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#भारती सिंह का जीवन परिचय
lawspark · 1 year
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मानव अधिकार और भारत का संविधान
परिचय मानव अधिकार किसी भी मनुष्य को उसके मानव जाति में जन्म के आधार पर उपलब्ध मूल अधिकार हैं। यह सभी मनुष्यों में अपनी राष्ट्रीयता, धर्म, भाषा, लिंग, रंग या किसी अन्य विचार के बावजूद निहित है। मानव अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 1993 मानवाधिकारों को परिभाषित करता है: “मानवाधिकार” का अर्थ है, संविधान द्वारा प्रदत्त व्यक्ति की जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार या भारत में अदालतों में अंतर्राष्ट्रीय वाचाएं और प्रवर्तनीय।देश के लोगों के विकास के लिए मानव अधिकारों का संरक्षण आवश्यक है, जो अंततः राष्ट्रीय विकास को एक पूरे के रूप में ले जाता है। भारत का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को बुनियादी मानवाधिकारों की गारंटी देता है। संविधान के मर्मज्ञों ने आवश्यक प्रावधानों को पूरा करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। हालांकि, निरंतर विकास के साथ, मानव अधिकारों के क्षितिज का भी विस्तार हुआ है। सांसद अब लोगों के अधिकारों को पहचानने और प्रतिमाओं को पारित करने, प्रावधानों को संशोधित करने और आवश्यकता पड़ने पर आदि में एक महान भूमिका निभा रहे हैं। मानव अधिकारों का विकास भारत में मानव अधिकारों की उत्पत्ति बहुत पहले हुई थी। इसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म के सिद्धांतों से आसानी से पहचाना जा सकता है। हिंदू धार्मिक पुस्तकों और धार्मिक ग्रंथों जैसे गीता, वेद, अर्थशत्र और धर्मशास्त्र में भी मानव अधिकारों के प्रावधान शामिल थे। अकबर और जहाँगीर जैसे मुस्लिम शासकों को उनके अधिकारों और न्याय के लिए बहुत सराहना मिली। शुरुआती ब्रिटिश युग के दौरान, लोगों को कई अधिकारों का बड़ा उल्लंघन करना पड़ा और इसके कारण भारत में आधुनिक मानवाधिकार न्यायशास्त्र का जन्म हुआ।24 जनवरी, 1947 को, संविधान सभा ने सरदार पटेल के साथ अध्यक्ष के रूप में मौलिक अधिकारों पर एक सलाहकार समिति बनाने के लिए मतदान किया। डॉ। बीआर अंबेडकर, बीएन राऊ, केटी शाह, हरमन सिंह, केएम मुंशी और कांग्रेस विशेषज्ञ समिति द्वारा अधिकारों की मसौदा सूची तैयार की गई थी। हालाँकि इसमें कुछ संशोधन प्रस्तावित थे, लेकिन इसमें शामिल सिद्धांतों पर लगभग कोई असहमति नहीं थी। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में अधिकार लगभग पूरी तरह से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों या राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल थे। उन्नीस मौलिक अधिकारों को मोतीलाल नेहरू समिति की रिपोर्ट, 1928 में शामिल किया  गया था, जिसमें से दस मौलिक अधिकारों में दिखाई देते हैं जबकि उनमें से तीन मौलिक कर्तव्य के रूप में दिखाई देते हैं ।अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और मौलिक अधिकार (COI का भाग III) प्रावधान का संक्षिप्त विवरणयूडीएचआरसीओआईकानून के समक्ष समानता और समान सुरक्षाअनुच्छेद 7अनुच्छेद 14मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के उपायअनुच्छेद 8अनुच्छेद 32जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रताअनुच्छेद 9अनुच्छेद 21अपराधों की सजा के संबंध में संरक्षणअनुच्छेद 11(2)अनुच्छेद 20(1)संपत्ति का अधिकारअनुच्छेद 17इससे पहले अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकारअंतरात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार और किसी भी धर्म का अभ्यास, प्रचार और प्रसार करनाअनुच्छेद 18अनुच्छेद 25(1)बोलने की स्वतंत्रताअनुच्छेद 19अनुच्छेद 19(1)(ए) सार्वजनिक सेवा के अवसर में समानताअनुच्छेद 21(2)अनुच्छेद 16(1)अल्पसंख्यकों की सुरक्षाअनुच्छेद 22अनुच्छेद 29(1)शिक्षा का अधिकारअनुच्छेद 26(1)अनुच्छेद 21(ए)भारत ने 01 जनवरी, 1942 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान का भाग III ‘जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा गया है’ में मौलिक अधिकार शामिल हैं। ये ऐसे अधिकार हैं जो किसी भी उल्लंघन के मामले में राज्य के खिलाफ सीधे लागू करने योग्य हैं। अनुच्छेद 13(2) राज्य को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में कोई भी कानून बनाने से रोकता है। यह हमेशा यह प्रदान करता है कि अगर कानून का एक हिस्सा मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो उस हिस्से को शून्य घोषित किया जाएगा। यदि शून्य भाग को मुख्य अधिनियम से अलग नहीं किया जा सकता है, तो पूरे अधिनियम को शून्य घोषित किया जा सकता है। कशवानंद भारती बनाम केरेला राज्य के मामले में , शीर्ष अदालत ने कहा: “मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन नहीं हो सकती है, लेकिन यह दिखाता है कि भारत ने उस समय मानवाधिकारों की प्रकृति को कैसे समझा, जब संविधान को अपनाया गया था। ”अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड और अन्य बनाम चंद्रिमा दास और अन्य, के मामले मेंयह देखा गया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूडीएचआर को आदर्श आचार संहिता के रूप में मान्यता दी गई है। घरेलू न्यायशास्त्र में जरूरत पड़ने पर सिद्धांतों को पढ़ा जा सकता है।भारत के संविधान में संबंधित प्रावधानों के साथ मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के प्रावधान निम्नानुसार हैं:प्रावधान का संक्षिप्त विवरणICCPRसीओआईजीवन और स्वतंत्रता का अधिकारअनुच्छेद 6(1) और 9(1)अनुच्छेद 21तस्करी और जबरन श्रम पर रोकअनुच्छेद 8(3)अनुच्छेद 23कुछ मामलों में नजरबंदी के खिलाफ संरक्षणअनुच्छेद 9(2), (3) और (4)अनुच्छेद 22आंदोलन की स्वतंत्रताअनुच्छेद 12(1)अनुच्छेद 19(1) (डी)समानता का अधिकारअनुच्छेद 14 (1)अनुच्छेद 14 खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर न होने का अधिकारअनुच्छेद 14(3)(जी)अनुच्छेद 20(3)दोहरे खतरे से सुरक्षाअनुच्छेद 14(7)अनुच्छेद 20(2) पूर्व पोस्ट वास्तविक कानून के खिलाफ संरक्षणअनुच्छेद 15(1)अनुच्छेद 20(1)अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार और किसी भी धर्म का अभ्यास, प्रचार और प्रसार करनाअनुच्छेद 18(1)अनुच्छेद 25(1) और 25(2)(ए)भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताअनुच्छेद 19(1) और (2)अनुच्छेद 19(1)(ए)शांतिपूर्वक विधानसभा का अधिकारअनुच्छेद 21अनुच्छेद 19(1) (बी)संघ / संघ बनाने का अधिकारअनुच्छेद 22(1)अनुच्छेद 19(1) (सी)सार्वजनिक सेवा के अवसर में समानताअनुच्छेद 25(सी)अनुच्छेद 16(1)कानून के समक्ष समानता और समान सुरक्षा और किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं जैसे दौड़, रंग, लिंग, भाषा, धर्म आदि।अनुच्छेद 26अनुच्छेद 14 और 15(1) अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षणअनुच्छेद 27अनुच्छेद 29(1) और 30राजनीतिक और नागरिक अधिकारों, 1966 (ICCPR) पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा में निहित कई नागरिक और राजनीतिक अधिकार भी भारत के संविधान के भाग III में निहित हैं। भारत ने ICCPR पर हस्ताक्षर और पुष्टि की है। जॉली जॉर्ज वर्गीस और अनर के मामले में। v। बैंक ऑफ कोचीन , जे। कृष्णा अय्यर ने देखा कि हालांकि एक प्रावधान ICCPR में मौजूद है, लेकिन भारतीय संविधान में नहीं है, यह वाचा को भारत में ‘कॉर्पस ज्यूरिस’ का प्रवर्तनीय हिस्सा नहीं बनाता है। भारत के संविधान के संगत प्रावधान के साथ ICCPR के प्रावधान इस प्रकार हैं:कुछ अधिकार जो पहले मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं थे, लेकिन ICCPR में उपलब्ध थे। विभिन्न न्यायिक घोषणाओं द्वारा उन्हें मौलिक अधिकार माना गया। उनमें से कुछ हैं राइट टू फेयर ट्रायल, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लीगल एड, राइट टू राइट टू विदेश यात्रा। मैं इस लेख के बाद के भाग में उनके साथ विस्तार से काम करूंगा।आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों (ICESCR) और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (COI का भाग IV)  पर अंतर्राष्ट्रीय वाचाICESCR एक बहुपक्षीय संधि है जो मुख्य रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों जैसे कि भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आश्रय आदि पर केंद्रित है। भारत ने 10 अप्रैल, 1979 को इस वाचा का अनुमोदन किया। इस वाचा के अधिकांश प्रावधान भाग IV (DPSPs) में पाए जाते हैं। भारतीय संविधान।  भारत के संविधान के संगत प्रावधान के साथ ICESCR के प्रावधान इस प्रकार हैं: प्रावधान का संक्षिप्त विवरणICESCRसीओआईकाम का अधिकारअनुच्छेद 6(1)अनुच्छेद 41समान काम के लिए समान वेतनअनुच्छेद 7(ए)(i)अनुच्छेद 39(डी)जीवन यापन और जीवन के लिए वंश मानक का अधिकार।अनुच्छेद 7(ए)(ii) और (d)अनुच्छेद 43काम और मातृत्व अवकाश की मानवीय स्थिति।अनुच्छेद 7(बी) और 10)(2)अनुच्छेद 42बच्चों को शोषण के खिलाफ रोकथाम के लिए अवसर और अवसर।अनुच्छेद 10(3)अनुच्छेद 39(f)सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और पोषण का स्तर और जीवन स्तर में वृद्धि। अनुच्छेद 11अनुच्छेद 47बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षाअनुच्छेद 13(2)(ए)अनुच्छेद 45 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षणअनुच्छेद 27अनुच्छेद 29(1) और 30अनधिकृत मौलिक अधिकार संविधान के अधिनियमन के समय वाचा में जितने अधिकार उपलब्ध थे, उतने मौलिक अधिकार उपलब्ध नहीं थे। न्यायिक व्याख्याओं ने भारतीय संविधान में उपलब्ध मौलिक अधिकारों के दायरे को चौड़ा किया है। एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला की अदालत में, शीर्ष अदालत ने देखा था कि भूमि का कानून भारतीय संविधान में विशेष रूप से प्रदान किए गए अन्य प्राकृतिक या सामान्य कानून अधिकारों को मान्यता नहीं देता है। बाद में, मेनका गांधी बनाम भारत संघ , जे। भगवती के मामले में ; “आर्टिकल 21 में अभिव्यक्ति the व्यक्तिगत स्वतंत्रता’ व्यापक आयाम की है और इसमें कई तरह के अधिकार शामिल हैं, जो मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गठन करने के लिए जाते हैं और उनमें से कुछ को अलग मौलिक अधिकारों की स्थिति में खड़ा किया गया है और अतिरिक्त सुरक्षा दी गई है अनुच्छेद 19 के तहत। कोई भी व्यक्ति विदेश जाने के अपने अधिकार से तब तक वंचित नहीं रह सकता, जब तक कि राज्य द्वारा उसे वंचित करने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाला कोई कानून न हो, और इस तरह की प्रक्रिया के अनुसार वंचित होने पर सख्ती से प्रभाव डाला जाता है। ”वर्तमान मामले के बाद, मौलिक अधिकारों को सक्रिय और सार्थक बनाने के लिए शीर्ष अदालत ने “मुक्ति के सिद्धांत” के साथ पेश किया। साथ ही, ‘लोकस स्टैंडी’ के नियम में छूट कोर्ट द्वारा दी गई थी। मौलिक अधिकार की कुछ प्रमुख न्यायिक व्याख्याएं इस प्रकार हैं:अधिकारनिर्णय विधिमानव सम्मान के साथ जीने का अधिकारPUCL और अन्य बनाम महाराष्ट्र और अन्य।स्वच्छ वायु का अधिकारएमसी मेहता (ताज ट्रेपेज़ियम मैटर) बनाम भारत संघस्वच्छ जल का अधिकारएमसी मेहता बनाम भारत संघ और अन्यशोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकारपुन: शोर प्रदूषणशीघ्र परीक्षण का अधिकारहुसैनारा खातून और अन्य बनाम गृह सचिव, बिहार राज्यनि: शुल्क कानूनी सहायता का अधिकारखत्री और अन्य लोग बनाम बिहार और राज्यआजीविका का अधिकारओल्गा टेलिस और अन्य बनाम बंबई नगर निगमभोजन का अधिकारकिशन पटनायक बनाम ओडिशा राज्यचिकित्सा देखभाल का अधिकारपं. परमानंद कटारा बनाम भारत और अन्य संघ।स्वच्छ पर्यावरण का अधिकारग्रामीण अभियोग और प्रवेश केंद्र उत्तर प्रदेश और राज्य के बनामएकान्तता का अधिकारके.एस. पुट्टस्वामी और अन्य बनाम भारत और ओआरएस संघनिष्कर्ष मानवाधिकार वे मूल अधिकार हैं जो मनुष्य के रूप में उसके विकास का अनिवार्य हिस्सा हैं। संविधान मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के रूप में उन मूल अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करता है। मौलिक अधिकारों पर अधिक बल दिया गया है और वे कानून की अदालत में सीधे लागू हैं। भारतीय संविधान के भाग III और भाग IV के एक गहन अध्ययन से, यह आसानी से स्पष्ट है कि UDHR (मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा) में प्रदान किए गए लगभग सभी अधिकार इन दो भागों में शामिल हैं।न्यायपालिका ने ‘लोकस स्टैंडी’ के नियमों को शिथिल करने जैसे महान कदम भी उठाए हैं और अब प्रभावित लोगों के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति कोर्ट का रुख कर सकता है। शीर्ष अदालत ने एक नागरिक को उपलब्ध मौलिक अधिकारों की व्याख्या की है और अब निजता के अधिकार, स्पष्ट पर्यावरण के अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार, निष्पक्ष निशान के अधिकार आदि को भी मौलिक अधिकारों में जगह मिलती है।  Read the full article
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digital-studeo · 4 years
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लाखों चेहरे पर मुस्कान लाने वाली दिग्गज कॉमेडियन भारती सिंह (Bharti Singh) को आज कौन नहीं जानता है। पर क्या आपको पता है ? अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखने वाली भारती सिंह का बचपन बहुत ही काँटों भरा था। मात्र २ साल की उम्र में वो अपने पिता के प्यार व लाड से वंचित हो गयी थी।
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vidyabharatipunjab · 2 years
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विक्रांत सर्वहितकारी विद्या मंदिर डेरा बाबा नानक में श्री विक्रांत कुमार की 23वीं वार्षिक बर्शी मनाई गई। सबसे पहले विद्यालय में हवन करवाया गया। श्री अशोक कुमार बब्बर विभाग पालक अमृतसर मुख्य मेहमान के तौर पर पहुंचे। श्री अशोक बब्बर जी ने दीप जला के प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इस मौके पर विद्या मंदिर के विद्यार्थियों ने कविता और गीत आदि पेश किये।  प्रधानाचार्य सरदार सुरेंद्र सिंह ने श्री अशोक बब्बर जी का विस्तार से परिचय करवाया।श्री अशोक कुमार बब्बर जी ने श्री विक्रांत कुमार को श्रद्धांजलि देते हुए विद्या भारती की पूर्ण जानकारी अभिभावकों को दी। इस मौके पर श्री विनोद कुमार रिटायर्ड जिला शिक्षा अधिकारी ने श्रद्धांजलि देते हुए अभिभावकों को संस्कार सहित विद्या देने पर जोर दिया। विद्या मंदिर स्थानीय प्रबंध समिति के उप अध्यक्ष श्री राजेश हांडा जी ने श्रद्धांजलि देते हुए श्री विक्रांत जी के जीवन के कुछ पल अभिभावकों को  बताएं। इस मौके पर श्री विक्रांत कुमार का पूरा परिवार, स्थानीय प्रबंधन समिति, विद्यार्थी और उनके अभिभावक शामिल थे। प्रोग्राम की समाप्ति के बाद लंगर का प्रबंध किया गया। इसके बाद नई प्रबंध समिति के साथ श्री अशोक बब्बर जी ने बैठक ली। इस बैठक में प्रबंध समिति के सदस्यों को उनके कार्य के बारे में बताया गया। धन्यवाद। #svm #vidyabhartipunjab sarvhitkari.org
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cdn24newsofficial · 4 years
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सेवा को सर्वोच्च उद्देश्य मानने मे है पुलिस की सार्थकता – मनोहर लाल
चण्डीगढ-25 जुलाई 2020- हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में 400 प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर बेसिक ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जनसेवा को समर्पित हुए। इस अवसर पर दीक्षांत परेड का आयोजन हुआ। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में इस दीक्षांत परेड की सलामी ली। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव व अन्य गणमान्य अतिथि भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।
दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस की सार्थकता, सेवा को सर्वोच्च उद्देश्य मान कर कार्य करने से से संभव है। इसलिए पुलिस को समाज की सेवा का सर्वोत्तम अवसर मानते हुए अपनी ड्यूटी पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। उन्होंने परेड में शामिल जवानों के आदरणीय माता-पिता को बधाई देता हँू जिनके बच्चों ने पुलिस विभाग के रूप में एक ऐसे चुनौती भरे रास्ते का चयन किया है जो व्यवसाय नहीं बल्कि सेवा के रूप में जाना जाता है। दीक्षांत परेड समारोह किसी भी वर्दीधारी के लिए बहुत गौरव के क्षण होते हैं। उन्होंने इस वैश्विक कोरोना महामारी काल जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी प्रशिक्षण को पूरा करने में योगदान देने वाले अधिकारियों तथा प्रशिक्षकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार महिलाओं की सुरक्षा व देखभाल के लिए तत्पर है। हमने महिला थाने शुरू किये तो पीडि़त महिलाओं को अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं को बताने के लिए स्थान मिला है। बेटियों की शिक्षा तथा सुरक्षा के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने से पहले प्रदेश में दो महिला थाने थे जिनकी संख्या अब 31 हो गई है। महिला सुरक्षा के लिए दुर्गा शक्ति वाहिनी तथा दुर्गा शक्ति ऐप जैसी सुविधाएं प्रदान की है। उन्होंने कहा कि 56 बेटियां आज इस दीक्षांत समारोह में शामिल हैं। पहले हरियाणा प्रदेश नौकरियों में 3 प्रतिशत ही बेटिया शामिल थी लेकिन हमारी सरकार आने उपरांत हमने इसे 6 प्रतिशत किया जिसे बाद में 10 प्रतिशत तक पंहुचाया गया और अब हमारा लक्ष्य 15 प्रतिशत तक पंहुचाने का है। इस दीक्षांत परेड में प्रतिशत 14 प्रतिशत महिला शामिल हंै। आज की इस दीक्षांत परेड में हरियाणा की बेटियों ने भी प्रदेश की कानून व्यवस्था संभालने की शपथ ली है इस पर उन्हें गर्व है। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस ने संकट की घड़ी में भी धैर्य एवं साहस का परिचय देते हुए अपने समाजसेवा के कर्तव्य को बाखूबी निभाया है। कोविड-19 के दौरान पुलिस के जवानों ने कोरोना वारियर्स बनकर नया मोर्चा संभाला है। उन्होंने कोविड-19 जैसी वेश्विक महामारी में हरियाणा पुलिस द्वारा अपनी डयूटी को कर्तव्यपरायणता से निभाने कीप्रशंसा की। वर्तमान में हरियाणा पुलिस में आधुनिकीकरण के तहत नई तकनीकों को शामिल किया गया है। माडर्न पुलिस स्टेशन व 6 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाएं गए हैं। न्यायवैधिक विज्ञान प्रयोगशाला में बारकोड सिस्टम लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि विकास के दौर में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं। जिनमें पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। समाज को पुलिस से हमेशा, एक पायदान ऊपर सहयोग व सेवा की अपेक्षा रहती है। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन राज्य ही नहीं अपितु राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। एक संस्था के रूप में इस अकादमी ने, न केवल अपनी स्थापना के उद्देश्य को पूरा किया बल्कि आशाओं से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने जवानों को दीक्षांत समारोह में ली गई शपथ के एक-एक शब्द को अपने पेशेवर जीवन में अमल लाने का आह्वान किया। उन्होंने दीक्षांत परेड में शामिल जवानों को कहा कि अपनी चारदीवारी के परिवार को ही परिवार न समझे बल्कि पूरे हरियाणा को अपना परिवार मानें और एक दीक्षित सैनिक के नाते सेवा करें। मुख्यातिथि ने कहा कि हरियाणा पुलिस के जवान कंधे पर एचपी का बैज लगाते हैं इसे केवल हरियाणा पुलिस न समझकर इसका अर्थ हरियाणा पब्लिक मान कर ड्यूटी करेंगे तो जन सेवा के नय सोपान तय करेंगें। उन्होंने दीक्षांत समारोह में शामिल सभी जवानों व उनके परिवारजनों को बधाई दी। मुख्यातिथि ने प्रशिक्षण में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय रहे क्रमश: प्रोबेशनर सबइंस्पेक्टर संदीप कुमाार, साहिल कुमार, सूरज कुमार तथा महिलाओं में श्रेष्ठ रही प्रोबेशनर सबइंस्पेक्टर रेखा को प्रथम श्रेणी प्रशंसापत्र व नगद पुरूस्कार प्रदान किये।
पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने मुख्य अतिथि, अन्य गणमान्य अतिथिगण तथा पासआऊट हो रहे जवानों के परिवारजनों का स्वागत किया। उन्होंने मुख्य अतिथि को अकादमी के बारे जानकारी देते हुए कहा कि 1966 में हरियाणा अस्तित्व में आने के बाद 1967 से 1970 तक नीलोखेडी में पुलिस के जवानों को प्रशिक्षण दिया जाता था उसके बाद मधुबन में पुलिस प्रशिक्षण आरम्भ हुआ और 14 सितम्बर 1973 में पहला बैच पासआऊट हुआ। वर्ष 2002 में इसे पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय से अकादमी का दर्जा दिया गया। उन्होंने कहा कि इस दीक्षांत शपथ लेने वाले जवानों में 50 स्नातकोत्तर, 15 पेशेवर स्नातकोत्तर,198 स्नातक, 137 पेशेवर स्नातक डिग्री प्राप्त जवान शामिल है। इनमें 317 ग्रामीण तथा 83 शहरी परिवेश से है। अधितकर जवान 25 वर्ष से कम आयु के हैं। इसलिए उन्हें प्रदेश में सेवा करने का अधिक समय मिलेगा। इस बैच में हरियाणा एक हरियाणवी एक की तर्ज पर सभी जातियों व वर्गों के प्रतिभाशाली युवा भर्ती हुए है। उन्होंने कहा कि इस बैच को प्रशिक्षण के दौरान पुलिस प्रशासन, दूरसंचार, यातायात प्रबंधन, कानून व्यवस्था नियंत्रण एवं सुरक्षा, भारतीय दण्ड संहिता, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, मानव व्यवहार, सामुदायिक पुलिसिंग, समार्ट पुलिसिंग, साइबर अपराध, भीड़ नियंत्रण, अति विशिष्ठ व्यक्तियों की सुरक्षा, आत्मरक्षा आदि का प्रशिक्षण दिया गया है। पुलिस महानिदेशक ने मुख्यातिथि को स्मृतिचिन्ह भेंट किया।
इस अवसर पर अकादमी निदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक योगिन्द्र सिंह नेहरा ने मुख्य अतिथि सहित सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि खाकी वर्दी हमें जनसेवा की प्रेरणा देती है और पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र हमारे लिए पावन स्थल हंै। समारोह में उपनिरीक्षक रामकुमार ने मंच संचालन किया।
इस अवसर पर घरोंडा विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री हरविन्द्र सिंह कल्याण, पुलिस महानिदेशक अपराध शाखा, मोहम्मद अकील, हरियाणा पुलिस आवास निगम के प्रबंध निदेशक एवं महानिदेशक डा. आरसी मिश्रा, राज्य अपराध शाखा में अतिरिक्त महानिदेशक देशराज सिंह, गुप्तचर विभाग में ओएसडी अतिरिक्त महानिदेशक आलोक मित्तल, पुलिस मुख्यालय में प्रशसासन एवं आईटी प्रमुख अतिरिक्त महानिदेशक एएस चावला, हरियाणा राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्रीकांत जाधव, हरियाणा गुप्तचर विभाग प्रमुख एडीजीपी अनिल कुमार राव, रोतक रेंज के अतिरिक्ति पुलिस महानिदेशक संदीप खिरवार, हिसार रेंज महानिरीक्षक संजय कुमार, दक्षिण रेंज रेवाड़ी के महानिरीक्षक विकास कुमार अरोड़ा, करनाल रेंज की महानिरीक्षक भारती अरोड़ा, हरियाणा सशस्त्र पुलिस के महानिरीक्षक हरदीप सिंह दून, उप महानिरीक्षक कुलविंद्र सिंह, पीटीसी सुनारिया के उपमहानिरीक्षक ओमप्रकाश नरवाल, करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
हरियाणा पुलिस अकादमी में दीक्षांत परेड में 400 प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर ने ली सेवा की शपथ सेवा को सर्वोच्च उद्देश्य मानने मे है पुलिस की सार्थकता - मनोहर लाल चण्डीगढ-25 जुलाई 2020- हरियाणा पुलिस अकादम��� मधुबन में 400 प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर बेसिक ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जनसेवा को समर्पित हुए। इस अवसर पर दीक्षांत परेड का आयोजन हुआ। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में इस दीक्षांत परेड की सलामी ली। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव व अन्य गणमान्य अतिथि भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।
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neerajkumar326 · 5 years
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हर्ष लिम्बाचिया का जीवन परिचय Haarsh Limbachiyaa biography in hindi
हर्ष लिम्बाचिया का जीवन परिचय Haarsh Limbachiyaa biography in hindi
हर्ष लिम्बाचिया भारतीय टीवी के जाने माने लेखक और कॉमेडी क्वीन भारती सिंह के पति है। हर्ष लिम्बाचिया ने भारतीय दर्शकों के दिल में अपने लेखन की छाप छोड़ी है उन्होंने कई टीवी सीरियल के लिए लिखा है जो की दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय है।हर्ष लिम्बाचिया ओप्टीमिस्टिक्स एंटरटेनमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य लेखक है। फिल्म नॉनसेंसके…
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kiranpsblog-blog · 7 years
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दिनांक 18.2.2018 (रविवार ) को दिल्ली प्रदेश में राष्ट्रीय आजाद मंच (राम) पार्टी के कार्यकर्ता मिलन समारोह में
*श्री अमर सिंह भदौरिया जी (प्रभारी दिल्ली ),*
*श्री सुमित कुमार जी (अध्यक्ष - दिल्ली प्रदेश ),*
*श्री राजभान सिंह जी - (महासचिव - दिल्ली प्रदेश)* तथा
*किरण प्रताप भारती जी (अध्यक्ष - आई.टी. मंच - दिल्ली प्रदेश)*
ने उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं के आपस में परिचय करवाने के पश्चात दिल्ली से आए अन्य बुद्धिजीवीयों के साथ दिल्ली के *कुछ विशेष मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जिसमें निम्न प्रस्ताव रखे गए :-*
1. शिक्षा नीति में बदलाव लाकर प्राथमिक स्तर से ही विद्यार्थियों के लिए *ऐसा विशेष पाठयक्रम तैयार किया जाए जिससे उनमें विद्या ग्रहण करने के साथ-साथ देश प्रेम, परिवार प्रेम, समाज प्रेम, प्रकृति प्रेम , जीवन में अनुशासन, शिक्षकों के लिए सम्मान की भावना का प्रवेश हो तथा कक्षा अनुसार उनको संविधान में नागरिकों के लिए दिये गए मूल अधिकारों और कत्तव्यों की जानकारी मिले व रूचि अनुसार उनको स्वास्थ्य के लिए योग या अन्य व्यायाम, खेल व तकनीकी शिक्षा का ज्ञान मिले*।
राष्ट्रीय आजाद मंच (राम) पार्टी इस प्रस्ताव पर शीघ्र कार्य करे और *इस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए राष्ट्रीय आजाद मंच ( राम ) पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली सरकार पर दबाव बनाए ।*
2. *छात्रों के लिए दिल्ली परिवहन निगम और कलस्टर बसों में अपने घर से अपने विद्यालय तथा महाविद्यालय आने-जाने की यात्रा को निशुल्क लागू कराने के लिए राष्ट्रीय आजाद मंच (राम) पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली सरकार पर दबाव बनाए।*
3. *ठेके प्रथा के अधीन सभी कर्मचारी तथा अन्य कर्मचारियों का वेतन सरकार की विज्ञप्ति के अनुसार 25000/- रूपये लागू कराने के लिए राष्ट्रीय आजाद मंच (राम) पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली सरकार पर दबाव बनाए*।
*उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने व बुद्धिजीवियों ने भी उपरोक्त प्रस्तावों के लिए शीघ्र कार्य करने के लिए हर प्रकार से राष्ट्रीय आजाद मंच ( राम ) पार्टी का समर्थन किया ।*
*अमर सिंह भदौरिया, सुमित कुमार, राजभान सिंह और किरण प्रताप भारती ने उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों का धन्यवाद किया ।*
प्रचारकः-
किरण प्रताप भारती
अध्यक्ष, आई.टी. मंच, दिल्लीं प्रदेश एवं राश्ट्रीय सदस्य आई. टी .मंच , राष्ट्रीय आजाद मंच (राम) पार्टी
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neerajkumar326 · 5 years
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भारती सिंह का जीवन परिचय और फोटोज Bharati Singh biography and photos
भारती सिंह का जीवन परिचय और फोटोज Bharati Singh biography and photos
भारती सिंह एक भारतीय स्टैंड अप कॉमेडियन और अभिनेत्री हैं। भारती ने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चेलेंज सीजन 4 से उन्होंने लल्ली नाम के करैक्टर से अपनी पहचान बनाई। इसके इलावा भारती सिंह ने और भी बहुत से कॉमेडी शोज में काम किया और नाम कमाया। कॉमेडी के इलावा उन्होंने झलक दिखला जामें डांस के जौहर भी दिखाए। भारती ने अभी हालही में खतरों के…
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