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#डीसीडब्ल्यू एसबीआई नोटिस
lok-shakti · 3 years
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डीसीडब्ल्यू ने एसबीआई को जारी किया नोटिस, गर्भवती महिलाओं के लिए रोजगार संबंधी दिशा-निर्देश वापस लेने की मांग
डीसीडब्ल्यू ने एसबीआई को जारी किया नोटिस, गर्भवती महिलाओं के लिए रोजगार संबंधी दिशा-निर्देश वापस लेने की मांग
दिल्ली महिला आयोग (DCW) ने शनिवार को SBI को अपने नए नियमों को वापस लेने की मांग करते हुए एक नोटिस जारी किया, जिसमें तीन महीने से अधिक की गर्भवती महिला को “अस्थायी रूप से अयोग्य” माना जाएगा और उसे प्रसव के बाद चार महीने के भीतर शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है। देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से टिप्पणी के लिए तत्काल संपर्क नहीं हो सका। “भारतीय स्टेट बैंक ने 3 महीने से अधिक…
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