#कोरोना रक्षक लाभ-आधारित योजना
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कोरोना कवच और कोरोना रक्षक: Covid19 के खिलाफ वित्तीय संरक्षण
कोरोना कवच और कोरोना रक्षक: Covid19 के खिलाफ वित्तीय संरक्षण
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कोरोना कवच और कोरोना रक्षक दोनों योजनाओं की प्रतीक्षा अवधि 15 दिन है
देश भर में कोविद -19 महामारी से राहत नहीं मिली है, दोनों की कुल संख्या, संक्रमण और हताहतों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। इसे निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उपचार की निषेधात्मक लागतों में जोड़ें, और समस्याएँ केवल पीड़ितों और प्रियजनों के लिए कई गु��ा अधिक लगती हैं। स्थिति को ध्यान में रखते हुए, भारतीय बीमा विनियामक विकास…
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Corona Rakshak Policy: Covid-19
Corona Rakshak Policy: Covid-19
स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने हाल ही में एक और कोरोना विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है. जिसे Corona Rakshak Policy कहा जाता है.
यह एक लाभ आधारित स्वास्थ्य बीमा योजना है. जो आपको एकमुश्त राशि का भुगतान करती है. जब आपको कोविद -19 का निदान किया जाता है और निरंतर 72 घंटे के लिए अस्पताल में भर्ती किया जाता है.
कोरोना रक्षक नीति की विशेषताएं
यह पॉलिसी केवल व्यक्तिगत आधार पर खरीदी जा सकती…
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Consumer News In Hindi : Corona Healthy Insurance ; Corona Insurance ; COVID-19 Insurance ;Insurance ; companies have to launch special health insurance policy for Kovid-19 by July 10, guidelines issued by IRDAI | बीमा कंपनियों को 10 जुलाई तक कोविड-19 के लिए लॉन्च करनी होंगी खास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, इरडा ने जारी किए दिशानिर्देश
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Consumer News In Hindi : Corona Healthy Insurance ; Corona Insurance ; COVID-19 Insurance ;Insurance ; companies have to launch special health insurance policy for Kovid-19 by July 10, guidelines issued by IRDAI | बीमा कंपनियों को 10 जुलाई तक कोविड-19 के लिए लॉन्च करनी होंगी खास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, इरडा ने जारी किए दिशानिर्देश
इरडा ने हाल ही में बीमा कंपनियों को छोटी अवधि की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करने की इजाजत दी थी
बीमा कंपनियां कोरोना कवच और कोरोना रक्षक के नाम से बीमा कवर लॉन्च करेंगी
दैनिक भास्कर
Jun 28, 2020, 10:02 AM IST
नई दिल्ली. कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण (इरडा) ने हाल में बीमा कंपनियों को छोटी अवधि की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करने की इजाजत दी है। इरडा ने इन खास इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार इरडा ने इंश्योरेंस कंपनियों को 10 जुलाई तक शॉर्ट टर्म वाली स्टैंडर्ड मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या कोविड कवच इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च करें।
कोरोना कवच और कोरोना रक्षक के नाम से आएंगे ये बीमा कवर आप कोविड-19 के लिए खास लाभ-आधारित योजना (स्टैंडर्ड कोविड इंश्योरेंस पॉलिसी) का भी चुनाव कर सकते हैं। इस क्षतिपूर्ति आधारित कोविड-19 पॉलिसी का नाम ‘कोरोना कवच’ होगा। ये ठीक वैसा ही इंश्योरेंस प्रोडक्ट होगा, जैसा जीवन बीमा कंपनियों की ओर से पेश किया जाता है। इन सभी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का प्रीमियम कंपनियों की ओर से तय किया जाएगा। इस पॉलिसी में कोविड-19 के उपचार के साथ पहले से मौजूद किसी भी बीमारी का कवर मिलेगा। इसमें 50 हजार से 5 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा।
वहीं लाभ-आधारित पॉलिसी का नाम ‘कोरोना रक्षक’ होगा। लाभ-आधारित योजना में डायग्नोसिस (अंदाजे) के आधार पर इलाज से पहले ही एकमुश्त राशि दे दी जाती है। इसके तहत 50 हजार से 2.5 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा। इरडा ने सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए प्रतिपूर्ति आधारित कोविड-19 प्रोडक्ट उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया है। वहीं, लाभ-आधारित प्रोडक्ट वैकल्पिक होंगे। इरडा ने कंपनियों को जारी गाइडलाइंस में कहा है कि कंपनियां इंश्योरेंस ��ॉलिसी साढ़े तीन महीने, साढ़े छह महीने और साढ़े नौ महीने के पीरियड में लॉन्च कर सकती हैं।
होम केयर ट्रीटमेंट का खर्च भी होगा कवर कोरोना कवर के तहत अगर कोई पॉलिसीधारक घर पर रहकर इलाज कराता है तो इस पर होने वाले खर्च को इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। इसके तहत अधिकतम 14 दिन के खर्च का कवर कंपनियों की ओर से मिलेगा।
कम से कम 3 दिन अस्पताल में भर्ती होना है अनिवार्य कोरोना रक्षक पॉलिसी का प्रीमियम भी एक बार में ही भरना होगा। इसमें पॉलिसीधारक के अस्पताल में भर्ती होने पर बीमा राशि का 100 फीसदी भुगतान पहले ही कर दिया जाएगा। इसमें कोविड-19 पॉजिटिव आने पर कम से कम तीन दिन अस्पताल में भर्ती होना अनिवार्य है। एक बार क्लेम करने के बाद पॉलिसी अपने आप बंद हो जाएगी।
15 दिन से ज्यादा नहीं होगा वेटिंग पीरियड इरडा ने बीमा कंपनियों को ऐसे शॉर्ट टर्म हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर काम करने के लिए कहा जिनमें वेटिंग पीरियड 15 दिन से ज्यादा न हो। छोटी अवधि की पॉलिसी 31 मार्च, 2021 तक लागू रहेंगी। शॉर्ट-टर्म पॉलिसी को पर्सनल और ग्रुप इंश्योरेंस के रूप में पेश किया जा सकता है।
18 से 65 साल का कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है पॉलिसी योजना के तहत 18 से 65 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति इन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को खरीद सकता है। इन इंश्योरेंस प्रॉडक्ट्स के लिए सिंगल प्रीमियम पेमेंट करना होगा। इनके प्रीमियम पूरे देश में एक समान होने चाहिए।
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