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chaitanyabharatnews · 5 years ago
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इस्लाम के खिलाफ किया आपत्तिजनक पोस्ट तो जज ने दी कुरान बांटने की सजा, इंटरनेट पर छाई 19 साल की यह छात्रा
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चैतन्य भारत न्यूज झारखंड की राजधानी रांची के सिविल कोर्ट ने फेसबुक पर इस्लाम धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाली 19 वर्षीय आरोपित छात्रा ऋचा भारती को जमानत दे दी है। ऋचा को सात-सात हजार रुपए के दो निजी मुचलके और कुरान की पांच प्रतियां दान करने का निर्देश दिया है। खबरों के मुताबिक, कोर्ट ने ऋचा को कुरान की एक प्रति शिकायतकर्ता जबकि अन्य चार प्रति कॉलेज या स्कूल में छात्रों के बीच बांटने का निर्देश दिया है। इस काम को करने के लिए कोर्ट ने ऋचा को 15 दिनों का समय दिया है। A higher court should overturn the absurd order of the Ranchi judge in Richa Bharti case, suspend judicial work allocated to him and order him to distribute 5 copies of the book "I am a Troll" before he is allowed to resume judicial work. — Akhilesh Mishra (@amishra77) July 16, 2019 गौरतलब है कि, ऋचा ने फेसबुक पर इस्लाम धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट लिखा था। इस पोस्ट से नाराज होकर मंसूर खलीफा नाम के शख्स ने 12 जुलाई को थाने में जाकर ऋचा के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करा दी। मंसूर खलीफा का कहना था कि, युवती का पोस्ट धर्म विशेष के खिलाफ है जिससे उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इसके बाद ऋचा को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं हिंदू संगठनों समेत स्‍थानीय लोगों ने पुलिस के इस कदम का कड़ा विरोध किया था। न्यायालय ने माना है कि ऋचा एक पढ़ाई करने वाली छात्रा है जो किसी धर्म या राजनीतिक भावना से प्रेरित नहीं है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ऋचा को जमानत दे दी है। जानकारी के मुताबिक, ऋचा ने कुरान बांटने से मना कर दिया है। एक इंटरव्यू में ऋचा ने कहा कि, 'नहीं, मैं कुरान नहीं बांटना चाहती हूं। आज कुरान बंटवा रहे हैं, कल बोलेंगे तुम इस्लाम स्वीकार कर लो।' Read the full article
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