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गुजरात : हेलमेट पहनने से मेकअप बिगड़ता, शोकसभा में जाने में दिक्कत होती, इसलिए सरकार ने अनिवार्यता हटाई
चैतन्य भारत न्यूज गांधीनगर. बुधवार से गुजरात में हेलमेट लगाने की अनिवार्यता के नियम को खत्म कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि गुजरात सरकार ने बाइक या स्कूटर पर तीन लोगों को बैठने की भी छूट दे दी है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद पूरे देश में हलचल मच गई। हर कोई यह जानना चाहता था कि रूपाणी सरकार ने आखिर क्यों केंद्र सरकार के इस नियम को खत्म कर दिया? (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); हेलमेट से प्रतिबंध हटाने के फैसला जनहित में विजय रूपाणी ने अपने ट्वीट में हेलमेट से प्रतिबंध हटाने के फैसले को जनहित में बताया ��ै। राज्य सरकार का कहना है कि, पिछले कई दिनों से उन्हें कई दोपहिया वाहन चालकों के हेलमेट पहने को लेकर प्रतिवेदन मिल रहे थे, जिसके बाद मंत्रिमंडल ने इसे हटाने का फैसला किया। फैसले के मुताबिक, राज्य सरकार ने नगर निगम या नगरपालिका क्षेत्रों के अंदर हेलमेट पहने के नियम की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि, सरकार ने यह साफ किया है कि राजमार्गों, बाहरी इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी रहेगा। ગુજરાત સરકારનો મહત્વનો પ્રજાલક્ષી નિર્ણય. હવે શહેરી વિસ્તારમાં હેલ્મેટ ફરજીયાત પહેરવું પડશે નહિ. નગરપાલિકા અને મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં હેલ્મેટ ફરજીયાત પહેરવું પડશે નહિ. સ્ટેટ અને નેશનલ હાઇવે તથા એપ્રોચ રોડ પર હેલ્મેટ ફરજીયાત પહેરવું પડશે. — Vijay Rupani (@vijayrupanibjp) December 4, 2019 हेलमेट न पहनने को लेकर लोगों ने दिए अजीबोगरीब तर्क- शादी समारोह में हेलमेट से परेशानी होती है। इससे मेकअप खराब हो जाता है। साथ ही और भी कई शुभ अवसरों पर जाते समय इससे दिक्कत होती है। श्मशान या शोकसभा में जाना हो, या फिर अर्थी को कंधा देते समय हेलमेट लेकर खड़े रहना पड़ता है। यह बहुत खराब लगता है। भयंकर गर्मी में हेलमेट पहनने से पसीना बहुत आता है। सब्जी लेने जाएं तो हेलमेट संभालना मुश्किल हो जाता है। हेलमेट पहनने के कारण बगल या पीछे से आने वाले वाहनों का हॉर्न सुनाई नहीं देता। इससे दुर्घटना का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। हेलमेट पहनकर पीछे देखते समय दुर्घटना हो सकती है। सोशल मीडिया पर हेलमेट के नियम को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई थी। 2018 में 1500 लोगों की जान गई रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात में साल 2018 में हेलमेट न पहनने के कारण 1500 लोगों को जान गई थी। इससे पहले साल 2017 में हेलमेट न पहनने के कारण 6068 दुर्घटनाएं हुई थीं, जिनमें 2190 लोगों की मौत हुई। 87% लोग जो दुर्घटना के शिकार हुए वे हेलमेट नहीं पहनने थे। कई मंत्री हुए असहमत गुजरात सरकार के इस निर्णय से राज्य के कई मंत्री असहमत भी हुए। उनका तर्क है कि शहरों में भी हेलमेट के कारण जान बच सकती है। कुछ मंत्रियों ने तो इतना तक कह दिया कि, कांग्रेस प्रेरित अभियान के कारण सरकार को दबाव में नहीं आना चाहिए। हालांकि, हेलमेट से प्रतिबंध हटाते समय सरकार ने भी माना है कि सड़क दुर्घटना में हेलमेट स��र की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। ये भी पढ़े... गुजरात : हेलमेट न लगाने और 3 सवारी बैठाने पर नहीं लगेगा जुर्माना, सरकार ने कम किए अन्य सभी भारी-भरकम जुर्माने अब हेलमेट न पहनने से ज्यादा महंगा पड़ेगा सड़कों पर कचरा फेंकना, भरना पड़ेगा इतना जुर्माना! दिल्ली में कटा सबसे बड़ा ट्रैफिक चालान, भगवान राम ने भरा लाखों रुपए जुर्माना 15 हजार की स्कूटी पर आखिर कैसे लगा 23 हजार रुपए का जुर्माना? जानिए Read the full article
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गुजरात : हेलमेट न लगाने और 3 सवारी बैठाने पर नहीं लगेगा जुर्माना, सरकार ने कम किए अन्य सभी भारी-भरकम जुर्माने
चैतन्य भारत न्यूज अहमदाबाद. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहराज्य गुजरात के कई शहरों में हेलमेट न लगाने पर जुर्माना नहीं लगेगा। इतना ही नहीं बल्कि गुजरात सरकार ने बाइक या स्कूटर पर तीन लोगों को बैठने की भी छूट दे दी है। साथ ही गुजरात सरकार ने केंद्रीय सरकार के उस मोटर व्हीकल एक्ट को भी खराब बता दिया, जो इसी साल सितंबर में लागू हुआ था। (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); राज्य सरकार ने MV Act 2019 के तहत लगाए गए भारी-भरकम जुर्माने को कम कर दिया है। उन्होंने मुख्य रूप से टू व्हीलर और खेती के काम में लगे वाहनों को यह छूट दी थी। इस बारे में राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा था कि, 'हमने इस में नए नियमों की धारा 50 में बदलाव किया है। इसमें जुर्माने की रकम को कम किया है।' सरकार द्वारा यह भी कहा गया था कि, 'शहरी इलाकों में हेलमेट और तीन सवारी की अनुमति इसलिए दी गई है, क्योंकि कई जगहों से ��ुलिस और आम लोगों के बीच झड़प की खबरें आ रहीं थीं।' नियमों के मुताबिक, अब तक हेलमेट न पहनने पर जुर्माना 1000 रुपए है, लेकिन गुजरात में इसे बदलकर 500 रुपए कर दिया गया है। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर नए नियम के तहत 1000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन गुजरात में इसे 500 कर दिया गया है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर नए नियम के तहत 5000 रुपए जुर्माना लगता है, लेकिन गुजरात में यदि टू व्हीलर चालक बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाते हुए पकड़ाएं गए तो उन्हें 2000 हजार और बाकी वाहन को 3000 हजार जुर्माना देना होगा। ट्रिपल सवारी में नए नियम के मुताबिक 1000 जुर्माना है लेकिन गुजरात में महज 100 रुपए जुर्माना देना है। इसके अलावा यदि कोई खतरनाक तरीके से वाहन चलाता हुआ पाया गया तो उसे 5000 रुपए जुर्माना देना होता था, लेकिन गुजरात में इसके लिए थ्री वीलर वाले को 1500, एलएमवी 3000 और बाकी के लिए 5000 रुपए जुर्माना है। ये भी पढ़े... अब हेलमेट न पहनने से ज्यादा महंगा पड़ेगा सड़कों पर कचरा फेंकना, भरना पड़ेगा इतना जुर्माना! दिल्ली में कटा सबसे बड़ा ट्रैफिक चालान, भगवान राम ने भरा लाखों रुपए जुर्माना 15 हजार की स्कूटी पर आखिर कैसे लगा 23 हजार रुपए का जुर्माना? जानिए Read the full article
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बाइक पर गोद में लिए बच्चे को भी माना जा सकता है तीसरी सवारी, कट सकता है चालान
चैतन्य भारत न्यूज 1 सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है, जिसके बाद से चालान के चक्कर में पूरा देश परेशान हो गया है। मानों नया मोटर व्हीकल एक्ट नहीं हुआ जैसे आफत हो गया है। नए कानून का खौफ सड़कों पर दिख रहा है। अब इसी बीच खबर आई है कि बाइक सवार दंपती अगर गोद मेें बच्चे को लेकर चल रहे हैं, तो ट्रैफिक पुलिस बच्चे को भी तीसरी सवारी मानकर ट्रिपल राइडिंग का चालान काट सकती है। जी हां...1 सितंबर से लागू हुए संशाेधित माेटर वाहन कानून में बाइक पर दाे से ज्यादा सवारी ओवरलाेड मानी जाती हैं। इसमें बच्चाें के लिए छूट का कहीं काेई उल्लेख नहीं है। हालांकि मंत्रालय ने इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है लेकिन समय सीमा तय नहीं की है। ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त आयुक्त कन्नन जगदीशन ने बताया कि नए कानून में दाेपहिया पर शिशु या बच्चों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। ऐसेे में उसे तीसरी सवारी ही माना जाएगा। (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); देश में 14 करोड़ से भी ज्यादा दो पहिया वाहन रिपोर्ट के मुताबिक, देश में 7 करोड़ से ज्यादा वाहन चार पहियों वाले हैं। इनमें से बाइक चालकों की संख्या 14 करोड़ से ज्यादा हैं। पहले बाइक ओवरलोड होने पर 100 रुपए जुर्माना लिया जाता था लेकिन अब 2 हजार रुपए जुर्माना लिए जाने का प्रावधान हैं। इस जुर्माने के साथ ही बाइक सवार का लाइसेंस अयोग्य करने का प्रावधान है। ये भी पढ़े... लखनऊ में अगर शार्ट्स, लुंगी या बरमूडा पह��कर चलाई गाड़ी तो भरना पड़ेगा चार गुना जुर्माना दिल्ली में कटा सबसे बड़ा ट्रैफिक चालान, भगवान राम ने भरा लाखों रुपए जुर्माना 15 हजार की स्कूटी पर आखिर कैसे लगा 23 हजार रुपए का जुर्माना? जानिए Read the full article
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