टोटल लॉकडाउन न लगाने पर अड़ी योगी सरकार, HC से आदेश पर SC की रोक, पूरे राज्य में अब वीकेंड लॉकडाउन
चैतन्य भारत न्यूज
उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ सहित तमाम बड़े शहरों में कोरोना के कहर से हालात खराब होते जा रहे हैं। स्थिति को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को लखनऊ, कानपुर और वाराणसी सहित पांच शहरों में 26 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया। लेकिन योगी सरकार ने लॉकडाउन लगाने से साफ इनकार कर दिया है। वह सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस आदेश पर रोक लगवाने में सफल रही।
SC ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
योगी सरकार ने इलाहबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। योगी सरकार ने यह फैसला किया है की आज यानी मंगलवार से हर रोज रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं, शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन लगाया जाएगा।
इसलिए सरकार ने लिया यह फैसला
बता दें कि अभी तक रात्रि कर्फ्यू उन्हीं जिलों में लागू था जहां हालात ज्यादा खराब थे पर कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या और अस्पतालों में मची आपाधापी को देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है। जिन जिलों में 500 से अधिक एक्टिव केस हैं, वहां हर दिन रात 8 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सारी एक्टिविटीज बंद रहेंगी।
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