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chaitanyabharatnews · 5 years ago
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केंद्रीय कर्मचारी 60 साल में ही होंगे रिटायर, मोदी सरकार ने रिटायरमेंट उम्र घटाने से किया इनकार
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चैतन्य भारत न्यूज नई दिल्ली. केंद्रीय सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में बदलाव करने से इनकार कर दिया है। संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री जितेंद्र सिंह ने साफ कह दिया गया है कि ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है। (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); समय से पहले रिटायर करने का अधिकार जनहित में दरअसल पिछले काफी समय से ये चर्चा चल रही थी कि केंद्रीय कर्मचारियों की उम्र को विदेशों की तर्ज पर बढ़ाया जा सकता है। माना जा रहा था कि रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष की जा सकती है और इसे लेकर केंद्र सरकार जल्द ही कोई घोषणा भी कर सकती है। लेकिन अब सरकार ने ��ूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि, 'फंडामेंटल रुल्स 56(जे), केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) रुल्स 1972 और ऑल इंडिया सर्विसेज (डेथ कम रिटायरमेंट) रुल्स-1985 के रूल नंबर 16(3) के तहत सरकार के पास कर्मचारियों को समय से पहले ही रिटायर करने के निश्चित अधिकार है। इन अधिकारों का इस्तेमाल जनहित में किया जा सकता है। इसके तहत रिटायर करने के लिए कर्मचारियों को कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस दिया जाता है।' ग्रुप-A, ग्रुप-B के कर्मचारियों पर इस्तेमाल होते हैं यह नियम केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि, 'यह प्रावधान ग्रुप-A और ग्रुप-B के स्थायी, अर्ध स्थायी और अस्थायी सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू हो सकते हैं। इसके अलावा जो 35 वर्ष से कम उम्र में सेवा में शामिल होते हैं और जिनकी वर्तमान उम्र 50 वर्ष पूरी हो जाती है, ऐसे कर्मचारियों को भी सरकार नियमानुसार जनहित में रिटायर कर सकती है। साथ ही कर्मचारियों की 55 साल की उम्र होने के बाद भी ये नियम लागू हो सकते हैं। Read the full article
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