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पराठे के बाद अब पॉपकॉर्न पर देना होगा 18% जीएसटी, जानिए पूरा मामला
चैतन्य भारत न्यूज व्यक्ति फुर्सत में बैठकर अक्सर ही पॉपकॉर्न का मजा लेता है, लेकिन अब इस मजे के लिए आपको 18% जीएसटी भरना होगा। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (AAR) की गुजरात बेंच ने यह बात कही है। AAR ने यह स्पष्ट किया है कि पैक्ड रेडी टू ईट पॉपकॉर्न पर 18 फीसदी का वस्तु एवं सेवा कर GST लगेगा। अनाज पर पांच फीसदी जीएसटी मामले में पॉपकॉर्न बनाने वाली सूरत की कंपनी जय जलराम एंटरप्राइजेज ने एएआर से अपील की है। कंपनी ने आग्रह किया है कि उसके उत्पाद पर पांच फीसदी की दर से ही जीएसटी लगे, क्योंकि इसमें कॉर्न है, जो अनाज का ही एक प्रकार है। देश में अनाजों पर पांच फीसदी जीएसटी लगता है। हालांकि एएआर ने अपील ठुकरा दी गई और और पॉपकॉर्न पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया। AAR ने ये कहा AAR ने अपने आदेश में कहा है कि, 'जो हम्बल पैक्ड पॉपकॉर्न होता है वह स्टैंडर्ड अनाज के तहत नहीं आता। उसमें तेल पड़ा होता है और वह एक तरह से पका होता है। यह उस पॉपकॉर्न की तरह नहीं होता जिसे माइक्रोवेव में भूनकर खाया जाता है। इसलिए इस पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा।' पराठे पर लगा था 18 फीसदी जीएसटी गौरतलब है कि इससे पहले कर्नाटक की एक अथॉरिटी ने यह आदेश दिया था कि रोटी पर तो 5% जीएसटी लगेगा, लेकिन मालाबार पराठे पर 18% GST लगाया जाएगा। इसके लोगों ने सोशल मीडिया पर खूब मजे लिए थे। Read the full article
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