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सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के 17 अयोग्य विधायकों को दी बड़ी राहत, लड़ सकेंगे चुनाव
चैतन्य भारत न्यूज नई दिल्ली. कर्नाटक के अयोग्य (Ineligible) विधायकों पर बड़ा फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी को राहत दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पीकर द्वारा विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने को सही ठहराया है। लेकिन कोर्ट ने सभी 17 विधायकों को राहत देते हुए चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है। (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस और जेडीएस के ये 17 विधायक अब अयोग्य साबित हो गए हैं। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, विधानसभा स्पीकर ये तय नहीं कर सकता है कि विधायक कबतक चुनाव नहीं लड़ सकता है। साथ ही कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर पर सख्त टिप्पणी की और कहा कि, 'कभी-कभी स्पीकर एक अथॉरिटी जैसे काम करता है। संसदीय लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों से नैतिकता की उम्मीद होती है, हम हालात को देखकर केस की सुनवाई करते हैं।' कोर्ट ने आगे कहा कि, 'याचिकाकर्ता इस मामले में हाईकोर्ट भी जा सकते हैं।' बता दें कर्नाटक में सरकार बनने को लेकर हो रही खींचतान के बीच कांग्रेस के 14 और जेडीएस के 3 विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद विधानसभा स्पीकर रमेश कुमार ने इन 17 बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया था। विधायकों के आयोग्य करार देने के बाद इन खाली सीटों पर उपचुनाव होना था। स्पीकर द्वारा आयोग्य करार हो जाने के बाद सभी विधायक हाईकोर्ट गए थे और फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कर्नाटक में हुए इस ड्रामे के बाद राज्य में एचडी कुमारस्वामी की सरकार गिर गई थी और भाजपा सत्ता में वापस लौट आई थी। गौरतलब है कि कर्नाटक में 5 दिसंबर को 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब अयोग्य करार दिए जा चुके ये विधायक भी चुनावों में अपनी किस्मत आजमा सकेंगे। ये भी पढ़े... अयोध्या के अलाव��� रिटायर होने से पहले इन 4 अहम मुद्दों पर भी फैसला सुनाएंगे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई कर्नाटक का सियासी नाटक खत्म, कुमारस्वामी की गिरी सरकार कर्नाटक सियासी संकट पर सिद्धारमैया ने कहा- यहां सबकुछ ठीक है, यह सब बीजेपी की साजिश है कर्नाटक सरकार के मंत्री के घर IT का छापा, मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने लगाए पीएम मोदी पर आरोप Read the full article
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