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PAN-आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख फिर बढ़ी, जानें इसे लिंक करने की प्रक्रिया
चैतन्य भारत न्यूज नई दिल्ली. पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) यानी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समयसीमा पहले 31 दिसंबर 2019 तक थी, लेकिन इसे अब बढ़ा दिया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने अब पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की तारीख 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दी है। (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); बता दें सरकार ने 8वीं बार पैन को आधार से लिंक करने की समय-सीमा बढ़ाई है। इनकम टैक्स फाइल करने के लिए पैन को आधार से करना जरुरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2019 में ही कें��्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक स्तर पर सही करार दिया था। साथ ही कोर्ट ने पैन को आधार से जोड़ने को अनिवार्य बनाए जाने की सरकार की योजना को विधि सम्मत करार दिया था। कैसे करें आधार-पैन को लिंक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट के बाईं तरफ आपको पैन-आधार लिंक करने का ऑप्शन नजर आएगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म आएगा। आपको इस फॉर्म पर अपना पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में लिखा गया अपना नाम दर्ज करना होगा। यदि आपके आधार कार्ड में सिर्फ जन्म वर्ष ही लिखा हुआ है, तो आप उस बॉक्स पर मार्क करिए जहां पर लिखा हो- 'आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड।' (I have only year of birth in aadhar card) फिर फॉर्म में आपसे यह पूछा जाएगा कि, क्या आप अपनी आधार से जुड़ी जानकारी को UIDAI से चेक कराना चाहते हैं, तो आपको इसपर मंजूरी देना होगी। फॉर्म में सबसे नीचे कैप्चा वर्ड एंटर कर ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अंत में अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए आधार के विकल्प पर क्लिक करें। इसके साथ ही आधार और पैन की लिंकिंग प्रोसेस पूरी हो जाएगी। अपने आधार और पैन का लिंक ऑनलाइन स्टेटस जानने के लिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/eFilingGS/Services/AadhaarPreloginStatus.html पर जा सकते हैं। Read the full article
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नए साल में होंगे ये पांच बड़े बदलाव, हो जाइए सतर्क वरना हो सकता है नुकसान
चैतन्य भारत न्यूज जहां एक ओर इन बदलावों से आपको राहत मिलेगी तो वहीं यदि आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो इससे आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। आइए जानते हैं नए साल में होने वाले इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में। (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); पैन कार्ड हो जाएगा रद्द यदि आपने इस साल के अंत तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा। पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। आयकर विभाग के आदेश के अनुसार, ऐसे पैन कार्ड जो आधार से लिंक नहीं हैं, उनसे किसी प्रकार का लेन-देन नहीं हो पाएगा। हालांकि, सरकार ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि, जो भी पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा, वो समय सीमा के बाद भी रि-एक्टिवेट किया जा सकेगा या नहीं। वित्त मंत्रालय ने बताया अनिवार्य 31 मार्च को जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने साफ कहा था कि, यदि किसी के पास पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों है तो उसे जोड़ना अनिवार्य होगा। इस वर्ष की शुरुआत में हाई कोर्ट ने भी पैन-आधार लिंक को अनिवार्य बनाते हुए आयकर अधिनियम की धारा 139 एए को बरकरार रखा था। रसोई गैस सिलिंडर के बदलेंगे दाम 1 जनवरी से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव हो जाएगा। बता दें पिछले लगातार चार महीनों से रसोई गैस के दामों में इजाफा हो रहा है। दरअसल, गैस वितरण कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को कीमतों की समीक्षा करती हैं। इसके बाद कीमतों में बदलाव किया जाता है। ऐसे में जनवरी में आम आदमी को फिर झटका लग सकता है। बता दें दिसंबर में दिल्ली में 14.2 किलो वाले गैर-सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलिंडर के दाम 13.50 रुपए बढ़ गया था। इसके बाद एक सिलेंडर का दाम 695 रुपए हो गया था। बंद हो सकता है आपका डेबिट कार्ड यदि आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में है और आप भी एटीएम-डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको नए साल से पहले यानी 31 दिसंबर 2019 तक पुराने मैग्नेटिक एटीएम-डेबिट कार्ड को बदलाना होगा। आप नए साल से अपने पुराने एटीएम-डेबिट कार्ड से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। कार्ड को बदलवाने के लिए आप तुरंत अपने बैंक में संपर्क करें क्योंकि एक जनवरी 2020 से उनके कार्ड से लेन-देन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। नए साल पर बंद हो जाएगी ये सरकारी योजना सरकार ने वैसे तो कई योजनाए�� निकाली हैं जिनका फायदा बड़ी संख्या में लोग उठा रहे हैं। लेकिन इन्हीं में से एक सरकारी योजना अगले साल से यानी एक जनवरी 2020 से बंद होने जा रही है। इस योजना का नाम है 'सबका विश्वास स्कीम'। इस योजना की शुरुआत वित्त वर्ष 2019-20 के आम बजट में हुई थी। सरकार ने यह योजना अप्रत्यक्ष करों के लंबित विवादों निपटारा करने के लिए बनाई थी। इसमें करदाताओं को बकाया राजस्व भुगतान के लिए आसान मौके दिए जा रहे हैं। अगर आप भी सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसी माह रजिस्ट्रेशन करा लें। योजना के तहत आवेदन काफी सरल है और इसे http://www.cbic-gst.gov.in पर लॉगिंन कर भरा जा सकता है। आईटीआरः 31 दिसंबर से पहले ऐसे बचा सकते हैं पांच हजार रुपए यदि आपने अब तक 2018-2019 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो आपके पास 31 दिसंबर तक का मौका है। 31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ आप एक बार फिर इसे फाइल कर सकते हैं। अभी लेट फीस की राशि 5,000 रुपए तक है, लेकिन यदि 31 दिसंबर तक भी आप आईटीआर फाइल करने से चूक गए तो इसके बाद और 31 मार्च, 2020 से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर आपको 10,000 रुपए जुर्माना देना होगा। ये भी पढ़े... 31 दिसंबर के पहले जरूर निपटा लें ये चार काम, वरना नए साल में करना पड़ेगा परेशानियों का सामना बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हो रही भर्तियां, 31 दिसंबर से पहले करें आवेदन अगर नहीं किया ITR फाइल तो आपके पास 31 दिसंबर तक है मौका, वरना 10 हजार देना होगा जुर्माना Read the full article
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अगर नहीं किया ITR फाइल तो आपके पास 31 दिसंबर तक है मौका, वरना 10 हजार देना होगा जुर्माना
चैतन्य भारत न्यूज नई दिल्ली. नया साल शुरू होने में अब महज 19 दिन बचे हैं। कई ऐसे काम भी हैं जो आपके साल के खत्म होने से पहले निपटाना जरुरी है। इन्हीं में से सबसे जरुरी काम इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करना भी है। यदि आपने 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको 10 हजार रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); 31 दिसंबर तक आखिरी मौका बता दें वैसे तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी। लेकिन जो लोग उस समय आयकर रिटर्न जमा नहीं कर सके उन्हें 31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ एक बार फिर फाइल करने का मौका दिया गया है। अभी लेट फीस की राशि 5,000 रुपए तक है, लेकिन यदि 31 दिसंबर तक भी आप आईटीआर फाइल करने से चूक गए तो इसके बाद आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। 31 दिसंबर, 2019 के बाद और 31 मार्च, 2020 से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर आपको 10,000 रुपए जुर्माना देना होगा। इन लोगों को नहीं देनी होगी लेट फाइलिंग फीस बता दें यदि आपकी सालाना इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो लेट फाइलिंग फीस नहीं देनी होगी। जानकारी के मुताबिक, जिन लोगों की कुल सालाना इनकम 5 लाख रुपए से कम है, उन्हें 1,000 रुपए तक फीस देनी पड़ेगी। गौरतलब है कि साल 2017 में जारी हुए बजट में लेट फाइलिंग फीस का कान��न लाया गया था। इस कानून का उद्देश्य आईटीआर फाइलिंग से चूक गए लोगों को एक और मौका देना है। आधार-पैन को लिंक करने की तारीख बढ़ी इसके साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन और आधार लिंक करने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर 2019 तक बढ़ा दिया है। यानी अब सभी पैन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर तक आधार से लिंकिंग कराना होगा, वरना आपका पैन कार्ड रद्द हो सकता है। ये भी पढ़े... बॉलीवुड में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स भरने वाले अभिनेता बने अमिताभ बच्चन बदल गए आधार कार्ड से जुड़े कुछ नियम, अगर हुईं ये गलतियां तो देना होगा 10 हजार का जुर्माना करवा लें PAN कार्ड को आधार से लिंक, वरना हो जाएगा रद्द, जानिए प्रक्रिया Read the full article
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30 सितंबर तक जरूर करवा लें PAN कार्ड को आधार से लिंक, वरना हो जाएगा रद्द, जानिए प्रक्रिया
चैतन्य भारत न्यूज अक्टूबर की शुरुआत होने में अब सिर्फ दो ही दिन बचे हैं। अक्टूबर शुरू होने से पहले एक बेहद जरूरी काम है जो सभी को निपटाना है। यह है अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना। अगर आपने 30 सितंबर तक यह काम नहीं किया तो आपका पैन कार्ड रद्द हो सकता है। (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); जी हां... पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2019 है। इस तारीख से पहले यदि पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया गया तो आपका पैन कार्ड रद्द या फिर असामान्य हो सकता है। इस संबंध में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) द्वारा कई बार संकेत भी दिए गए हैं।
कैसे करें आधार-पैन को लिंक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट के बाईं तरफ आपको पैन-आधार लिंक करने का ���प्शन नजर आएगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म आएगा। आपको इस फॉर्म पर अपना पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में लिखा गया अपना नाम दर्ज करना होगा। यदि आपके आधार कार्ड में सिर्फ जन्म वर्ष ही लिखा हुआ है, तो आप उस बॉक्स पर मार्क करिए जहां पर लिखा हो- 'आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड।' (I have only year of birth in aadhar card) फिर फॉर्म में आपसे यह पूछा जाएगा कि, क्या आप अपनी आधार से जुड़ी जानकारी को UIDAI से चेक कराना चाहते हैं, तो आपको इसपर मंजूरी देना होगी। फॉर्म में सबसे नीचे कैप्चा वर्ड एंटर कर ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अंत में अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए आधार के विकल्प पर क्लिक करें। इसके साथ ही आधार और पैन की लिंकिंग प्रोसेस पूरी हो जाएगी। अपने आधार और पैन का लिंक ऑनलाइन स्टेटस जानने के लिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/eFilingGS/Services/AadhaarPreloginStatus.html पर जा सकते हैं। Read the full article
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31 मार्च को खत्म हो रही थी इन 6 जरुरी कामों की डेडलाइन, सरकार ने दी 30 जून तक की मोहलत
चैतन्य भारत न्यूज नई दिल्ली. 31 मार्च का दिन वित्तीय कामकाज के लिए सबसे अहम होता है। 31 मार्च को कई जरुरी कामों की अंतिम तिथि खत्म होती है। इस वजह से लोग भी इस तारीख से पहले अपने सभी जरुरी काम निपटा लेते हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के कारण पूरे देश को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। इस वजह से आम जनता के लिए 31 मार्च के दिन की अहमियत क��छ कम रह गई है। लॉकडाउन के कारण जनता 31 मार्च तक जरुरी काम नहीं पूरे सकी। ऐसे में सरकार ने डेडलाइन बढ़ाकर 30 जून तक कर दी है। यानी जो काम 31 मार्च तक निपटाने थे उन्हें अब आप 30 जून तक पूरा कर सकते हैं। आइए जानते हैं कौन-कौन से जरुरी कामों की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी गई है। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़कर अब 30 जून 2020 हो गई है। जानकारी के मुताबिक, अब तक देश के करीब 17 करोड़ लोगों ने आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR) करने की आखिरी तारीख अब तक 31 मार्च थी जिसे अब बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। बता दें 1 सितंबर 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक रिटर्न फाइल करने पर अधिकतम जुर्माना 5000 रुपए था। 1 जनवरी से 31 मार्च 2020 तक रिटर्न फाइल करने पर अधिकतम जुर्माना 10 हजार रुपए तय किया गया था। लेकिन अब इसकी डेडलाइन 30 जून तक बढ़ गई है। हालांकि जुर्माने में भी मामूली राहत मिली है। केंद्र सरकार कारोबारियों को भी राहत देते हुए वस्तु एवं सेवा कर (GST) रिटर्न जमा करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। यानी अब आप मार्च, अप्रैल और मई महीने का जीएसटी रिटर्न 30 जून 2020 तक भर सकते हैं। साथ ही सरकार ने कंपोजीशन स्कीम का विकल्प चुनने की तारीख भी बढ़ाकर 30 जून कर दी है। 'विवाद से विश्वास' योजना को भी सरकार ने 30 जून कर दिया गया है। अब 30 जून तक इसमें कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। बता दें कि इस सरकारी योजना का उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है जिनकी टैक्स देनदारी को लेकर कई तरह का विवाद है। ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन जैसे दस्तावेज की भी वैधता बढ़ा दी गई है। यह उन लोगों पर लागू होगा जिनके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 1 फरवरी को खत्म हो चुकी है। अब डीलर बीएस-4 वाहनों को लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10 दिन के अंदर यानी कि 25 अप्रैल तक बेच सकते हैं। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में आदेश भी दिया था कि, 'डीलर सिर्फ 10 फीसदी बीएस-4 वाहनों को लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10 दिन के भीतर बेच सकते हैं।' पहले बीएस-4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 31 मार्च 2020 थी। Read the full article
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