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Bank Holidays in April 2023 : इतने दिन के लिए बंद होने जा रहे बैंक, ऑनलाइन सेवाएं रहेंगी जारी, यहां देखें पूरी लिस्ट
Bank Holidays in April 2023 : सभी बैंक यूजर्स के लिए अपडेट है। अगर बैंक संबंधित कोई भी काम है तो जल्द निपटा लीजिए क्योंकि आज 9 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच 8 दिन बैंक बंद रहेंगे। इससे आपके चेक बुक पास बुक समेत सभी बैंकिंग संबंधित काम प्रभावित हो सकते है, हालांकि ऑनलाइन सेवाएं जारी रहेंगी।यूजर्स क्रेडिट, डेबिट कार्ड का भी आसानी से यूज कर सकते हैं। Bank Holidays in April 2023: भारतीय रिजर्व बैंक…
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Bank Strike News: हड़ताल क्यों? किन सरकारी बैंकों का निजीकरण नहीं होगा? 5 अहम सवालों के जवाब Divya Sandesh
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Bank Strike News: हड़ताल क्यों? किन सरकारी बैंकों का निजीकरण नहीं होगा? 5 अहम सवालों के जवाब
नई दिल्ली सरकारी बैंकों (Public sector banks) के दो दिन पर हड़ताल पर चले जाने से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। इन बैंकों से कैश विड्रॉल, डिपॉजिट, चेक क्लियरेंस और कारोबारी लेनदेन पर असर पड़ा है। सरकारी बैंकों ने अपने कस्टमर्स को बता दिया था कि उन्हें लेनदेन के लिए डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल करना होगा। केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में 10 बैंकों का 4 बैंकों में विलय कर दिया था जिसके बाद सरकारी बैंकों की संख्या 12 रह गई थी। अभी इनका कंसॉलिडेशन (एकीकरण) जारी है, ऐसे में निजीकरण से नुकसान हो सकता है।
इस साल के बजट में सरकार ने दो बैंकों और एक बीमा कंपनी के निजीकरण की बात कही है। सरकारी बैंक इसी का विरोध करते हुए हड़ताल पर हैं। आइए जानते हैं हड़ताल और निजीकरण से जुड़े 5 अहम सवालों के जवाब।
सरकारी बैंक हड़ताल पर क्यों हैं?सरकार ने 2019 में IDBI बैंक में अपना अधिकतर हिस्सा LIC को बेचकर उसका निजीकरण दिया था। पिछले चार साल में सरकारी क्षेत्र के 14 बैंकों का विलय हो चुका है। बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दो सरकारी बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव रखा। बैंक कर्मी इसी का विरोध कर रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य श्रम आयुक्त के साथ 4, 9 और 10 मार्च को हुई बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला इसलिए हड़ताल हो रही है। बैंक यूनियंस के बाद जनरल इंश्योरेंस कंपनियां 17 मार्च को हड़ताल पर रहेंगी। किसने बुलाई है ये हड़ताल, कौन-कौन शामिल?नौ यूनियनों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 15-16 मार्च को हड़ताल का ऐलान किया था। इसके बैनर तलें नौ बैंक यूनियनें हैं- एआईबीईए, एआईबीओसी, एनसीबीई, एआईबीओए, बीईएफआई, आईएनबीओसी, एनओबीडब्ल्यू और एनओबीओ। यूनियन नेताओं ने दो दिन की इस हड़ताल में करीब 10 लाख बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के शामिल होने का दावा किया। एक बैंक अधिकारी ने कहा कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्केल के 100 प्रतिशत कर्मचारी हड़ताल में ��ामिल हुए। कौन सी सर्विसिज उपलब्ध हैं, कौन सी नहीं?सरकारी बैंकों की शाखाओं में मिलने वाली सेवाएं नहीं मिलेंगी। मसलन आप ब्रांच जाकर कैश जमा या निकाल नहीं सकते। चेक क्लियरेंस भी सोमवार और मंगलवार को नहीं हो पाएगा। कुल मिलाकर जिन-जिन कामों के लिए आपको बैंक की ब्रांच का रुख करना पड़ता है, वो नहीं हो पाएंगे। हां, राहत की बात ये है कि आप काफी सारी सेवाएं ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। इसमें मनी ट्रांसफर, अकाउंट स्टेटमेंट, एफडी ओपन करना, बिलों का भुगतान, ऑनलाइन पेमेंट, चेक बुक ऑर्डर वगैरह शामिल हैं। कौन से बैंक हड़ताल का हिस्सा नहीं हैं?HDFC बैंक, ICICI बैंक, Axis बैंक, IndusInd बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक समेत निजी बैंक खुले हुए हैं। देश की बैंकिंग व्यवस्था में इनकी हिस्सेदारी करीब एक तिहाई है। नीति आयोग ने क्या कहा है?नीति आयोग ने 6 सरकारी बैंकों को निजीकरण योजना से बाहर रखा है। इनमें पंजाब नैशनल बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई शामिल हैं। वित्त मंत्रालय की भी यही राय है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, ‘जो सरकारी बैंक कंसॉलिडेशन एक्सरसाइज का हिस्सा थे, उन्हें निजीकरण योजना से अलग रखा गया है।’
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SBI ग्राहक इस दिन नहीं कर पाएंगे नेट बैंकिंग का इस्तेमाल, पहले ही निपटा लें सारे काम
SBI ग्राहक इस दिन नहीं कर पाएंगे नेट बैंकिंग का इस्तेमाल, पहले ही निपटा लें सारे काम
नई दिल्लीः देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी किया है. त्योहारी सीजन में एक दिन के लिए सभी तरह की ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का प्रयोग ग्राहक नहीं कर पाएंगे. हालांकि एटीएम का इस्तेमाल करते हुए कैश की निकासी कर सकेंगे.
बैंक ने किया ट्वीट बैंक ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए कहा है कि रविवार 8 नवंबर, 2020 को उसकी नेट बैंकिंग, ऐप और यूपीआई जैसी सेवाएं बंद रहेंगी.…
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कर्मयोगी योजना को दी गयी मंजूरी, जम्मू-कश्मीर के लिए राजभाषा बिल भी पास
नई दिल्ली |बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और जितेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसलों की जानकारी दी। सरकार की ओर से कर्मयोगी योजना को मंजूरी दी गई है। सरकार की ओर से जम्मू-कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाया गया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को कर्मयोगी योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत अधिकारियों के स्किल को बढ़ाया जाएगा।
यह भी पढ़े:- 7 सितम्बर से जारी होंगी अंतर जिला बस और यात्री ट्रेन की सेवाएं
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि, “पिछले हफ्ते सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए अलग-अलग टेस्ट को हटा एक ही टेस्ट की बात हुई। अब आज कैबिनेट ने कर्मयोगी योजना को मंजूरी दी है, जो सरकारी अफसरों के काम को किस तरह बढ़िया किया जाए उसके तहत काम करेगी। ये सरकार की ओर से अधिकारियों का स्किल बढ़ाने की सबसे बड़ी योजना है।”
इस योजना की जानकारी देते हुए DOPT के सचिव ने बताया कि, “इसके लिए प्रधानमंत्री की अगुवाई में एक HR काउंसिल बनेगा, जो इस पूरे मिशन के तहत नियुक्ति पर फैसला करेगा. साथ ही एक बड़े स्तर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा।” केंद्रीय मंत्री ने बताया कि, जम्मू-कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाने का फैसला हुआ है, जिसमें हिन्दी-उर्दू-डोगरी-कश्मीरी-अंग्रेजी भाषाएं शामिल रहेंगी।
केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर राज्य से इसकी काफी दिनों से मांग थी, जिसे अब पूरा किया गया है। इस विधेयक को संसद से पटल पर पेश किया जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि, इसके साथ ही तीन नए MoU को मंजूरी दी गई है, जिनमें जापान-वस्त्र मंत्रालय के बीच हुआ समझौता भी शामिल है।
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लॉकडाउन 2: पढ़ें नई गाइडलाइन, आज से माल ढुलाई और निर्माण कार्य को छूट
गृह मंत्रालय ने सोमवार से दी जाने वाली रियायतों पर जारी अपने आदेश में कहा है कि लोगों की वास्तविक परिस्थितियों का आकलन कर ही उन्हें लॉकडाउन के दौरान छूट दी जाए। प्रवासी मजदूरों को अपने घरों तक जाने के दौरान अधिकारी उनमें सामाजिक दूरी के नियम का पालन कराएं, जिसके बाद वे अपने गृह क्षेत्र में अनुमति प्राप्त आर्थिक गतिविधियों में शामिल हो सकें। लेकिन हॉटस्पॉट में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
आज से नई गाइडलाइन… बिना हॉटस्पॉट वाले इलाकों में सोमवार से रेल, सड़क और समुद्री मार्ग से अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर माल की ढुलाई की इजाजत होगी। इसके अलावा वाहनों में दो ड्राइवर और एक हेल्पर होने चाहिए। वस्तुओं की आपूर्ति के लिए खाली वाहनों को मंजूरी दी गई है।
वहीं, जरूरी सामान के लिए खुदरा और थोक, दुकानें खुली रहेंगी। बड़ी ईंट और गारे से संबंधित स्टोर खुलेंगे। हाईवे के किनारे के ढाबे और ट्रक मरम्मत दुकानें खुलेंगी। जरूरी सेवाओं के लिए स्टाफ मजदूरों की आवाजाही की इजाजत होगी। इसके अलावा कई सेवाओं को सशर्त अनुमति दी गई है।
कार्यस्थलों तक आने-जाने की छूट
आपातकालीन चिकित्सा और जरूरी वस्तुओं को लाने ले जाने वाले निजी वाहनों को मंजूरी।
कार में ड्राइवर के अलावा पीछे की सीट पर सिर्फ एक व्यक्ति को जाने की मंजूरी
दो पहिया वाहनों में सिर्फ इसे चलाने वाले को ही इजाजत। किसी को पीछे नहीं बिठा सकते।
कैब सेवाओं पर रोक तीन मई तक जारी रहेगी।
दफ्तर पर आने-जाने के लिए छूट मिलेगी।
मेडिकल व ऑनलाइन शैक्षिक गतिविधियां
शिक्षण, प्रशिक्षण और कोचिंग समेत सभी शैक्षिक सेवाओं के लिए ऑनलाइन गतिविधियां चलाने की इजाजत।
मनरेगा कार्य, सिंचाई और जल संरक्षण को प्राथमिकता। कामगारों को फेसमास्क का इस्तेमाल करना होगा और सामाजिक दूरी का पालन करना होगा।
तेल एवं गैस की आपूर्ति, बिजली, डाक सेवाएं, जल, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, दूरसंचार एवं इंटरनेट सेवाओं की इजाजत रहेगी।
अस्पताल, नर्सिंग होम, टेलीमेडिसिन सुविध��एं, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की दुकानें और दवाखाना।
डॉक्टरों समेत सभी चिकित्सा कर्मियों, वैज्ञानिकों, नर्सों, पैरा मेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन की आवाजाही को इजाजत।
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कोरोना का असरः मुंबई में लोकल ट्रेन बंद, आज नहीं छपेगा अखबार
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कोरोना का असरः मुंबई में लोकल ट्रेन बंद, आज नहीं छपेगा अखबार
महाराष्ट्र में सर्वाधिक 74 मामले सामने आए
मुंबई में लॉकडाउन के कारण धारा 144 लागू
कोरोना वायरस लगभग पूरे देश में फैल चुका है और इसका सबसे ज्यादा असर अब तक महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है. इस राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है. वहीं राजधानी मुंबई में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है. ऐसे में लॉकडाउन के चलते मुंबई में कई सेवाएं प्रभावित होने वाली हैं. इस बीच आज सोमवार को मुंबई में कोई अखबार नहीं छपेगा.
मुंबई में आज कोई अखबार नहीं छपेगा क्योंकि कोरोना वायरस के कारण लोकल ट्रेनों पर रोक और लॉकडाउन की वजह से हॉकर्स ने अखबार उठाने से मना कर दिया है. इस कारण से आज कोई अखबार प्रिंट नहीं होगा, हालांकि इसका ई-पेपर और ऑनलाइन संस्करण उपलब्ध रहेगा.
वितरकों की बैठक आज
अखबार वितरण को लेकर आज वितरकों की एक और बैठक होने वाली है, जिसमें आगे की कार्रवाई पर कोई फैसला लिया जा सकता है.
मायानगरी में भी लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है, जिसके तहत सड़कों पर एक साथ 5 या 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है. वहीं महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लागू करने का ऐलान किया है. जबकि मुंबई में लॉकडाउन के चलते कुछ जरूरी सेवाएं कुछ दिनों तक बंद रहेंगी.
मुंबई में लॉकडाउन के कारण धारा 144 लागू कर दिया गया है. इसके अलावा लोकल ट्रेन, इंटरसिटी ट्रेन, मेट्रो, राज्य परिवहन की बसें और इंटर स्टेट यात्रा करने वाली निजी बसें बंद रहेंगी.
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31 मार्च तक प्रतिष्��ान बंद
साथ ही मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ और नागपुर में सभी प्रतिष्ठान 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं. यहां तक मुंबई में अतंरराष्ट्रीय उड़ानों की लैंडिंग पर रोक लगा दी गई है.
हालांकि इस दौरान दैनिक आवश्यकताएं, किराने का सामान, दूध और सब्जी की आपूर्ति करने वाली दुकानें खुली रहेंगी. यहां तक बैंक खुले रहेंगे लेकिन वहां बैंककर्मियों की संख्या 25 फीसदी से भी कम रहेगी.
नगरपालिका के दिशा-निर्देशों के मुताबिक सब्जी बाजार, किराना स्टोर, अस्पताल, मेडिकल शॉप खुले रहेंगे. दूध और समाचार पत्रों का वितरण जारी रहेगा. घरेलू गैस और पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे. लेकिन 31 मार्च तक केवल 12 घंटे ही ईंधन लिया जा सकेगा.
महाराष्ट्र में अब तक कितने मामले?
बता दें कि देश में अब तक 390 से ज्यादा कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं. महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं. राज्य में अब तक 74 मामले सामने आ चुके हैं. इसमें 5 मरीजों का इलाज हो चुका है जबकि 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है.
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राज्य सरकार ने अधिकतर जिलों में कोविड संक्रमण के प्रसार में कमी तथा पॉजिटिविटी दर में गिरावट के दृष्टिगत व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियों में राहत देने के लिए 2 जून से आगामी आदेशों तक त्रि-स्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किए जाने का निर्णय लिया है। निर्देश के बाद गृह विभाग ने इस संब��ध में सोमवार को नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। मॉडिफाइड लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों में विभिन्न गतिविधियों के लिए छूट उन्हीं स्थानों पर दी जा सकेगी, जहां पॉजिटिविटी दर 10 प्रतिशत से कम होगी अथवा ऑक्सीजन, आईसीयू एवं वेंटीलेटर बेड का उपयोग 60 प्रतिशत से कम होगा।
नई गाइडलाइन में पॉजिटिव केस के अनुरूप ग्राम पंचायत एवं जिले को तीन श्रेणियों ग्रीन, येलो और रेड में बांटा गया है। जिन ग्राम पंचायतों में एक भी पॉजिटिव केस नहीं होगा, वह ग्रीन श्रेणी में होगी तथा 5 और इससे कम एक्टिव केस होने पर येलो तथा 5 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा। इसी प्रकार एक लाख जनसंख्या पर एक भी एक्टिव केस नहीं होने वाले जिले को ग्रीन तथा एक लाख जनसंख्या पर 100 एक्टिव केस तक येलो तथा 100 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा।
राज्य में संक्रमण की दर कम हुई है, लेकिन अभी संक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइन में सभी प्रदेशवासियों से कोविड प्रोटोकॉल की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है। जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न गतिविधियों में सीमित छूट दी गई है। जैसे-जैसे एक्टिव केसेज की संख्या में कमी आएगी, छूट का दायरा और बढ़ेगा।
त्रि-स्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत प्रमुख दिशा-निर्देश:-
राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 10 हजार आने तक प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इन दिनों के अतिरिक्त सप्ताह के अन्य दिनों में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।
लॉकडाउन के दौरान (अनुमत श्रेणी के अलावा) किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध Rule of Five लागू रहेगा।
प्रतिबंधित गतिविधियां
प्रदेशवासियों से यह अपेक्षा है कि वे शादी-समारोह 30 जून, 2021 तक स्थगित रखें।
विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 30 जून तक नहीं होगी।
विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। जिसकी सूचना वेब पोर्टल Covidinfo.rajasthan.gov.in पर या हैल्पलाइन नम्बर 181 पर देनी होगी।
विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टेन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी।
शादी के लिए टेन्ट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी।
मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे।
किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोर���जन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/जुलूस/त्योहारों/मेलों/ हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी।
धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि जारी रहेगी, परन्तु श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों के लिए पूरे राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था जारी रहेगी। पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि घर पर रहकर ही की जा सकेगी।
सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स/ऑडिटोरियम/स्विमिंग पूल्स/जिम, मनोरंजन पार्क/पिकनिक स्पॉट/समस्त प्रकार के खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान एवं समान स्थान बंद रहेंगे।
पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्पलेक्स/मॉल को फिलहाल खोलने की अनुमति नहीं होगी।
समस्त शैक्षणिक/कोचिंग संस्थाएं, लाईब्रेरीज आदि बंद रहेंगे।
सार्वजनिक परिवहन के समस्त साधन जैसे निजी एवं सरकारी बस फिलहाल बंद रहेंगे और इनके 10 जून से संचालन हेतु पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑट���, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप इत्यादि की अनुमति नहीं होगी।
अनुमत गतिविधियां:-
प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ प्रातः 9ः30 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमत होंगे, 7 जून, 2021 से सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ अनुमत होंगे।
प्रदेश के समस्त निजी कार्यालय कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ दोपहर 2 बजे तक खोले जा सकेंगे एवं समस्त निजी कार्यालयों द्वारा अपने कार्मिकों के पास e-intimation के माध्यम से Self-Generate किए जा सकते हैं, ताकि कार्मिकों को कार्यालय आवागमन में सुविधा हो।
सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगी।
पशु चिकित्सालय एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन एवं मत्स्य विभाग से संबंधित गतिविधियां जैसे एक्वाकल्चर से सम्बन्धित कार्मिक इत्यादि उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगे।
प्रदेश में जिले के अंदर (Intra-District) अपने निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही अनुमत होगा एवं 8 जून के पश्चात् मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक समस्त राज्य में आवागमन अनुमत होगा।
रेल्वे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी।
किसी भी व्यक्ति के द्वारा घर से रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट से घर, मेडिकल इमरजेन्सी एवं अनुमत श्रेणियों के आवागमन हेतु उपयोग में ली जाने वाली टैक्सी, कैब, ऑटो, ई-रिक्शा सेवा अनुमत होगी।
कोविड मरीज के परिजन या अटेण्डेंट हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा जारी पास से आवागमन ��र सकेंगे। यह पास मरीज से सम्बन्धित आवश्यक सेवाओं जैसे खाना, दवाइयां इत्यादि लाने हेतु उपयोग में लिये जा रहे वाहन के लिए अनुमत होगा।
अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होंगी।
गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु आवागमन की अनुमति होगी।
टीकाकरण हेतु स्वयं के पंचायत समिति/नगर इकाई परिक्षेत्र में स्थित टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी, किन्तु साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज एवं अपना पहचान-पत्र रखना अनिवार्य होगा।
निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी।
अन्त्येष्टि/अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम: अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधानों के साथ। अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।
मेडिकल व नर्सिंग महाविद्यालयों में अध्ययन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी रहेगा।
अध्ययन एवं अध्यापन कार्य ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग माध्यम से जारी रहेंगे एवं इन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा।
समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 बजे से 11 बजे तक छूट होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी।
दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कुरियर सुविधा, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाऐं अनुमत होंगी।
मेन्टीनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आई.टी. सर्विस प्रोवाइडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी।
ई-मित्र/आधार केन्द्र सेवाएं दोपहर 4ः00 बजे तक अनुमत होगी।
एटीएम सेवाएं 24 घण्टे अनुमत होंगी एवं बैंकिंग, बीमा, माइक्रो फाइनेन्स इंस्टीट्यूशन (MFI)/NBFC की सेवाएं आमजन के लिए दोपहर 2ः00 बजे तक अनुमत होंगी। जहां तक संभव हो, उक्त संस्थाओं द्वारा भी कम-से-कम कार्मिकों को कार्यस्थल पर अनुमत किया जाये एवं ई-बैंकिंग कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित किया जाए।
सेबी/स्टॉक एक्सचेंज से सम्बन्धित व्यक्ति पहचान-पत्र के साथ अनुमति होंगे।
सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ई-कॉमर्स के माध्यम से सभी प्रकार की वस्तुओं की होम डिलीवरी अनुमत होगी।
इंदिरा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 9 बजे तक कोविड गाइडलाइन के अनुसार अनुमत होगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोविड ��ंक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों के संक्रमण से बचाव हेतु कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।
कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं अनुमत होंगी।
निजी सुरक्षा सेवाओं की भी अनुमति होगी।
सार्वजनिक परिवहन/माल ढुलाई वाहन/अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल)/थोक (होलसेल) आउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी। निजी वाहनों में पेट्रोल/डीजल प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक भरवाया जा सकेगा।
एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए प्रातः 6 बजे से सायं 5 बजे तक अनुमत होंगी।
समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी, ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। उद्योग एवं निर्माण ईकाइयों द्वारा श्रमिकों के आवागमन हेतु स्पेशल बस का संचालन अनुमत होगा।
पूर्व की भांति प्रत्येक उद्योग/निर्माण इकाई द्वारा अपने सम्बन्धित कार्मिक/श्रमिक के आवागमन हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टलhttps://covidinfo.rajasthan.gov.in --> e-Intimation by Industries के माध्यम से self generate कर आईडी/One Hour Transit Pass (मूल/हार्ड कॉपी) उद्योग/निर्माण इकाई द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील सभी कार्मिकों/श्रमिकों को उपलब्ध कराना होगा।
कृषि आदान एवं कृषि उपकरणों की दुकानें एवं इनके परिसर, पशु चारा, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराना एवं आटा चक्की से संबंधित होलसेल एवं रिटेल की दुकानें मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी।
साथ ही अन्य दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगे।
प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी आदि दुकानें और रेस्टोरेंट्स मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी। इनमें बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान केवल टेक-अवे की सुविधा होगी। इन प्रतिष्ठानों से होम डिलिवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगी।
राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी।
ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से फल-सब्जी का विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमत होगा।
स्ट्रीट वेण्डर, थड़ी, रेहड़ी एवं ठेलों पर अन्य ���स्तुओं का विक्रय कार्य प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक अनुमत रहेगा।
मण्डियां, फल-सब्जी एवं फूल मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खोली जा सकेंगी।
डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक अनुमत होंगी।
फार्मास्यूटिकल्स, ऑप्टिकल्स, दवाएं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। दवाइयों की भी होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे संक्रमण पर नियंत्रण रखा जा सके।
रबी की फसलों की मंडियों में आवक तथा समर्थन मूल���य पर फसलों की खरीद की गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ अनुमत होगी। किसानों के मंडी पहुंचने एवं वापस आने के अलावा मंडी परिसर के बाहर आवागमन प्रतिबंधित होगा। किसानों को मंडी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय ब्रिकी की रसीदें या बिल का सत्यापन करवाना होगा।
बाजारों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोले जाने के लिए समस्त जिला कलक्टर अपने-अपने जिलों में व्यापारिक संगठनों एवं स्थानीय लोगों को सम्मिलित करते हुए जन अनुशासन कमेटी में विचार-विमर्श कर वैकल्पिक ;।सजमतदंजमद्ध व्यवस्था/ डी-कन्जक्शन प्लान तैयार करेंगे।
ऐसे बाजार, जहां केवल बड़े-बड़े कॉम्पलेक्स हैं, लेकिन वातानुकूलित नहीं हैं, उनमें स्थित दुकानें अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान, भवन की मंजिलांे के अनुसार खुलेंगे। जैसे मंगलवार एवं गुरूवार को बेसमेंट एवं प्रथम फ्लोर की दुकानें तथा बुधवार एवं शुक्रवार को ग्राउण्ड फ्लोर एवं द्वितीय फ्लोर पर स्थित दुकानें, एक छोड़कर एक (Alternate) खोली जा सकेंगी।
बाजारों एवं अन्य व्यवसायिक गतिविधियों को खोलने के लिए दिशा-निर्देश:-
शहरी क्षेत्रः-
पूरे शहर को थाना क्षेत्रों में विभाजित किया जाकर वर्तमान में यदि संयुक्त प्रवर्तन दल (JETs) गठित हैं, तो उन दलों में संबंधित क्षेत्राधिकार वाले वाणिज्य कर विभाग, पुलिस एवं नगर निकाय के अधिकारियों को सम्मिलित किया जाए। यदि वर्तमान में किसी क्षेत्र में संयुक्त प्रवर्तन दल गठित नहीं हो, तो गठित किया जाए।
संयुक्त प्रवर्तन दल बाजारों की स्थिति के अनुसार जन अनुशासन कमेटी में व्यापार संघों के साथ विचार-विमर्श कर बाजारों को खोलने के बाद प्रतिदिन भीड़-भाड़ पर निगरानी रखेंगे। कोविड प्रोटोकॉल की पालना के लिए जन अनुशासन कमेटी उत्तरदायी होगी। यदि व्यापक स्तर पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया तो, उक्त बाजार सात दिवस के लिए पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रः-
ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित ऐसे तहसील/उपखण्ड मुख्यालय/पंचायत समिति मुख्यालय जहां आबादी अधिक है एवं दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान ज्यादा हैं, उन्हें खोले जाने की स्थिति में अधिक भीड़ का आना संभावित है। उक्त क्षेत्रों में बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए शहरी क्षेत्रों के अनुरूप ही व्यवस्था लागू होगी।
ऽ ऐसे गांव, जहां पर आबादी काफी है एवं दुकानों की संख्या भी पर्याप्त है, ग्राम पंचायत स्तर पर गठित कोर ग्रुप स्थानीय व्यापार संघ प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए जन अनुशासन कमेटी में बाजारों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल के साथ बाजारों को खोलना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी दुकानदार द्वारा उक्त प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जाता है तो सख्त कार्यवाही की जाएगी।
बाजारों को खोलने के लिए सुरक्षा मानक:-
बाजारों में जन-अनुशासन कायम रखने की जिम्मेदारी संबंधित जन अनुशासन कमेटी व्यापार मण्डल एवं दुकानदार की स्वयं की होगी। दुकानदार, दुकान के बाहर/अंदर ग��ले बनाकर ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग की पालना) बनाये रखने की व्यवस्था करेंगे।
दुकानदार एवं दुकान के काम करने वाले सभी कार्मिक कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क पहनना, सेनेटाईजेशन, परस्पर ग्राहकों से दूरी बनाये रखना इत्यादि की पालना करेंगे। जहां तक संभव हो, जन अनुशासन का पालन करते हुए लोग अपने नजदीकी दुकान से ही सामान खरीदें।
जन अनुशासन कमेटी व्यापार मण्डल, जिला प्रशासन/ग्राम स्तरीय कोर कमेटी/JETs Volunteers का एक (वॉट्सअप) ग्रुप बनाया जायेगा, जो बाजारों/दुकानों को खोलने के क्रमवार तरीके एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार के उल्लंघन की सूचना जिला प्रशासन एवं व्यापार मण्डल को देगा।
भीड़-भाड़ वाले बाजारों में अभय कमाण्ड सेंटर के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी, ताकि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हो।
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यू०पी० सरकार की तरफ़ से जारी हुई गाइडलाइन के मुताबिक़ सभी स्कूल कॉलेज शैक्षणिक संस्थान 31 अगस्त तक रहेंगे बंद
यू०पी० सरकार की तरफ़ से जारी हुई गाइडलाइन के मुताबिक़ सभी स्कूल कॉलेज शैक्षणिक संस्थान 31 अगस्त तक रहेंगे बंद
ऑनलाइन शिक्षा हेतु कार्यक्रम जारी रहेगा समस्त सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर बार सभागार असेंबली हॉल बंद रहेंगे।
योग संस्थान जिम 5 अगस्त से खुल सकेंगे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राएं मेट्रो रेल सेवाएं सभी राजनीतिक, समाजिक गतिविधियां बंद रहेंगी।
15 अगस्त के दिन राष्ट्रीय ध्वज,राज्य, जिला तहसील,नगर निगम और पंचायत के स्तर पर एट होम कार्यक्रम किए…
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लॉकडाउन 4.0, 18 से 31 मई तक बंदी, कल से चालू होगी नई गाइडलाइन
नई दिल्ली। कोरोना महामारी के संक्रमण रोकने के लिए देश में चल रहे 25 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है, आज तीसरे चरण के लॉकडाउन खत्म होना था लेकिन केन्द्र सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए चौथे चरण का लॉकडाउन 18 से 31 मई तक रहेगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने केन्द्रीय गृह सचिव को आज पत्र लिखकर कहा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए की गयी पूर्णबंदी के उपायों को आगे बढाये जाने की जरूरत है। प्राधिकरण ने देश भर में पूर्णबंदी की अवधि 31 मई तक बढ़ाने को कहा है।
नई गाइडलाइंस: 31 मई तक क्या खुला रहेगा?
अगर राज्य सरकारों के बीच आपसी सहमति बन जाती है तो दो राज्यों के बीच यात्री बसों और गाड़ियों की आवाजाही हो सकेगी।
सरकारें अपने स्तर पर फैसला कर राज्यों के अंदर भी बसें शुरू कर सकेंगी।
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुल सकेंगे, लेकिन दर्शकों की इजाजत नहीं होगी।
रेस्टोरेंट्स से आप सिर्फ होम डिलिवरी के लिए खाना मंगवा सकेंगे। होम डिलिवरी करने वाले रेस्टोरेंट्स को किचन शुरू करने की इजाजत दी गई है।
सिर्फ वही होटल चालू रहेंगे, जहां हेल्थ, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हेल्थ वर्कर्स और लॉकडाउन की वजह से फंसे पर्यटक रह रहे हैं।
बस डिपो पर चलने वाले कैंटीन और रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट्स पर चलने वाली खाने-पीने की दुकानें खुली रहेंगी।
31 मई तक क्या बंद रहेगा?
अंतरराष्ट्रीय और घरेलू यात्री उड़ानें बंद रहेंगी। मेट्रो रेल भी अभी शुरू नहीं होंगी।
सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे।
स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टिट्यूट भी 31 मई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग चलती रहेगी।
होटल और बार बंद रहेंगे।
हर तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों और जमावड़ों पर रोक जारी रहेगी।
ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन अब राज्य खुद तय करेंगे
राज्य सरकारें खुद ही ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन तय करेंगी। उन्हें सिर्फ केंद्र सरकार और स्वास्थ्य
मंत्रालय के पैरामीटर्स का ध्यान रखना होगा।
रेड और ऑरेंज जोन के अंदर जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन और बफर जोन तय करेगा।
कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सिर्फ जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी।
इन जोन्स के अंदर या बाहर लोगों की आवाजाही न हो, इसका सख्ती से पालन करना होगा।
कंटेनमेंट जोन के अंदर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और घर-घर जाकर सर्विलांस बढ़ाना होगा।
रात का कर्फ्यू जारी रहेगा
शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोग किसी तरह की आवाजाही नहीं कर सकेंगे। जरूरी सेवाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। स्थानीय प्रशासन इस बारे में जरूरी आदेश जारी कर सकता है।
बच्चों-बुजुर्गों को घर में रहना होगा
65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, पहले से बीमार लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहना होगा। इलाज या बेहद जरूरी काम से ही घर से निकल सकेंगे।
आरोग्य सेतु का इस्तेमाल और जरूरी सेवाओं के लिए आवाजाही
दफ्तरों में आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल तय करना होगा। हर कर्मचारी के फोन पर यह इंस्टॉल होना चाहिए। जिला प्रशासन लोगों को यह ऐप इंस्टॉल करने की सलाह दे सकता है।
लोगों को इस पर अपना हेल्थ स्टेटस अपडेट करना होगा। इससे उन लोगों को फौरन मदद मिल सकेगी, जिन्हें संक्रमण होने का खतरा है।
सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे मेडिकल प्रोफेशनल्स जैसे, डॉक्टर, नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों और एम्बुल��ंस की आवाजाही होने दें। इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए।
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामान ढुलाई करने वाले ट्रक या अन्य वाहनों की आवाजाही सुनिश्चत करनी होगी। इसमें खाली ट्रक भी शामिल होंगे।
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Corona Lockdown 2.0 : जाने किन सेवाओं में 3 मई तक रहेगी रोक
नई दिल्ली : देश में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन-2 को 19 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है | इसके तहत अब 3 मई तक देशभर में बंदी रहेगी | केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दूसरे पार्ट को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है | इसमें किसानों, ई-कॉमर्स, प्लंबर, मैकेनिक और कारपेंटर को राहत दी गई है, जबकि आईटी कंपनियों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की परमिशन है |
सरकार ने कहा कि आवश्यक सामानों, दवाओं का उत्पादन जारी रहेगा | कुछ शर्तों के साथ ट्रकों को आने-जाने की इजाजत दी गई है | लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए होटल, लॉज खुले रहेंगे | हालांकि, लॉकडाउन के दूसरे फेज में ऐसी 13 सुविधाएं हैं, जिन्हें आप फिलहाल इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे |
आइए जानते हैं कौन से ये 13 सेवाएं……
1) आज से आप बिना मास्क पहने या मुंह को बिना कवर किए बाहर नहीं निकल सकते | सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी पाबंदी है | ऐसा किया तो जुर्माना देना होगा |
2) 3 मई तक सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स सस्पेंड रहेंगी | ऐसे में आप एक जगह से दूसरी जगह सफर नहीं कर सकते | जहां हैं वहीं रहना पड़ेगा |
3) आज से 19 दिन यानी 3 मई तक कोई पैसेंजर ट्रेन, स्पेशल ट्रेन या प्रीमियम ट्रेनें नहीं चलेंगी | ऐसे में ट्रेन सर्विस भी आपके लिए बंद है |
4) सभी तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसें आपके लिए बंद हैं |
5) अगर आप ओला-उबर या शेयर कैब लेकर अपने दोस्त के घर जाने की सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर पाएंगे | क्योंकि कैब सर्विस भी सस्पेंड है |
6) अगर आप मेट्रो से सफर करने की सोच रहे हैं, तो ये भी मुमकिन नहीं है | 3 मई तक दिल्ली और कोलकता मेट्रो समेत अन्य शहरों के मेट्रो सर्विस भी बंद है | मेट्रो में सिर्फ हेल्थ वर्कर्स या डॉक्टर, पुलिस ही सफर कर सकते हैं |
7) लॉकडाउन खत्�� होने तक सभी एजुकेशन सेंटर, कोचिंग क्लासेस, कॉलेज, स्कूल, ��्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बंद ही रहेंगे |
8) 3 मई तक जिम, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, पार्क, मार्केट नहीं खुलेंगे | ऐसे में वर्कआउट घर पर ही करें |
9) लॉकडाउन खत्म होने तक कोई भी रेस्टोरेंट, होटल, फूड कोर्ट नहीं खुलेगा | हां आप चाहें तो खाने का ऑर्डर ऑनलाइन दे सकते हैं |
10) सभी धार्मिक जगहें जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च भी 3 मई तक बंद रहेंगे, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके |
11) ऐसे कॉमर्शियल एक्टिविटी जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग वगैह भी आप नहीं कर पाएंगे | सरकार ने अपनी गाइडलाइन में जिन सेक्टर्स को परमिशन दी है, सिर्फ वो ही काम शुरू कर सकते हैं |
12) इस दौरान सार्वजनिक रूप से कोई सेलिब्रेशन भी नहीं किया जा सकता |
13) शादियों या अंतिम स���स्कार पर रोक नहीं है | अंतिम संस्कार के लिए ज्यादा से ज्यादा 20 लोग जा सकते हैं | वहीं, शादी में कितने मेहमान आएंगे, इसके लिए आपको डीएम से परमिशन लेनी होगी |
https://kisansatta.com/corona-lockdown-2-0-know-which-services-will-be-stopped-till-may-3/ #CoronaLockdown20KnowWhichServicesWillBeStoppedTillMay3 Corona Lockdown 2.0: Know which services will be stopped till May 3 National, Top, Trending #National, #Top, #Trending KISAN SATTA - सच का संकल्प
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मध्यप्रदेश सरकार ने भी की Lockdown-4 में रियायतों की घोषणा, बाजार भी खुल सकेंगे लेकिन…
मध्यप्रदेश सरकार ने भी राज्य में लॉकडाउन में रियायतें देने की घोषणा की है. राज्य सरकार ने कंटेन्मेंट ज़ोन के बाहर औधोगिक गतिविधयों की अनुमति दे दी है.
रेड एवं ग्रीन जोन
पूरे प्रदेश को दो जोन रेड एवं ग्रीन में बांटा गया है. रेड जोन के अंतर्गत इंदौर, उज्जैन जिले का संपूर्ण क्षेत्र, भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खण्डवा एवं देवास के नगर पालिक निगम तथा मंदसौर, नीमच, धार व कुक्षी के नगर पालिका क्षेत्र होंगे. प्रदेश के शेष सभी जिले ग्रीन जोन में रखे गए हैं. एक सप्ताह तक यहां बाजार बंद रहेंगे तथा इसके बाद समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा.
कन्टेनमेंट क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध जारी रहेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन-4 के दौरान सभी कन्टेनमेंट क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध जारी रहेंगे तथा केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी. इस जोन के भीतर और बाहर लोगों का आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा, केवल मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की जा सकेगी. कंटेनमेंट एरिया में उद्योग संचालित नहीं होंगे परंतु इनके बाहर सभी स्थानों पर उद्योग संचालित किये जा सकेंगे.
कुछ गतिविधियों की नहीं रहेगी अनुमति
मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी जोन्स में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटेलिटी सेवाएं, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, ऑडिटोरियम प्रतिबंधित रहेंगे. इन जोन्स में सामुदायिक कार्यक्रम, सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन नहीं हो सकेंगे. सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल तथा धार्मिक सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी. शाम 07 बजे से सुबह 07 बजे तक लोगों का आवागमन, केवल अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर प्रतिबंधित रहेगा. सार्वजनिक परिवहन की बसें अभी एक सप्ताह तक प्रतिबंधित रहेंगी तथा इसके बाद समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा.
रेड जोन में भी रहेगी यह छूट
रेड जोन के अंतर्गत मोहल्ले की दुकानें, स्टैंडअलोन दुकानें तथा बाजारों में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी. ऑनलाइन शिक्षा चालू रहेगी. मेडिकल, पुलिस आवास, क्वारेंटाईन सेंटर, फंसे हुए लोगों के भोजन के लिए उपयोग किए जाने वा��े होटल, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में संचालित कैंटीन, होम डिलेवरी करने वाले रेस्टोरेंट के किचन, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, स्टेडियम (बिना दर्शकों के), सभी प्रकार का माल परिवहन, कार्गो मूवमेंट तथा उनके खाली वाहनों का मूवमेंट जारी रहेगा. साथ ही सभी स्वास्थ्यकर्मियों एवं सफाईकर्मियों का आवागमन, उद्योगों के लिए श्रमिकों को लाने ले जाने की बसें तथा शासकीय एवं निजी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चालू रहेंगे.
ग्रीन जोन में लोगों को मिलेगी सबसे अधिक राहत
ग्रीन जोन में सभी क्षेत्रों के लिए प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर शेष सभी प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी. इन क्षेत्रों में अन्य कोई पाबंदी नहीं रहेगी, सभी दुकानें एवं बाजार खुले रहेंगे, सब्जी मंडियां खुलेंगी, निजी व शासकीय कार्यालय पूरी क्षमता से चलेंगे तथा निजी वाहनों से आवागमन किया जा सकेगा. यदि किसी ग्रीन जोन जिले में पॉजिटिव प्रकरण बढ़ते है तो वह रैड जोन में परिवर्तित किया जा सकेगा. अपना जिला ग्रीन बना रहे इसके लिए सभी सावधानियां बरतें. हालांकि मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रत्येक जोन में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, मल्टीपल डिसआर्डर वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहना होगा.
सभी जोनों के लिए अनिवार्य सावधानियां
सभी जोन के व्यक्तियों को कुछ सावधानियां अनिवार्य रूप से बरतनी होंगी. सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा, इन स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, विवाह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे, अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग जा सकेंगे, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना, पान, तम्बाकू, गुटखा खाना प्रतिबंधित होगा. दुकानों पर ग्राहकों के बीच दो गज की दूरी रखना अनिवार्य होगी तथा एक समय में दुकान पर 5 से अधिक लोग नहीं रह सकेंगे. सभी कार्य स्थलों के प्रवेश द्वार एवं प्रस्थान द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैण्डवाश और सेनेटाईजर की व्यवस्था, पूरे कार्य-स्थल पर नियमित सेनेटाईजेशन तथा लंच ब्रेक आदि में फिजिकल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी.
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मध्यप्रदेश सरकार ने भी की Lockdown-4 में रियायतों की घोषणा, बाजार भी खुल सकेंगे लेकिन…
मध्यप्रदेश सरकार ने भी राज्य में लॉकडाउन में रियायतें देने की घोषणा की है. राज्य सरकार ने कंटेन्मेंट ज़ोन के बाहर औधोगिक गतिविधयों की अनुमति दे दी है.
रेड एवं ग्रीन जोन
पूरे प्रदेश को दो जोन रेड एवं ग्रीन में बांटा गया है. रेड जोन के अंतर्गत इंदौर, उज्जैन जिले का संपूर्ण क्षेत्र, भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खण्डवा एवं देवास के नगर पालिक निगम तथा मंदसौर, नीमच, धार व कुक्षी के नगर पालिका क्षेत्र होंगे. प्रदेश के शेष सभी जिले ग्रीन जोन में रखे गए हैं. एक सप्ताह तक यहां बाजार बंद रहेंगे तथा इसके बाद समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा.
कन्टेनमेंट क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध जारी रहेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन-4 के दौरान सभी कन्टेनमेंट क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध जारी रहेंगे तथा केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी. इस जोन के भीतर और बाहर लोगों का आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा, केवल मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की जा सकेगी. कंटेनमेंट एरिया में उद्योग संचालित नहीं होंगे परंतु इनके बाहर सभी स्थानों पर उद्योग संचालित किये जा सकेंगे.
कुछ गतिविधियों की नहीं रहेगी अनुमति
मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी जोन्स में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटेलिटी सेवाएं, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, ऑडिटोरियम प्रतिबंधित रहेंगे. इन जोन्स में सामुदायिक कार्यक्रम, सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन नहीं हो सकेंगे. सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल तथा धार्मिक सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी. शाम 07 बजे से सुबह 07 बजे तक लोगों का आवागमन, केवल अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर प्रतिबंधित रहेगा. सार्वजनिक परिवहन की बसें अभी एक सप्ताह तक प्रतिबंधित रहेंगी तथा इसके बाद समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा.
रेड जोन में भी रहेगी यह छूट
रेड जोन के अंतर्गत मोहल्ले की दुकानें, स्टैंडअलोन दुकानें तथा बाजारों में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी. ऑनलाइन शिक्षा चालू रहेगी. मेडिकल, पुलिस आवास, क्वारेंटाईन सेंटर, फंसे हुए लोगों के भोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले होटल, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में संचालित कैंटीन, होम डिलेवरी करने वाले रेस्टोरेंट के किचन, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, स्टेडियम (बिना दर्शकों के), सभी प्रकार का माल परिवहन, कार्गो मूवमेंट तथा उनके खाली वाहनों का मूवमेंट जारी रहेगा. साथ ही सभी स्वास्थ्यकर्मियों एवं सफाईकर्मियों का आवागमन, उद्योगों के लिए श्रमिकों को लाने ले जाने की बसें तथा शासकीय एवं निजी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चालू रहेंगे.
ग्रीन जोन में लोगों को मिलेगी सबसे अधिक राहत
ग्रीन जोन में सभी क्षेत्रों के लिए प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर शेष सभी प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी. इन क्षेत्रों में अन्य कोई पाबंदी नहीं रहेगी, सभी दुकानें एवं बाजार खुले रहेंगे, सब्जी मंडियां खुलेंगी, निजी व शासकीय कार्यालय पूरी क्षमता से चलेंगे तथा निजी वाहनों से आवागमन किया जा सकेगा. यदि किसी ग्रीन जोन जिले में पॉजिटिव प्रकरण बढ़ते है तो वह रैड जोन में परिवर्तित किया जा सकेगा. अपना जिला ग्रीन बना रहे इसके लिए सभी सावधानियां बरतें. हालांकि मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रत्येक जोन में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, मल्टीपल डिसआर्डर वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहना होगा.
सभी जोनों के लिए अनिवार्य सावधानियां
सभी जोन के व्यक्तियों को कुछ सावधानियां अनिवार्य रूप से बरतनी होंगी. सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा, इन स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, विवाह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे, अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग जा सकेंगे, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना, पान, तम्बाकू, गुटखा खाना प्रतिबंधित होगा. दुकानों पर ग्राहकों के बीच दो गज की दूरी रखना अनिवार्य होगी तथा एक समय में दुकान पर 5 से अधिक लोग नहीं रह सकेंगे. सभी कार्य स्थलों के प्रवेश द्वार एवं प्रस्थान द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैण्डवाश और सेनेटाईजर की व्यवस्था, पूरे कार्य-स्थल पर नियमित सेनेटाईजेशन तथा लंच ब्रेक आदि में फिजिकल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी.
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गृह मंत्रालय ने सोमवार से दी जाने वाली रियायतों पर जारी अपने आदेश में कहा है कि लोगों की वास्तविक परिस्थितियों का आकलन कर ही उन्हें लॉकडाउन के दौरान छूट दी जाए। प्रवासी मजदूरों को अपने घरों तक जाने के दौरान अधिकारी उनमें सामाजिक दूरी के नियम का पालन कर���एं, जिसके बाद वे अपने गृह क्षेत्र में अनुमति प्राप्त आर्थिक गतिविधियों में शामिल हो सकें। लेकिन हॉटस्पॉट में कोई छूट नहीं दी जाएगी। आज से नई गाइडलाइन… बिना हॉटस्पॉट वाले इलाकों में सोमवार से रेल, सड़क और समुद्री मार्ग से अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर माल की ढुलाई की इजाजत होगी। इसके अलावा वाहनों में दो ड्राइवर और एक हेल्पर होने चाहिए। वस्तुओं की आपूर्ति के लिए खाली वाहनों को मंजूरी दी गई है। वहीं, जरूरी सामान के लिए खुदरा और थोक, दुकानें खुली रहेंगी। बड़ी ईंट और गारे से संबंधित स्टोर खुलेंगे। हाईवे के किनारे के ढाबे और ट्रक मरम्मत दुकानें खुलेंगी। जरूरी सेवाओं के लिए स्टाफ मजदूरों की आवाजाही की इजाजत होगी। इसके अलावा कई सेवाओं को सशर्त अनुमति दी गई है। कार्यस्थलों तक आने-जाने की छूट आपातकालीन चिकित्सा और जरूरी वस्तुओं को लाने ले जाने वाले निजी वाहनों को मंजूरी। कार में ड्राइवर के अलावा पीछे की सीट पर सिर्फ एक व्यक्ति को जाने की मंजूरी दो पहिया वाहनों में सिर्फ इसे चलाने वाले को ही इजाजत। किसी को पीछे नहीं बिठा सकते। कैब सेवाओं पर रोक तीन मई तक जारी रहेगी। दफ्तर पर आने-जाने के लिए छूट मिलेगी। मेडिकल व ऑनलाइन शैक्षिक गतिविधियां शिक्षण, प्रशिक्षण और कोचिंग समेत सभी शैक्षिक सेवाओं के लिए ऑनलाइन गतिविधियां चलाने की इजाजत। मनरेगा कार्य, सिंचाई और जल संरक्षण को प्राथमिकता। कामगारों को फेसमास्क का इस्तेमाल करना होगा और सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। तेल एवं गैस की आपूर्ति, बिजली, डाक सेवाएं, जल, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, दूरसंचार एवं इंटरनेट सेवाओं की इजाजत रहेगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, टेलीमेडिसिन सुविधाएं, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की दुकानें और दवाखाना। डॉक्टरों समेत सभी चिकित्सा कर्मियों, वैज्ञानिकों, नर्सों, पैरा मेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन की आवाजाही को इजाजत।
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लॉकडाउन 2: पढ़ें नई गाइडलाइन, आज से माल ढुलाई और निर्माण कार्य को छूट
गृह मंत्रालय ने सोमवार से दी जाने वाली रियायतों पर जारी अपने आदेश में कहा है कि लोगों की वास्तविक परिस्थितियों का आकलन कर ही उन्हें लॉकडाउन के दौरान छूट दी जाए। प्रवासी मजदूरों को अपने घरों तक जाने के दौरान अधिकारी उनमें सामाजिक दूरी के नियम का पालन कराएं, जिसके बाद वे अपने गृह क्षेत्र में अनुमति प्राप्त आर्थिक गतिविधियों में शामिल हो सकें। लेकिन हॉटस्पॉट में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
आज से नई गाइडलाइन… बिना हॉटस्पॉट वाले इलाकों में सोमवार से रेल, सड़क और समुद्री मार्ग से अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर माल की ढुलाई की इजाजत होगी। इसके अलावा वाहनों में दो ड्राइवर और एक हेल्पर होने चाहिए। वस्तुओं की आपूर्ति के लिए खाली वाहनों को मंजूरी दी गई है।
वहीं, जरूरी सामान के लिए खुदरा और थोक, दुकानें खुली रहेंगी। बड़ी ईंट और गारे से संबंधित स्टोर खुलेंगे। हाईवे के किनारे के ढाबे और ट्रक मरम्मत दुकानें खुलेंगी। जरूरी सेवाओं के लिए स्टाफ मजदूरों की आवाजाही की इजाजत होगी। इसके अलावा कई सेवाओं को सशर्त अनुमति दी गई है।
कार्यस्थलों तक आने-जाने की छूट
आपातकालीन चिकित्सा और जरूरी वस्तुओं को लाने ले जाने वाले निजी वाहनों को मंजूरी।
कार में ड्राइवर के अलावा पीछे की सीट पर सिर्फ एक व्यक्ति को जाने की मंजूरी
दो पहिया वाहनों में सिर्फ इसे चलाने वाले को ही इजाजत। किसी को पीछे नहीं बिठा सकते।
कैब सेवाओं पर रोक तीन मई तक जारी रहेगी।
दफ्तर पर आने-जाने के लिए छूट मिलेगी।
मेडिकल व ऑनलाइन शैक्षिक गतिविधियां
शिक्षण, प्रशिक्षण और कोचिंग समेत सभी शैक्षिक सेवाओं के लिए ऑनलाइन गतिविधियां चलाने की इजाजत।
मनरेगा कार्य, सिंचाई और जल संरक्षण को प्राथमिकता। कामगारों को फेसमास्क का इस्तेमाल करना होगा और सामाजिक दूरी का पालन करना होगा।
तेल एवं गैस की आपूर्ति, बिजली, डाक सेवाएं, जल, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, दूरसंचार एवं इंटरनेट सेवाओं की इजाजत रहेगी।
अस्पताल, नर्सिंग होम, टेलीमेडिसिन सुविधाएं, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की दुकानें और दवाखाना।
डॉक्टरों समेत सभी चिकित्सा कर्मियों, वैज्ञानिकों, नर्सों, पैरा मेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन की आवाजाही को इजाजत।
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कुल 719 मामले: स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा- संक्रमण के कम्युनिटी ट्रांसमिशन के ठोस प्रमाण नहीं मिले; दलाई लामा दवाई-भोजन दान करेंगे
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कुल 719 मामले: स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा- संक्रमण के कम्युनिटी ट्रांसमिशन के ठोस प्रमाण नहीं मिले; दलाई लामा दवाई-भोजन दान करेंगे
ओडिशा में 1000 बिस्तरों वाला देश का सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा, 15 दिन में इलाज शुरू हो जाएगा
अंडमान में संक्रमण का पहला मामला सामने आया, अब तक देश में संक्रमण से 18 मौतें हो चुकी हैं
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने देशभर में 35 निजी लैब को कोरोनावायरस का टेस्ट करने की मंजूरी दी
दैनिक भास्कर
Mar 27, 2020, 02:20 AM IST
नई दिल्ली. देश में कोरोनावायरस के अब तक 719 मामले सामने आ चुके हैं। गुरुवार देर रात ओडिशा और आंध्र प्रदेश में एक-एक पॉजिटिव मिले। इसके साथ ओडिशा में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3 हो गई। यह सभी भुवनेश्वर के हैं। तीसरे संक्रमित मरीज की हिस्ट्री देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को भुवनेश्वर के कर क्लीनिक नहीं जाने की सलाह दी है। क्योंकि यहीं से तीसरे मरीज के संक्रमित होने की आशंका है। वहीं, आंध्र प्रदेश का जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वह हाल ही में स्वीडन से लौटा था। फिलहाल उसे विजयवाड़ा के जनरल अस्पताल में भर्ती किया गया है। अब सूबे में संक्रमितों की संख्या 11 हो गई। इससे पहले, गुरुवार को दिल्ली में 5, गुजरात में 3, महाराष्ट्र में 2 और अंडमान में 1 पॉजिटिव मिला। अंडमान में पहली बार इस संक्रमण का मामला सामने आया है। देश में कोरोनावायरस से अब तक 19 लोगों की ��ौत हो चुकी है।
इस बीच, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की फोन पर बात हुई। योगी ने भरोसा दिलाया कि जो भी मजदूर और कामगार यूपी के रास्ते से बिहार जा रहे हैं, उनका ध्यान रखा जाएगा और वह सुरक्षित अपने घर पहुंचे इसका पूरा इंतजाम किया जाएगा। इधऱ, भारत ने ऑस्ट्रिया, यूएई, इजरायल, जर्मनी और इटली के 1245 नागरिकों को उनके देश पहुंचाने के लिए पांच विशेष फ्लाइट का इंतजाम किया है। यह विमान शुक्रवार को जाएंगे।
लुधियाना में लॉकडाउन के कारण एक व्यक्ति पत्नी को साइकिल पर लेकर अस्पताल पहुंचा पंजाब के लुधियाना में एक व्यक्ति अपनी घायल पत्नी को साइकिल पर बैठाकर 12 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचा। लॉकडाउन के कारण कोई भी उसकी पत्नी को अस्पताल ले जाने के लिए राजी नहीं हुआ। उसने एंबुलेंस बुलाने की भी कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने भी 2 हजार रुपए मांग लिए। पैसे नहीं होने की वजह से उसे मजबूरन पत्नी को साइकिल पर बैठाकर अस्पताल ले जाना पड़ा। महिला एक फैक्ट्री में काम करती है, जहां 20 मार्च को वह दुर्घटना का शिकार हो गई थी।
एंबुलेंस ड्राइवर ने व्यक्ति से 2 हजार रुपए मांगे थे। पैसे नहीं होने के कारण वे साइकिल से ही पत्नी को 12 किमी दूर अस्पताल लेकर पहुंचे।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात से इंकार किया
स्वास्थ्य मंत्रालय ने उस रिपोर्ट का खंडन किया है, जिसमें कोरोनावायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात कही गई है। मंत्रालय के मुताबिक, अभी तक भारत में कोरोना संक्रमण के कम्युनिटी ट्रांसमिशन के जरिए फैलने के ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। दरअसल, कोरोना संक्रमित वस्तु या किसी और माध्यम से संक्रमण जब आम लोगों के बीच फैलता है तो उसे कम्युनिटी संक्रमण कहा जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने देशभर में 35 लैबों को कोरोनावायरस टेस्ट करने की मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से हालात का जायजा लेने को कहा
प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों से कहा है कि कोरोना संक्रमण को देश में फैलने से रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की कमान अपने हाथ में लें। न्यूज एजेंसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी। इसके मुताबिक, पीएमओ से जारी पत्र में मंत्रियों से कहा गया है कि गरीब-निराश्रित लोगों के भोजन-पानी-आश्रय की व्यवस्था सुनिश्चित हो। क्षेत्रों में मौजूद राशन दुकानों में जरूरी सामान, राशन आदि की भी कमी न हो। दुकानदार किसी भी स्थिति में जनता से ज्यादा कीमत वसूल न करें। इन हालात में एक नेता के तौर पर आगे आकर स्थिति से निपटने का हौसला दिखाएं।
दलाई लामा ने हिमाचल के मुख्यमंत्री को पत्र भेजा
इस बीच, त��ब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान वे जरूरी सामान का दान करेंगे। इसमें कहा गया है, “दलाई लामा ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को खत लिखा है। हम जरूरी दवा और भोजन दान करेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी सरकार इस आपदा से निपटने में पूरी तरह सक्षम है।” लामा ने 12 फरवरी के बाद सभी तरह के धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी थी। तिब्बती धर्मगुरू का मुख्य दफ्तर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है।
राज्य में देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाया जा रहा
वहीं, ओडिशा सरकार ने कॉर्पोरेट्स और मेडिकल कॉलेजों के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है जिसके तहत राज्य में कोराना मरीजों के लिए देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। इसमें 1000 बेड होंगे। यह 15 दिन में सेवाएं देने लगेगा। साथ ही केंद्र सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी को मंजूरी दे दी है। जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इस बीच, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा है कि वे गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों के लिए 50 लाख रुपए का चावल दान करेंगे।
‘अभी इसे हल्के में नहीं ले सकते’ स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया, ‘‘24 घंटे में कोरोनो के 42 नए मामले सामने आए। 4 मौतें हुई हैं। कुल मामलों की संख्या 650 के पार हो गई है। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। इससे चेन ऑफ ट्रांशमिशन को तोड़ सकते हैं। अभी भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। लापरवाही न करें। राज्यों और जिलों में लॉकडाउन 100% फॉलो किया जाए। सारे लोग नैतिक जिम्मेदारी दिखाते हुए इसमें सहयोग करें। पॉजिटिव केस में नंबर बढ़ रहे हैं, मौतें भी हो रही हैं। कोरोना संक्रमण की दर में कमी आई है, लेकिन इसे हल्के में नहीं ले सकते। राज्यों को हमने कोरोना के लिए हॉस्पिटल बनाने के लिए कहा है। 17 राज्य में कार्य शुरू भी हो चुका है। डॉक्टरों के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू की गई है। आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी ट्रेनिंग दी जा रही है।’’
दिल्ली में डॉक्टर के संपर्क में आए 800 लोग क्वारैंटाइन
दिल्ली में मो���ल्ला क्लीनिक का डॉक्टर उसकी पत्नी, बेटी और दो अन्य कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये लोग सऊदी अरब से आई महिला के संपर्क में आने के बाद संक्रमित हुए। अब इन लोगों के संपर्क में आए 800 लोगों को क्वारैंटाइन कर दिया गया है। दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 36 हो गई है।
राज्यों के हालात:
हरियाणा: मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जरूरी वस्तुओं की सप्लाई चेन बनाई गई है। बीते 4 दिन में डॉक्टरों और नर्सों समेत 33 हजार वॉलंटियर्स का ��जिस्ट्रेशन किया गया है। राज्य में अब संक्रमितों की कुल संख्या 32 हो गई है। इनमें 14 विदेशी हैं जबकि 18 राज्य के नागरिक हैं। 10 केस गुड़गांव में, 3 पानीपत में, 2 फरीदाबाद में और पंचकुला, पलवल व सोनीपत में 1-1 केस आए हैं।
राजस्थान: अब तक प्रदेश में कुल 43 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से अकेले भीलवाड़ा में ही19 हैं। इतना ही नहीं भीलवाड़ा देश का पहला एपिक सेंटर है, जिसमें 457 सैंपल में से 19 पॉजिटिव पाए गए। यह औसत में सर्वाधिक है। पूरे झुंझूनूं की स्क्रीनिंग के एक हफ्ते बाद लगातार दो दिन कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आने के बाद कम्यूनिटी संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। भीलवाड़ा में गुरुवार को 2 की मौत हुई।
गुजरात: तीन नए पॉजिटिव मिले हैं। राज्य में संक्रमितों की संख्या 6 हो गई है।
जम्मू-कश्मीर: श्रीनगर में संक्रमितों की संख्या 3 हुई। कलेक्टर ने आसपास के सभी धार्मिक स्थल बंद करने का आदेश दिया है। राज्य में भवन निर्माण कार्य से जुड़े साढ़े तीन लाख मजदूरों के लिए सरकार ने 1-1 हजार रुपए की मदद देने की घोषणा की है। यह राशि बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड से जुड़े मजदूरों को दी जाएगी।
गोवा: तीन लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 25 साल का एक युवक स्पेन से, 29 साल का युवक ऑस्ट्रेलिया से और 55 साल का व्यक्ति अमेरिका से। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के निदेशक का कहना है कि इन सभी की हालत स्थिर है।
महाराष्ट्र: आज मुंबई और ठाणे में 2 जबकि नागपुर में एक कोरोना पॉजिटिव मिला। महाराष्ट्र में संक्रमितों की कुल संख्या 125 हुई। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट ने लॉकडाउन के दौरान शहर में ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को खाना और पानी की बोतलें बांटीं।
दिल्ली: मेट्रो रेल सेवा अब 14 अप्रैल तक बंद रहेगी। पहले इसे 31 मार्च तक बंद किया गया था। यहां दिहाड़ी मजदूरी करने वाले उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों के लोग पैदल ही अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं। दिल्ली-गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंची एक महिला ने कहा, ‘‘हमारे पास पैसा नहीं बचा, यहां कोई काम भी नहीं है। हम क्या खाएं? अगर हमें शहर नहीं छोड़ने दिया जाता तो हम भूखे मर जाएंगे।’’ फतेहपुर बेरी में भी बिहार की रहने वाली शमीमा ने कहा, ‘‘हमारे बच्चे दो दिन से सिर्फ पानी पीकर जिंदा हैं। किराएदार किराया मांग रहे हैं। हमारी सरकार से गुजारिश है कि या तो हमारी मदद करे या हमारे गांव भेज दे।’’
उत्तरप्रदेश: लखनऊ के पुलिस आयुक्त एस पांडे ने बताया कि शहर में जरूरी वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। इनकी सप्लाई चेन बनाई गई है। इन वस्तुओं की सप्लाई करने वाली रोजाना दुकानें सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और सैनिटाइजेशन कर्मचारियों को लगातार क्षेत्रों को दौरा करते रहने का निर्देश दिया गया है।
उत्तराखंड: सरकार ने कोराना मरीजों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। लैंडलाइन नंबर 0135 2722100 और वॉट्सऐप नंबर 9997954800 हैं।
तमिलनाडु: रामेश्वरम से बस-ट्रेन सेवा बंद होने की वजह से उत्तरप्रदेश और बिहार के कई श्रद्धालु फंस गए हैं। उनका कहना है, ‘‘हम यहां गुजरात भवन में ठहरे हैं। यहां किसी चीज की कोई कमी नहीं है।’’
प.बंगाल: प.बंगाल के नयाबाद में 66 साल का बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव पाया गया। राज्य में संक्रमितों की संख्या 10 हुई।
पुडुचेरी: कांग्रेस विधायक जॉन कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वे कथित तौर पर लॉकडाउन के नियमों को उल्लंघन करके नेल्लीथोप में अपने घर के पास लोगों को थैलियाें में सब्जियां बांट रहे थे। इस दौरान वहां करीब 200 लोगों की भीड़ थी।
कर्नाटक: बेंगलुरु के लेडी कर्जन कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर को कोविड-19 हॉस्पिटल बनाया गया है। इसमें कोरोना संक्रमितों का ही इलाज होगा। कोरोनावायरस के मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों के साथ गलत व्यवहार करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने सभी जिलों के कमिश्नरों और पुलिस को निर्देश दिया है।
केरल: एर्नामुलम के कलेक्टर एस सुहास ने बताया कि राज्य के सिविल सप्लाई कॉर्पाेरेशन ने कोच्चि में 27 मार्च से गांधी नगर क्षेत्र के 8 किलोमीटर के दायरे में खाने की आपूर्ति ऑनलाइन शुरू करेगा। इसके लिए जोमेटो के साथ करार किया गया है।
असम: राज्य सरकार ने गुवाहाटी के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में कोरोनावायरस आइसोलेशन सेंटर का निर्माण शुरू किया। राज्य में अभी तक कोरोनावायरस का कोई भी केस सामने नहीं आया है।
तेलंगाना: राज्य में तीन और व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या 43 हो गई है। जन सेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में एक करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के मुख्यमंत्री राहत कोष में 50-50 लाख रुपए की राशि दान करने का ऐलान किया।
अंडमान: यहां 24 मार्च को चेन्नई से लौटा व्यक्ति ��ंक्रमित मिला है। इस केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना संक्रमण का यह पहला मामला है।
पीजीआईएमएस पर लॉकडाउन क्यों नहीं लागू?
एम्स डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हरियाणा के स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि 21 दिन का लॉकडाउन पीजीआईएमएस रोहतक पर लागू नहीं किया गया है। यहां क्लासेस लग रही हैं, जिनमें 200 से ज्यादा छात्र होते हैं। राज्य सरकार ने कोरोनावायरस के मरीजों के इलाज में उन मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ और जरूरी सेवाओं में लगे लोगों को नौकरी में एक्सटेंशन दिया, जो इस महीने रिटायर हो रहे थे।
कैदियों को पेरोल पर भेजने की तैयारी
सरकार ने कहा है कि कैदियों को पैरोल पर भेजने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा जो कैदी पहले से पैरोल पर हैं, उनके पैरोल की अवधि को 4 सप्ताह के लिए बढ़ाया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा है कि जो कैदी एक पैरोल के बाद शांति से जेल वापस आ गए, उन्हें 6 सप्ताह के लिए विशेष पैरोल दी जाएगी। उधर, गुड़गांव पुलिस के सभी अफसरों को निर्देश दिया गया है कि घरों में तकनीकी सेवा देने वालों और मेंटेनेंस के काम करने वालों को न रोकें।
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