कर्नाटक का सियासी नाटक खत्म, कुमारस्वामी की गिरी सरकार
चैतन्य भारत न्यूज
बेंगलुरू. कर्नाटक में 14 महीने पुरानी कांग्रेस-जेडीएस सरकार मंगलवार को गिर गई। इसके साथ ही 1 जुलाई से विधायकों के इस्तीफों के दौर के साथ शुरू हुआ सियासी सस्पेंस भी खत्म हो गया। मंगलवार को विधानसभा में हुए बहुमत परीक्षण में कांग्रेस-जेडीएस के पक्ष में 99 और विपक्षी दल बीजेपी के पक्ष में 105 वोट पड़े। इस तरह 14 महीने तक चली गठबंधन सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ा। अब ऐसे में कर्नाटक की सियासत में बुधवार का दिन खास रहेगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक आज हो सकती है। बीजेपी राज्य में सरकार बनाने का दावा भी पेश करेगी।
इस्तीफे से पहले विधानसभा में मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि, 'मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था लेकिन किस्मत ले आई। मैं बेहद आहत हूं और पद त्यागने के लिए तैयार हूं। मैं एक्सीडेंटल सीएम हूं।' एचडी कुमारस्वामी की सरकार गिरते ही भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि कुमारस्वामी की हार लोकतंत्र की जीत है। कुमारस्वामी सरकार से कर्नाटक परेशान था। मैं कर्नाटक के लोगों को विश्वास दिलाता हूं, अब विकास का नया दौर शुरू होगा।
इसी बीच राज्यपाल वजुभाई वाला ने कुमारस्वामी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। विश्वास मत हारने के बाद, कुमारस्वामी ने राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंपा था। इस्तीफा मंजूर करते हुए वजुभाई वाला ने कुमारस्वामी को वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने को कहा।
ये भी पढ़े...
कर्नाटक सियासी संकट पर सिद्धारमैया ने कहा- यहां सबकुछ ठीक है, यह सब बीजेपी की साजिश है
कर्नाटक सरकार के मंत्री के घर IT का छापा, मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने लगाए पीएम मोदी पर आरोप
कर्नाटक सरकार पर गहराया संकट, कांग्रेस-जेडीएस के 12 विधायक पहुंचे इस्तीफा देने
Read the full article
0 notes
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के 17 अयोग्य विधायकों को दी बड़ी राहत, लड़ सकेंगे चुनाव
चैतन्य भारत न्यूज
नई दिल्ली. कर्नाटक के अयोग्य (Ineligible) विधायकों पर बड़ा फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी को राहत दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पीकर द्वारा विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने को सही ठहराया है। लेकिन कोर्ट ने सभी 17 विधायकों को राहत देते हुए चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस और जेडीएस के ये 17 विधायक अब अयोग्य साबित हो गए हैं। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, विधानसभा स्पीकर ये तय नहीं कर सकता है कि विधायक कबतक चुनाव नहीं लड़ सकता है। साथ ही कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर पर सख्त टिप्पणी की और कहा कि, 'कभी-कभी स्पीकर एक अथॉरिटी जैसे काम करता है। संसदीय लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों से नैतिकता की उम्मीद होती है, हम हालात को देखकर केस की सुनवाई करते हैं।' कोर्ट ने आगे कहा कि, 'याचिकाकर्ता इस मामले में हाईकोर्ट भी जा सकते हैं।'
बता दें कर्नाटक में सरकार बनने को लेकर हो रही खींचतान के बीच कांग्रेस के 14 और जेडीएस के 3 विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद विधानसभा स्पीकर रमेश कुमार ने इन 17 बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया था। विधायकों के आयोग्य करार देने के बाद इन खाली सीटों पर उपचुनाव होना था। स्पीकर द्वारा आयोग्य करार हो जाने के बाद सभी विधायक हाईकोर्ट गए थे और फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कर्नाटक में हुए इस ड्रामे के बाद राज्य में एचडी कुमारस्वामी की सरकार गिर गई थी और भाजपा सत्ता में वापस लौट आई थी। गौरतलब है कि कर्नाटक में 5 दिसंबर को 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब अयोग्य करार दिए जा चुके ये विधायक भी चुनावों में अपनी किस्मत आजमा सकेंगे।
ये भी पढ़े...
अयोध्या के अलावा रिटायर होने से पहले इन 4 अहम मुद्दों पर भी फैसला सुनाएंगे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई
कर्नाटक का सियासी नाटक खत्म, कुमारस्वामी की गिरी सरकार
कर्नाटक सियासी संकट पर सिद्धारमैया ने कहा- यहां सबकुछ ठीक है, यह सब बीजेपी की साजिश है
कर्नाटक सरकार के मंत्री के घर IT का छापा, मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने लगाए पीएम मोदी पर आरोप
Read the full article
0 notes