#होम्योपैथी अधिनियम
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साहित्य, आध्यात्म एवं संस्कृति के संवर्धन एवं उत्थान के दृष्टिगत, जनहित में गौरांग क्लिनिक, बी-1/41, सेक्टर-ए, अलीगंज लखनऊ के प्रतिष्ठान में आने वाले आगंतुकों के लिए, हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्धारा प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकों को स्थापित किया गया है (Books Available on www.amazon.in) :-
1. नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA : संक्षिप्त परिचर्चा
2. India Awake : CAA-NRC
3. उर्दू शायरी में गीता
4. गीतों के दरवेश : गोपाल दास नीरज
5. Combating T.B. | Prof Rajendra Prasad | Doyen of Pulmonary Medicine
6. अनवर जलालपुरी : मोहब्बद के सफ़ीर (हिन्दी व उर्दू भाषा में)
7. भगवद गीता गर्ल मरियम
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वोकल फॉर लोकल मुहीम के अंतर्गत बांस से निर्मित शेल्फ में पुस्तकों को रखा गया है l
गौरांग क्लिनिक एंड होम्योपैथिक अनुसंधान केन्द्र के स्वामी श्री डॉ० गिरीश गुप्ता तथा श्री डॉ० गौरांग गुप्ता को उनके अतुलनीय सहयोग के लिए कोटिशः आभार l डॉ० गिरीश गुप्ता विगत 39 वर्षों से मरीज़ों का होम्योपैथी के माध्यम से संतोषजनक उपचार करके मानव सेवा कर रहे हैं l गौरांग क्लिनिक का सिद्धांत वाक्य है “When Hormony is Missing, Trust Homeopathy” l संपर्क नंबर: 05224004370, 99844998315 l
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एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को सर्जरी करने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को सर्जरी करने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स (एएमसी) की ओर से दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिका भारतीय चिकित्सा प्रणाली अधिनियम, 2020 के लिए राष्ट्रीय आयोग और होम्योपैथी अधिनियम, 2020 के लिए राष्ट्रीय आयोग की वैधता को चुनौती देती है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु दुलिया की पीठ ने केंद्र से जवाब मांगते हुए सुनवाई चार नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। मुंबई…
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एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स की याचिका पर SC ने केंद्र से मांगा जवाब - टाइम्स ऑफ इंडिया
एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स की याचिका पर SC ने केंद्र से मांगा जवाब – टाइम्स ऑफ इंडिया
नई दिल्ली: एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स की ओर से दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र से जवाब मांगा.ए.एम.सीधारा 34 को चुनौती देने वाली मुंबई (व्यक्तियों के व्यायाम करने के अधिकार) राष्ट्रीय आयोग भारतीय चिकित्सा प्रणाली अधिनियम, 2020 और राष्ट्रीय आयोग के लिए होम्योपैथी अधिनियम2020 हेमंत गुप्ता की बेंच और जस्टिस सुधांशु दुलिया एएमसी मुंबई द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और अन्य से…
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#इडय#एएमसी#एससएशन#ऑफ#क#कदर#कसलटटस#चिकित्सकों का राज्य रजिस्टर#जवब#टइमस#न#पर#मग#मडकल#यचक#राष्ट्रीय आयोग#राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग#स#सुधांशु दुलिया#सुनील फर्नांडीस#सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन#स्नातकोत्तर उपाधि#होम्योपैथी अधिनियम
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निवास पर हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में राजस्थान राज्य आयुष नीति- 2020, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के क्रियान्वयन के लिए ‘राजस्थान राज्य स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) सोसायटी के गठन, राज्य में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति लागू करने के प्रस्ताव, राजस्थान रत्न पुरस्कार तथा गांधी सद्भावना सम्मान प्रारंभ करने की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शिका के अनुमोदन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय किये गये।
मंत्रिमण्डल ने राज्य में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के संवर्धन तथा सुनियोजित विकास के उद्देश्य से राजस्थान राज्य आयुष नीति-2020 का अनुमोदन किया है। इस नीति के आने से आयुष चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से स्वास्थ्य संवर्धन एवं रोगों के उपचार के लिए गुणात्मक सेवाऐं उपलब्ध होंगी। साथ ही आयुष चिकित्सा शिक्षा संस्थानों की शैक्षणिक गुणवत्ता में उन्नयन होगा और उच्च गुणवत्ता की आयुष औषधियों का निर्माण हो सकेगा।
मंत्रिमण्डल ने अम्बेडकर पीठ, मूण्डला तहसील जमवारामगढ़ का प्रशासनिक नियंत्रण एवं समस्त सम्पत्तियां तथा परिसम्पत्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय किया है। पूर्व में यह सम्पत्तियां डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय के संचालन के लिए उच्च शिक्षा विभाग को सौंपी गयी थी। मंत्रिमण्डल ने राज्य के 8 शहरों की पेयजल योजनाओं की वित्त वर्ष 2018-19, 2019-20 की बकाया देनदारियां एवं चालू वित्तीय वर्ष के लिए न्यूनतम अनुदान राशि आवंटित करने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया है।
राज्य मंत्रिमण्डल ने राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें) नियम-2001 के तहत कनिष्ठ विपणन अधिकारी के भर्ती नियमों में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। साथ ही राजस्थान राज्य अभियांत्रिकी सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम-1991 में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की है। इस संशोधन से प्रारंभिक परीक्षा के समय विभिन्न वर्गों के कट ऑफ के कारण उत्पन्न होने वाले न्यायिक विवादों से बचा जा सकेगा। प्रतियोगी परीक्षा का कार्यक्रम एवं सेवा आवंटन का कार्य समय पर संपन्न हो सकेगा। कैबिनेट ने राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इस नियम के लागू ��ोने से राजस्थान गृह रक्षा विभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों की सेवाएं विनियमित की जा सकेंगी। इससे इन कर्मचारियों के हितों की रक्षा भी होगी।
मंत्रिमण्डल ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण को स्वीकृति प्रदान की है।
मंत्रिमण्डल ने राज्य में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के क्रियान्वयन के लिए पंजीकृत सोसायटी के गठन को भी मंजूरी दी है। इससे मिशन के द्वितीय चरण के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय तथा अभिसरण स्थापित करने में सहयोग मिलेगा। मंत्रिमण्डल ने राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम, 2007 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की है। इससे सहायक एवं अतिरिक्त विकास अधिकारियों की पदोन्नति के लिए चैनल मिल सकेगा तथा विभाग में विकास अधिकारी के रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा शीघ्र भरा जा सकेगा। कैबिनेट ने ग्राम सेवक के पदनाम को ग्राम विकास अधिकारी के पदनाम में परिवर्तित करने के लिये राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की है।
मंत्रिण्डल ने चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम-1962 में संशोधन की अधिसूचना का अनुमोदन किया है। इससे सुपर स्पेश्यलिटी के डिग्रीधारी चिकित्सक शिक्षकों की सहायक आचार्य से सह आचार्य के पद पर पदोन्नति 6 की बजाय 3 वर्ष के अनुभव पर की जा सकेगी एवं प्रदेश में स्थापित होने वाले राजकीय नवीन सुपर स्पेश्यलिटी संस्थानों को योग्य चिकित्सक मिल सकेंगे।
मंत्रिमण्डल ने देवस्थान विभाग की सम्पदाओं के लिये नवीन किराया नीति के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इससे किराया प्रकरण के नियमन में आ रही कठिनाइयों का निराकरण हो सकेगा। साथ ही सम्पदा के आवंटन के दुरूपयोग पर रोक लग सकेगी।
कैबिनेट ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा निवारण) अधिनियम, 1975 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है। इस संशोधन के पश्चात समुचित पास या बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्ति से टिकट दर की 10 गुना अधिक राशि वसूल की जा सकेगी।
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राज्यसभा से होम्योपैथिक बिल 2020 को मंजूरी मिलते ही राष्ट्रीय आयोग के गठन का रास्ता साफ
नई दिल्ली : संसद के मानसून सत्र में सरकार के द्वारा पेस किये गए बिल में आयुष मंत्रालय से जुड़ा एक बिल सरकार ने लोकसभा से पास होने के बाद होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल संशोधन बिल 2020 को राज्य सभा में पास कर दिया गया है। इससे पहले 14 सिंतबर को नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल 2020 और नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल 2020 को लोकसभा में पास किया गया था। इन दोनों बिलों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने निचले सदन में पेश किया था।
देश में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की चिकित्सा शिक्षा में क्रांतिकारी सुधार करने के लिए इन विधेयकों को काफी अहम माना जा रहा है। ये दोनों विधेयक मौजूदा भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 और होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 का स्थान लेंगे। इन विधेयकों के अधिनियमन से मौजूदा केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद (सीसीआईएम) और केंद्रीय होम्योपैथी परिषद को संशोधित किया जाएगा। भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग और होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय आयोग का उद्देश्य भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी में सुधार लाना होगा।
आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक, 2019 और होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक 2019 को बीते वर्ष जनवरी में पेश किया गया था। इसके बाद दोनों विधेयक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के पास भेजे गए थे। समिति ने इन विधेयकों की जांच करने के बाद इनमें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के अनुरूप कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया था। जिसके बाद मंत्रालय ने प्रमुख सुझावों पर विचार किया और उक्त विधेयकों में आधिकारिक संशोधनों को पेश किया। उसके बाद ये विधेयक मार्च, 2020 को राज्य सभा में भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक, 2020 और होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक, 2020 के रूप में पारित किए गए थे।
राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक-2020, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की स्थापना के लिए होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 का स्थान लेगा। होम्योपैथी आयोग में 20 सदस्य होंगे जिसमें एक अध्यक्ष के अलावा होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान के महानिदेशक और होम्योपैथी के लिए चिकित्सा समीक्षा और रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष सदस्य के रूप में शामिल होंगे। इसमें कुछ अन्य सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा।
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UPSC Recruitment 2020: संघ लोक सेवा आयोग ने ग्रेड के 35 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इनमें स्पेशलिस्ट ग्रेड III असिस्टेंट प्रोफेसर (न्यूरोलॉजी), रिसर्च ऑफिसर, सोशल स्टडीज, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, जनरल डिप्टी मेडिकल ऑफिसर के पद शामिल हैं। इन पदों पर आवेदन के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 10 सितंबर के पहले अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों को आवेदन के लिए यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाना होगा। पात्रता संबंधी सभी जरुरी जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ें।
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शैक्षणिक योग्यता स्पेशलिस्ट ग्रेड III असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप��त संस्थान से एमबीबीएस डिग्री और पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। वहीं इस पोस्ट पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से सीनियर रेजिडेंट, ट्यूटर या डेमोंस्ट्रेटर या रजिस्ट्रार या सहायक प्रोफेसर या लेक्चरर के रूप में कम से कम तीन साल का शिक्षण अनुभव होना चाहिए।
रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एन्थ्रोपॉलाजी या सोशलॉजी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा इस पोस्ट पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से गांव और कम्युनिटी स्टडीज पर तीन सालों का अनुभव होना चाहिए।
सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के पोस्ट पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से साइकॉलॉजी और क्रिमिनोलॉजी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए।
होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 (1973 का 59) के तहत किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या वैधानिक राज्य बोर्ड परिषद के समकक्ष मान्यता प्राप्त होम्योपैथी में डिग्री होनी चाहिए।
आवेदन शुल्क इस भर्ती के लिए आवेदन का अनारक्षित 25 रूपये का शुल्क देना होगा। वहीं आरक्षित (SC/ST) वालो को कोई फीस नहीं देना होगा
from Patrika : India's Leading Hindi News Portal https://www.patrika.com/jobs/upsc-recruitment-2020-notification-6355012/
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किसानों के लिए वन नेशन, वन मार्केट का रास्ता साफ, मोदी कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश को मंजूरी..
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर और नरेंद्र सिंह तोमर ने कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी
नई दिल्ली:
नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने किसानों को लेकर एक अध्यादेश को मंजूरी दी है. सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम और मंडी कानून में संशोधन किया गया है और कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा खत्म कर दी गई है. इसके अंतर्गत किसानों के लिए वन नेशन, वन मार्केट बनेगा, यही नहीं सरकार ने किसानों को किसी भी राज्य में फसल बेचने की अनुमति दी है. यह फैसला बुधवार को नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में लिया गया. बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय सूचना-प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि किसानों के हित में कानून में सुधार किया गया है.
यह भी पढ़ें
उन्होंने बताया कि वन नेशन, वन मार्केट पर भी कैबिनेट में चर्चा हुई. एक और महत्वपूर्ण निर्णय यह हुआ है कि अब किसानों को ज्यादा दाम मिलने पर अपनी उपज को आपसी सहमति के आधार पर बेचने की आजादी होगी. कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र में तीन ओर अभूतपूर्व निर्णय किए हैं इसके अंतर्गत जरूरी कानूनों को किसान हितैषी बनाया जाएगा. प्याज, तेल, तिलहन और आलू को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया गया है.
भारत में निवेश बढ़ाने का प्रस्ताव के तहत निवेश आकर्षित करने के लिए मंत्रालयों/विभागों में सचिवों (ईजीओएस) और परियोजना विकास प्रकोष्ठों (पीडीसी) के “समूह” की स्थापना को मंजूरी दी गई है. आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी (पीसीआईएम और एच) के लिए फार्माकोपिया आयोग की स्थापना को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट करने का अनुमोदन किया गया.
VIDEO: एहतियात के साथ विमान सेवा की हुई शुरुआत, लोगों को मिली राहत
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UPSC Recruitment 2020: विभिन्न ग्रेड के 35 पदों पर निकाली भर्ती, जल्द करें अप्लाई
UPSC Recruitment 2020: संघ लोक सेवा आयोग ने ग्रेड के 35 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इनमें स्पेशलिस्ट ग्रेड III असिस्टेंट प्रोफेसर (न्यूरोलॉजी), रिसर्च ऑफिसर, सोशल स्टडीज, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, जनरल डिप्टी मेडिकल ऑफिसर के पद शामिल हैं। इन पदों पर आवेदन के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 10 सितंबर के पहले अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों को आवेदन के लिए यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाना होगा। पात्रता संबंधी सभी जरुरी जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ें।
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शैक्षणिक योग्यता स्पेशलिस्ट ग्रेड III असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीबीएस डिग्री और पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। वहीं इस पोस्ट पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से सीनियर रेजिडेंट, ट्यूटर या डेमोंस्ट्रेटर या रजिस्ट्रार या सहायक प्रोफेसर या लेक्चरर के रूप में कम से कम तीन साल का शिक्षण अनुभव होना चाहिए।
रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एन्थ्रोपॉलाजी या सोशलॉजी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा इस पोस्ट पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से गांव और कम्युनिटी स्टडीज पर तीन सालों का अनुभव होना चाहिए।
सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के पोस्ट पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से साइकॉलॉजी और क्रिमिनोलॉजी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए।
होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 (1973 का 59) के तहत किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या वैधानिक राज्य बोर्ड परिषद के समकक्ष मान्यता प्राप्त होम्योपैथी में डिग्री होनी चाहिए।
आवेदन शुल्क इस भर्ती के लिए आवेदन का अनारक्षित 25 रूपये का शुल्क देना होगा। वहीं आरक्षित (SC/ST) वालो को कोई फीस नहीं देना होगा
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किसानों के लिए वन नेशन, वन मार्केट का रास्ता साफ, मोदी कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश को मंजूरी..
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर और नरेंद्र सिंह तोमर ने कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी
नई दिल्ली:
नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने किसानों को लेकर एक अध्यादेश को मंजूरी दी है. सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम और मंडी कानून में संशोधन किया गया है और कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा खत्म कर दी गई है. इसके अंतर्गत किसानों के लिए वन नेशन, वन मार्केट बनेगा, यही नहीं सरकार ने किसानों को किसी भी राज्य में फसल बेचने की अनुमति दी है. यह फैसला बुधवार को नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में लिया गया. बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय सूचना-प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि किसानों के हित में कानून में सुधार किया गया है.
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उन्होंने बताया कि वन नेशन, वन मार्केट पर भी कैबिनेट में चर्चा हुई. एक और महत्वपूर्ण निर्णय यह हुआ है कि अब किसानों को ज्यादा दाम मिलने पर अपनी उपज को आपसी सहमति के आधार पर बेचने की आजादी होगी. कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र में तीन ओर अभूतपूर्व निर्णय किए हैं इसके अंतर्गत जरूरी कानूनों को किसान हितैषी बनाया जाएगा. प्याज, तेल, तिलहन और आलू को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया गया है.
भारत में निवेश बढ़ाने का प्रस्ताव के तहत निवेश आकर्षित करने के लिए मंत्रालयों/विभागों में सचिवों (ईजीओएस) और परियोजना विकास प्रकोष्ठों (पीडीसी) के “समूह” की स्थापना को मंजूरी दी गई है. आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी (पीसीआईएम और एच) के लिए फार्माकोपिया आयोग की स्थापना को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट करने का अनुमोदन किया गया.
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