा कर सकते हैं। आइए जानते हैं कौन-कौन से जरुरी कामों की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी गई है। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़कर अब 30 जून 2020 हो गई है। जानकारी के मुताबिक, अब तक देश के करीब 17 करोड़ लोगों ने आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR) करने की आखिरी तारीख अब तक 31 मार्च थी जिसे अब बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। बता दें 1 सितंबर 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक रिटर्न फाइल करने पर अधिकतम जुर्माना 5000 रुपए था। 1 जनवरी से 31 मार्च 2020 तक रिटर्न फाइल करने पर अधिकतम जुर्माना 10 हजार रुपए तय किया गया था। लेकिन अब इसकी डेडलाइन 30 जून तक बढ़ गई है। हालांकि जुर्माने में भी मामूली राहत मिली है। केंद्र सरकार कारोबारियों को भी राहत देते हुए वस्तु एवं सेवा कर (GST) रिटर्न जमा करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। यानी अब आप मार्च, अप्रैल और मई महीने का जीएसटी रिटर्न 30 जून 2020 तक भर सकते हैं। साथ ही सरकार ने कंपोजीशन स्कीम का विकल्प चुनने की तारीख भी बढ़ाकर 30 जून कर दी है। 'विवाद से विश्वास' ���ोजना को भी सरकार ने 30 जून कर दिया गया है। अब 30 जून तक इसमें कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। बता दें कि इस सरकारी योजना का उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है जिनकी टैक्स देनदारी को लेकर कई तरह का विवाद है। ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन जैसे दस्तावेज की भी वैधता बढ़ा दी गई है। यह उन लोगों पर लागू होगा जिनके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 1 फरवरी को खत्म हो चुकी है। अब डीलर बीएस-4 वाहनों को लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10 दिन के अंदर यानी कि 25 अप्रैल तक बेच सकते हैं। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में आदेश भी दिया था कि, 'डीलर सिर्फ 10 फीसदी बीएस-4 वाहनों को लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10 दिन के भीतर बेच सकते हैं।' पहले बीएस-4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 31 मार्च 2020 थी। Read the full article
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