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#सामान्य प्रशासन विभाग सील
khabaruttarakhandki · 4 years
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गौतम बुद्ध नगर में एक स्थान को हॉटस्पॉट की श्रेणी से हटाया गया, दो नए स्थान शामिल
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उप्र: गौतमबुद्ध नगर जिले में कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित 27 क्षेत्रों (हॉटस्पॉट) में से एक क्षेत्र में स्थिति सामान्य होने के बाद उसे हॉटस्पॉट की श्रेणी से हटा दिया गया है, लेकिन दो नए स्थानों को संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके साथ ही जिले में कुल 28 स्थानों को संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया गया है। इन जगहों को पूरी तरह से सील करके वहां के निवासियों की आवाजाही रोक दी गई है।जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग इन जगहों को संक्रमण मुक्त करने और इन पर नजर रखने का काम कर रहा है।
तीन दिन पहले चार जगहों को संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों की श्रेणी से हटा दिया गया था। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एल वाई ने बताया कि जिले में सेक्टर 20 और गामा -वन को संक्रमण प्रभावित क्षेत्र घोषित करते हुए दोनों जगहों को सील कर दिया गया है।उन्होंने बताया कि ग्रेटर नोएडा के अल्फा वन सेक्टर को संक्रमण प्रभावित क्षेत्र की श्रेणी से हटा दिया गया है, क्योंकि वहां कोई और मरीज कोविड-19 से संक्रमित नहीं पाया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि अब जनपद में कुल 28 जगहें संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों के रूप में चिह्नित हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि इन जगहों पर रहने वाले लोगों के खाने-पीने एवं दवाई आदि की समुचित व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि यहां लोगों की आवाजाही रोक दी गई है।
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vsplusonline · 4 years
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आज 40 नए केस सामने आए; राज्य में संक्रमितों की संख्या 523, इनमें 301 जमाती, वाराणसी में मदनपुरा क्षेत्र सील
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आज 40 नए केस सामने आए; राज्य में संक्रमितों की संख्या 523, इनमें 301 जमाती, वाराणसी में मदनपुरा क्षेत्र सील
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राज्य के 41 जिलों में फैला कोरोना का संक्रमण, सबसे ज्यादा केस आगरा में
15 अप्रैल से राज्य में किसानों, ऑनलाइन कारोबारियों को मिलेगी सहूलियत
दैनिक भास्कर
Apr 13, 2020, 02:07 PM IST
लखनऊ. उत्तर प्रदेश में सोमवार को कोरोनावायरस के 40 नए केस सामने आए। अब तक राज्य में 523 संक्रमित मरीज हैं, इनमें 301 तब्लीगी जमाती शामिल हैं। 15 दिन और लॉकडाउन की अवधि बढ़ने की संभावनाओं के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकट का मुकाबला करने के लिए कई समितियां बनाईं। पेयजल, उद्योग, वित्त, रोजगार से जुड़ीं ये समितियां 15 अप्रैल के बाद लॉकडाउन के दूसरे चरण पर काम कर���ंगी।
राजस्थान के भीलवाड़ा के बाद देशभर में आगरा मॉडल की चर्चा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के बाद योगी ने भी आगरा मॉडल की सराहना की। ताजनगरी में अब तक 138 केस सामने आए। इनमें 60 जमाती हैं। प्रशासन ने फरवरी में जूता कारोबारी दो भाइयों में संक्रमण की पुष्टि के बाद हॉट स्पॉट को चिन्हित किया। इसके बाद यहां रैपिड रिस्पांस टीम ने संक्रमित की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की। इसके बाद हॉट स्पॉट व 38 एपिसेंटर चिन्हित किए। जिन्हें मैप पर दिखाया गया। इसके साथ ही 3 किमी का कंटेंनमेंट जोन और 5 किमी को बफर जोन में तब्दील किया गया।
1248 टीमों ने 1.65 लाख घरों की स्क्रीनिंग की
नगर निगम व स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को मिलाकर 1248 विशेष टीमें बनाई गई। यहां 1.65 लाख घरों की स्क्रीनिंग की। इनमें से ढाई हजार लोगों की पहचान की गई। जिसमें 36 ऐसे थे, जिन्होंने विदेश की यात्रा की थी। सबकी जांच कराई गई। बिना कर्फ्यू लगाए 22 से अधिक क्षेत्रों को सील किया गया। यहां डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाया गया। दमकल की गाड़ियों से इन क्षेत्रों को सैनिटाइज किया गया। इस मॉडल के सफल होने पर योगी सरकार ने प्रदेश के 104 हॉट स्पॉट को सील किया। 
योगी सरकार के ‘हॉटस्पॉट’ मॉडल ने दूसरे राज्यों को उम्मीद दिखाई है। संतोष का विषय है कि जनसंख्या के लिहाज से यूपी में कोरोना के मामले कम हैं। प्रयोगधर्मिता ऐसी कि अग्निशमन वाहनों का प्रयोग सैनिटाइजेशन में भी किया जा रहा है। मतलब हर स्थिति में समाधान, यही है #योगी_मॉडल का काम।
— Yogi Adityanath Office (@myogioffice) April 12, 2020
अब आइसोलेशन वार्ड की क्षमता बढ़ाने पर जोर पुलिस महानिरीक्षक ए सतीश गणेश ने बताया कि, प्रशासन आइसोलेशन वार्डों की क्षमता बढ़ाने पर लगातार काम कर रहा है। जहां भी हमें पॉजिटिव केस मिले, हम उन क्षेत्रों में डोर-टू-डोर सर्वे कर रहे हैं। अब तक हमने शहर में 1लाख 65 हजार लोगों की जांच की है। जब फरवरी के पहले सप्ताह में आगरा में पहले कोविड-19 पॉजिटिव केस का पता चला तो हमने संपर्क में आने वालों की पहचान शुरू की। फिर हमने लोगों के नमूने एकत्र करना शुरू किया।
कोरोना अपडेट्स…
नोएडा: गौतमबुद्धनगर जिले में अब तक 64 संक्रमित मिल चुके हैं। रविवार को यहां एक युवक की गर्लफ्रेंड के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उसके पूरे परिवार को क्वारैंटाइन कर दिया गया। दरअसल प्रशासन को खबर लगी थी कि, लड़की संक्रमित है। उससे पूछा गया कि वह किसके-किसके सम्पर्क में आई है। तब उसने युवक के बारे में जानकारी दी। प्रशासन ने सभी का सैंपल लिया है।
वाराणसी: यहां अब तक 9 टेस्ट पॉजिटिव मिल चुके हैं। प्रशासन ने मदनपुरा को कोरोना हॉटस्पॉट घोषित किया है। यहां संदिग्धों की जांच, डोर स्टेप डिलीवरी आदि सुविधाओं के लिए प्रशासन ने मोबाइल वार्ड फ्लू क्लीनिक तैयार की है। जिसके माध्यम से शहरी क्षेत्र के विभिन्न वार्डो में 10587 मरीज सहित अब तक कुल 37122 मरीज देखे गए। जिसमें 726 सामान्य रोगी एवं सर्दी, जुकाम, बुखार के लक्षण वाले रोगी पाए गए। विदेशी यात्रियों सहित कुल 1,17,271 व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की गई है। अब तक जनपद में कुल 22,245 व्यक्तियों को क्वारैंटाइन किया गया है।
बुलंदशहर: महिला डॉक्टर व उसके बेटे में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि के बाद अब संक्रमितों की संख्या 11 पहुंच गई है। यहां कोरोना वायरस से संक्रमित एक डॉक्टर की मौत के बाद मृतक की पत्नी और बेटे का सैंपल लिया गया था। दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संक्रमितों में 6 तब्लीगी जमाती हैं। प्रशासन ने जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड सहित नगर के 2 निजी अस्पतालों को सील कर दिया है।
बागपत: प्रशासन ने दो कोरोना पॉजिटिव जमातियों के बड़ौत व ओसिका गांव में पोस्टर लगाए हैं। बिहार निवासी इन जमातियों के संपर्क में आए लोगों को जांच के लिए सचेत किया गया है। 19 मार्च को दिल्ली के निजामुद्दीन से बड़ौत और ओसिका गांव की मस्जिद में रुके थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डोर-टू-डोर सर्वे शुरू किया है। 
बदायूं: जिले में रविवार की शाम भवानीपुर खली में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद आसपास के 14 गांवों को सील कर दिया गया है। वह दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में हुई जमात में शामिल हुआ था। जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने बताया कि, संक्रमित आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। वह यहां की एक मस्जिद में ठहरा था। इलाके में सेक्टर मैजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं। गांव में जरूरी सामान पहुंचाए जा रहे हैं, साथ ही संदिग्धों की जांच की जा रही है।
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बागपत प्रशासन ने बिहार के दो जमातियों के पोस्टर दो गांवों में चस्पा किया है। 
राज्य में अब 6052 में कोरोना जैसे लक्षण यूपी के 41 जिलों में कोरोना का संक्रमण अपना पैर पसार चुका है। कुल 523 संक्रमित मिले हैं। इनमें 301 लोग तब्लीगी जमाती हैं। जबकि, प्रदेश में अब तक 6052 लोगों में कोरोना जैसे लक्षण मिले हैं। जांच के लिए अब तक कुल 11,855 सैंपल ��ेजे गए हैं, जिनमें 11,250 की टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई है। कोरोना प्रभावित देशों से अब तक कुल 69,556 लोग प्रदेश वापस लौटे हैं। 22,897 यात्रियों को निगरानी में रखा गया है। 8,836 लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारैंटाइन में रखा गया है। वहीं, अब तक छह संक्रमितों की मौत हो चुकी है।
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ashokgehlotofficial · 3 years
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रविवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रम में गृह विभाग ने सोमवार को प्रदेश में त्रिस्तरीय जनअनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन के अनुसार प्रतिबंधों में मंगलवार 8 जून की प्रातः 5 बजे से छूट और बढ़ाने के संबंध में निर्णय लिया गया है। राज्य में कोविड पॉजिटिव केसों एवं पॉजिटिविटी दर में लगातार गिरावट, ऑक्सीजन, आईसीयू एवं वेंटीलेटर बेड के उपयोग में आई कमी तथा रिकवरी रेट तेजी से बढ़ने को दृष्टिगत रखते हुए व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियों में और शिथिलता दिए जाने को मंजूरी दी गई है।
राज्य में संक्रमण की दर कम हुई है, लेकिन अभी संक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए सभी प्रदेशवासियों से कोविड प्रोटोकॉल की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है। जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न गतिविधियों में और छूट दी गई है। छूट का दायरा धीरे-धीरे और बढ़ाया जा सकेगा।
त्रि-स्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 के तहत प्रमुख दिशा-निर्देश:-
राज्य में आगामी आदेशों तक शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इन दिनों के अतिरिक्त सप्ताह के अन्य दिनों में प्रतिदिन शाम 5 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।
लॉकडाउन के दौरान (अनुमत श्रेणी के अलावा) किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध (Rule of Five) लागू रहेगा।
ग्रीन जोन में अनुमत गतिविधियों (प्रातः 6 से शाम 4 बजे तक) के अलावा जिला कलक्टर एवं पुलिस कमिश्नर स्थिति के अनुसार यलो जोन एवं रेड जोन में अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकेंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्रों में एक लाख तक की जनसंख्या को आधार मानते हुए कोविड केसों की एक्टिव संख्या के आधार पर ग्रीन, येलो तथा रेड जोन का निर्धारण होगा। शून्य एक्टिव केस वाली पंचायत ग्रीन, एक से 5 एक्टिव केस वाली पंचायत यलो तथा 5 से अधिक एक्टिव केस वाली पंचायतें रेड जोन में आएंगी।
इसी प्रकार, शहरी क्षेत्र में एक लाख जनसंख्या पर 25 एक्टिव केस होने पर ग्रीन जोन, 25 से 75 केस होने पर येलो जोन तथा इससे अधिक केस होने पर रेड जोन माना जाएगा।
प्रतिबंधित गतिविधियां
किसी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक समारोह एवं जुलूस, मेलों तथा हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी।
धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि जारी रहेगी। लेकिन श्रद्धालुओं एवं दर्शनार्थियों के लिए सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था जारी रहेगी। पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि घर पर रहकर ही की जावे।
सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल्स, जिम, मनोरंजन पार्क, पिकनिक स्पॉट, खेल मैदान एवं समान स्थान बंद रहेंगे।
कोचिंग संस्थाएं तथा लाईब्रेरीज आदि बंद रहेंगे।
पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स/मॉल को खोलने की अनुमति नहीं होगी।
प्रदेशवासियों से यह अपेक्षा है कि वे शादी-समारोह 30 जून, 2021 तक स्थगित रखें।
विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की 30 जून, 2021 तक अनुमति नहीं होगी।
विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। जिसकी सूचना वेब पोर्टल Covidinfo.rajasthan.gov.in पर या हैल्पलाइन नम्बर 181 पर देनी होगी।
विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टेन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी।
मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे।
अनुमत गतिविधियां:-
प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ प्रातः 9ः30 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमत होंगे।
सभी निजी कार्यालय कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ सायं 4 बजे तक खोले जा सकेंगे।
सभी सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थान 50 प्रतिशत कार्मिकों की क्षमता के साथ अनुमत होंगे। लेकिन विद्यार्थियों को शैक्षणिक गतिविधियों के लिए संस्थान आने की अनुमति नहीं होगी।
सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगी।
पशु चिकित्सालय एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन एवं मत्स्य विभाग से संबंधित गतिविधियां जैसे एक्वाकल्चर, झींगा पालन से सम्बन्धित कार्मिक इत्यादि उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगे।
कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग (2 गज की दूरी) को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। शेष कार्मिकों को कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी, वे मुख्यालय पर रहकर वर्क फ्रोम होम करेंगे।
कार्यस्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घण्टे के लिए बंद किया जाएगा।
प्रदेश में 10 जून, 2021 से रोडवेज एवं निजी बसों का संचालन अनुमत होगा। शहर के भीतर चलने वाली सिटी बस एवं मिनी बस सेवा प्रतिबंधित रहेगी। कोई भी व्यक्ति खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकेगा।
रोडवेज के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा तथा निजी बसों के लिए आयुक्त यातायात द्वारा अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। प्रत्येक यात्रा के बाद वाहनों को सेनेटाइज किया जाएगा।
निजी वाहनों से आवागमन सोमवार से शुक्रवार प्रातः 5 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमत होगा।
रेल्वे एवं मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी।
किसी भी व्यक्ति के द्वारा घर से रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट एवं रेलवे स���टेशन/एयरपोर्ट से घर, मेडिकल इमरजेन्सी एवं अनुमत श्रेणियों के आवागमन हेतु उपयोग में ली जाने वाली टैक्सी, कैब, ऑटो, ई-रिक्शा सेवा अनुमत होगी।
राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्र्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों द्वारा राजस्थान में प्रवेश से 28 दिन पूर्व वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों, उन्हें राजस्थान में आने से पूर्व RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट एवं ऐसे व्यक्तियों को होम/संस्थागत क्वारंटीन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
कोविड मरीज के परिजन या अटेण्डेंट हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा जारी पास से आवागमन कर सकेंगे। यह पास मरीज से सम्बन्धित आवश्यक सेवाओं जैसे खाना, दवाइयां इत्यादि लाने हेतु उपयोग में लिये जा रहे वाहन के लिए अनुमत होगा।
अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होंगी।
गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु आवागमन की अनुमति होगी।
टीकाकरण हेतु स्वयं के पंचायत समिति/नगर इकाई परिक्षेत्र में स्थित टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी, किन्तु साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज एवं अपना पहचान-पत्र रखना अनिवार्य होगा।
निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी।
अन्त्येष्टि/अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम: अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधानों के साथ। अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।
मेडिकल व नर्सिंग महाविद्यालयों में अध्ययन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी रहेगा।
अध्ययन एवं अध्यापन कार्य ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग माध्यम से जारी रहेंगे एवं इन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा।
समाचार पत्र वितरण हेतु प्रातः 4 बजे से अनुमति होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी।
दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कुरियर सुविधा, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाऐं अनुमत होंगी।
मेन्टीनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आई.टी. सर्विस प्रोवाइडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी।
ई-मित्र/आधार केन्द्र सेवाएं दोपहर 4 बजे तक अनुमत हांेगी।
एटीएम सेवाएं 24 घण्टे अनुमत होंगी एवं बैंकिंग, बीमा, माइक्रो फाइनेन्स इंस्टीट्यूशन (MFI)/NBFC की सेवाएं आमजन के लिए शाम 4 बजे तक अनुमत होंगी। जहां तक संभव हो, उक्त संस्थाओं द्वारा भी कम-से-कम कार्मिकों को कार्यस्थल पर अनुमत किया जाये एवं ई-बैंकिंग कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित किया जाए।
सेबी/स्टॉक एक्सचेंज से सम्बन्धित व्यक्ति पहचान-पत्र के साथ अनुमति होंगे।
सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ई-कॉमर्स के माध्यम से सभी प्रकार की वस्तुओं की होम डिलीवरी अनुमत होगी।
इंदिरा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 10 बजे तक कोविड गाइडलाइन के अनुसार अनुमत होगा।
मनरेगा योजना एवं ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों के संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना करवाते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे।
कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं अनुमत होंगी।
निजी सुरक्षा सेवाओं की भी अनुमति होगी।
सार्वजनिक उद्यान में भ्रमण के लिए प्रातः 5 बजे से प्रातः 8 बजे तक अनुमति होगी।
सार्वजनिक परिवहन/माल ढुलाई वाहन/अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल)/थोक (होलसेल) आउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी। निजी वाहनों में पेट्रोल/डीजल प्रातः 5 बजे से सायं 5 बजे तक भरवाया जा सकेगा।
एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए अनुमत होंगी।
समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी, ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके।
पूर्व की भांति उद्योग/निर्माण इकाई द्वारा अपने सम्बन्धित कार्मिक/श्रमिक के आवागमन हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल https://covidinfo.rajasthan.gov.in --> e-Intimation by Industries के माध्यम से self generate कर आईडी/One Hour Transit Pass (मूल/हार्ड कॉपी) उद्योग/निर्माण इकाई द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील सभी कार्मिकों/श्रमिकों को उपलब्ध कराया जा सकता है।
सरकार द्वारा अनुमत राजस्व अर्जन गतिविधियां यथा खनन, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा आबकारी दुकानें आदि वित्त विभाग द्वारा अलग से जारी दिशा-निर्देश अनुसार अनुमत होंगी।
कृषि आदान एवं कृषि उपकरणों की दुकानें एवं इनके परिसर, मण्डियां, फल एवं सब्जियों तथा फूल माला की दुकानें, स्ट्रीट वेण्डर, थड़ी, रेहड़ी एवं ठेलों द्वारा अन्य वस्तुओं एवं सामग्री का विक्रय तथा ऑप्टिकल्स संबंधी दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 से सायं 4 बजे तक अनुमत होंगी।
सब्जियों एवं फलों का ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो-रिक्शा तथा मोबाइल वेन के माध्यम से विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6 से सायं 5 बजे तक किया जा सकेगा।
डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक अनुमत होंगी।
सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराना, पशु चारा एवं आटा चक्की से संबंधित होलसेल एवं रिटेल की दुकानें सोमवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक खुल सकेंगे।
अन्य दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक खुल सकेंगे।
राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी।
फार्मास्यूटिकल्स, दवाएं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। दवाइयों की भी होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे संक्रमण पर नियंत्रण रखा जा सके।
प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी आदि दुकानें और रेस्टोरेंट्स सोमवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक खुल सकेंगे। इनमें बैठाकर खाने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान केवल टेक-अवे की सुविधा होगी। इन प्रतिष्ठानों से होम डिलिवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगी।
मंडियों में फसलों की आवक तथा समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद-बेचान की गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ अनुमत होगी। किसानों के मंडी पहुंचने एवं वापस आने के अलावा मंडी परिसर के बाहर आवागमन प्रतिबंधित होगा। किसानों को मंडी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय बिक्री की रसीदें या बिल का सत्यापन करवाना होगा।
ऐसे बाजार, जहां केवल बड़े-बड़े कॉम्पलेक्स हैं, लेकिन वातानुकूलित नहीं हैं, उनमें स्थित दुकानें अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान, भवन की मंजिलों के अनुसार खुलेंगे। जैसे पहले दिन बेसमेंट एवं प्रथम फ्लोर की दुकानें तथा उसके अगले दिन ग्राउण्ड फ्लोर एवं द्वितीय फ्लोर पर स्थित दुकानें, एक छोड़कर एक (Alternate) खोली जा सकेंगी।
बाजारों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोले जाने के लिए समस्त जिला कलक्टर एवं पुलिस आयुक्त अपने-अपने जिलों में व्यापारिक संगठनों एवं स्थानीय लोगों को सम्मिलित करते हुए जन अनुशासन कमेटी में विचार-विमर्श कर वैकल्पिक (Alternate) व्यवस्था/ डी-कन्जक्शन प्लान तैयार करेंगे।
बाजारों एवं अन्य व्यवसायिक गतिविधियों को खोलने के लिए दिशा-निर्देश:-
शहरी क्षेत्रः-
संयुक्त प्रवर्तन दलों (JETs) में संबंधित क्षेत्राधिकार वाले वाणिज्य कर विभाग, पुलिस एवं नगर निकाय के अधिकारियों को सम्मिलित किया जाए। ये दल जन अनुशासन कमेटी में व्यापार संघों के साथ विचार-विमर्श कर बाजारों को खोलने के पश्चात् प्रतिदिन कोविड प्रोटोकॉल की पालना एवं भीड़-भाड़ पर निगरानी रखेंगे। यदि वर्तमान में किसी क्षेत्र में संयुक्त प्रवर्तन दल गठित नहीं हो, तो गठित किया जाए।
यदि व्यापक स्तर पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया तो, उक्त बाजार सात दिवस के लिए पूर्ण रूप से बंद किया जा सकता है।
ग्रामीण क्षेत्रः-
ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित तहस��ल, उपखण्ड एवं पंचायत समिति मुख्यालय के बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए शहरी क्षेत्रों की व्यवस्था के अनुरूप ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
शेष ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर गठित कोर ग्रुप स्थानीय व्यापार संघ प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए जन अनुशासन कमेटी में बाजारों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल लागू करें। यदि किसी दुकानदार द्वारा उक्त प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जाता है तो सख्त कार्यवाही की जाएगी।
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ckpcity · 4 years
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कोरोना ने दिल्ली सचिवालय में भी दस्तक दी, सामान्य प्रशासन विभाग को सील कर दिया
कोरोना ने दिल्ली सचिवालय में भी दस्तक दी, सामान्य प्रशासन विभाग को सील कर दिया
तेजी से बढ़ते कोरोना के कहर के कारण दिल्ली में कोई भी जगह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। उप राज्यपाल के कार्यालय के बाद, कोरोना का यह संक्रमण अब दिल्ली सचिवालय तक पहुंच गया है। सचिवालय के एक कर्मचारी द्वारा COVID -19 वायरस की पुष्टि के बाद सामान्य प्रशासन विभाग को स्वच्छता के लिए सील कर दिया गया था। हालांकि, अब से कुछ समय पहले, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और…
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aapnugujarat1 · 7 years
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नारणपुरा में प्रॉपर्टी टैक्स भरपायी की गई फिर भी दुकान सील किया गया
नारणपुरा में प्रॉपर्टी टैक्स भरपायी की गई फिर भी दुकान सील किया गया
कॉर्पोरेशन के भ्रष्ट माना जाता टैक्स विभाग द्वारा सामान्य व्यापारी को सिर्फ १५०० से २००० रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स चोपडे में बकाया निकलता हो तो रातभर में ही सील लगाकर परेशान किया जाता है । दूसरी तरफ लाखों रुपये के डिफोल्टर को बचाया जाता है ।  गत दिन नारणपुरा में एक ऑटो गेरेज वाले ���ोटे दुकानदार ने टैक्स की भरपायी की फिर भी प्रशासन ने दुकान को सील लगा देने पर टैक्स विभाग का घोटाला और एक मामला सामने…
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khabaruttarakhandki · 4 years
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गौतम बुद्ध नगर में एक स्थान को हॉटस्पॉट की श्रेणी से हटाया गया, दो नए स्थान शामिल
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उप्र: गौतमबुद्ध नगर जिले में कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित 27 क्षेत्रों (हॉटस्पॉट) में से एक क्षेत्र में स्थिति सामान्य होने के बाद उसे हॉटस्पॉट की श्रेणी से हटा दिया गया है, लेकिन दो नए स्थानों को संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके साथ ही जिले में कुल 28 स्थानों को संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया गया है। इन जगहों को पूरी तरह से सील करके वहां के निवासियों की आवाजाही रोक दी गई है।जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग इन जगहों को संक्रमण मुक्त करने और इन पर नजर रखने का काम कर रहा है।
तीन दिन पहले चार जगहों को संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों की श्रेणी से हटा दिया गया था। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एल वाई ने बताया कि जिले में सेक्टर 20 और गामा -वन को संक्रमण प्रभावित क्षेत्र घोषित करते हुए दोनों जगहों को सील कर दिया गया है।उन्होंने बताया कि ग्रेटर नोएडा के अल्फा वन सेक्टर को संक्रमण प्रभावित क्षेत्र की श्रेणी से हटा दिया गया है, क्योंकि वहां कोई और मरीज कोविड-19 से संक्रमित नहीं पाया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि अब जनपद में कुल 28 जगहें संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों के रूप में चिह्नित हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि इन जगहों पर रहने वाले लोगों के खाने-पीने एवं दवाई आदि की समुचित व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि यहां लोगों की आवाजाही रोक दी गई है।
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vsplusonline · 4 years
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प्रदेश में 256 कोरोना पॉजिटिव, सोमवार को 5 संक्रमितों की जान गई; भोपाल के 40 इलाके सील किए गए
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प्रदेश में 256 कोरोना पॉजिटिव, सोमवार को 5 संक्रमितों की जान गई; भोपाल के 40 इलाके सील किए गए
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���्वालियर में जमातियों ने डॉक्टरों पर थूका, भोपाल में कॉलोनियों के गेट पर ताले लगे; इंदौर में कलेक्टर ने बाहर दिखने पर गिरफ्तारी के आदेश दिए
भोपाल में निजामुद्दीन मरकज से लौटे 20 जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए, एक हजार लोगों में संक्रमण का खतरा
भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर में टोटल लॉकडाउन, उज्जैन में सिर्फ होम डिलीवरी से सामाना मंगाया जा सकेगा
दैनिक भास्कर
Apr 06, 2020, 11:06 PM IST
भोपाल. मध्य प्रदेश में लॉकडाउन का आज 13वां दिन है। यहां कोरोना संक्रमित बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में सोमवार को 5 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। इंदौर में चार कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ा तो भोपाल में एक की  मौत हुई। इंदौर में आज जिन चार लोगों की जान गई उनमें 54 साल के पुरुष को हाइपरटेंशन और अस्थमा भी था। 50 साल के एक पुरुष को डायबटीज भी था। वहीं, 56 साल की एक अन्य पुरुष को भी डायबटीज था। इन तीन के अलावा कोरोना संक्रमित 60 साल की एक महिला ने भी दम तोड़ा। उसे भी डायबटीज था। इनके अलावा भोपाल में एक 52 साल के व्यक्ति की मौत हुई थी।
जमातियों ने बढ़ाई समस्या
दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शिरकत के बाद लौटे जमातियों के संपर्क में आने वाले कई लोग संक्रमित हो चुके हैं। कुछ पर यह खतरा मंडरा रहा है। भोपाल में 20 जमाती पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। यहां टोटल लॉकडाउन है। ग्वालियर में क्वारैंटाइन किए गए जमातियों द्वारा डॉक्टरों से बदसलूकी और उन पर थूकने की शिकायतें मिली हैं। भोपाल और इंदौर कलेक्टर ने नियमों का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं।
भोपाल में कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ गया है। कलेक्टर तरुण पिथोड़े के निर्देश पर एडीएम सतीश कुमार ने धारा 144 के पहले से लागू आदेश में संशोधन कर दिया। नए आदेश के मुताबिक, नियमों का उल्लंघन करने पर गिरफ्तारी की जाएगी। सोमवार से सिर्फ मेडिकल स्टोर, दूध पार्लर और होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी। पेट्रोल पंप, किराना और अन्य दुकानें की छूट खत्म कर दी गई है। सड़क पर घूमते पाए जाने पर गिरफ्तार किया जाएगा। आपातकालीन सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी कारणों के लिए दिए गए पास भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। पुराने भोपाल में पुलिस को नियमों का पालन कराने में मशक्कत करनी पड़ रही है।
भोपाल : 20 जमातियों के संपर्क में आए 1000 लोगों पर संक्रमण का खतरा
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भोपाल में पुराने शहर में जमातों के संपर्क में आए लोगों के घर-घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम स्कैनिंग कर रही है।
निजामुद्दीन से लौटे 20 जमातियों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव आने के बाद शहर में एक हजार लोगों में संक्रमण का खतरा है। इसमें से 300 लोग ऐसे हैं जो सीधे इन 20 जमातियों के संपर्क में थे। इनकाे होम क्वारैंटाइन किया गया है। पुलिस, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम 700 लोगों की तलाश कर रही है। इसके चलते ही लॉकडाउन में सख्ती की गई है। लोगों से भी यह अपील की जा रही है कि जो भी इन जमातियों के संपर्क में रहा है उसकी जानकारी पुलिस और प्रशासन को दें। माना जा रहा है कि इनके संपर्क में आने से ही सब्जी कारोबारी अब्दुल गफ्फार और उनके बेटे सरफराज संक्रमित हुए। स्वास्थ्य विभाग के अफसर और कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 172 लोगों को होम क्वारेैंटाइन करा दिया गया है।
ग्वालियर: जमातियों ने डॉक्टरों पर थूका, खाने में नॉनवेज मांगा
महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात और बिहार से आकर ग्वालियर के सिस गांव में रह रहे 9 जमातियों समेत 10 लोगों को क्वारैंटाइन सेंटर में भेजा गया। यहां इन लोगों ने हंगामा किया। डॉक्टरों से बदतमीजी की और उन पर थूका। यहां मिलने वाला खाना खाने से इनकार कर दिया।  इन्होंने नॉनवेज मांगा। हंगामा बढ़ने पर पुलिस तैनात की गई। हालांकि, जमातियों पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
उज्जैन: 8वां मरीज मिलने के बाद सख्ती  सोमवार से शहर की किराना, ग्रोसरी, ब्रेड, फल, सब्जी दुकानें और दूध डेयरियां पूरी तरह से बंद कर दी गईं। अब गैस एजेंसियों तक भी लोग नहीं जा सकेंगे। यदि लोगों को इनमें से किसी चीज की जरूरत है तो वे होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। संबंधित दुकानदार रात 8 बजे तक होम डिलीवरी करेंगे। कलेक्टर शशांक मिश्रा ने बताया धारा-144 के तहत रविवार देर रात ये आदेश जारी किए हैं। एसएसपी सचिन अतुलकर ने कहा- आदेश का लोगों से सख्ती से पालन कराया जाएगा। यदि कोई बेवजह सड़क पर मिला तो धारा-188 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। उज्जैन में रविवार को आठवां पॉजिटिव सामने आया। दो दिन पहले जिस महिला की अस्पताल में खड़ी एंबुलेंस में मौत हुई थी, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब तक यहां 3 संक्रमितों की मौत हो गई है। 5 पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। 
विदिशा : एक पॉजिटिव जो असम से आया था  जिले की सिरोंज तहसील में असम से आए एक जमाती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है कि असम से 10 लोगों की जमात निजामुद्दीन की मरकज होते हुए यहां पहुंची थी। इन सभी लोगों को एक निजी स्कूल में क्वारैंटाइन कर दिया गया है। 9 जमातियों की रिपोर्ट नहीं आई है। पॉजिटिव मरीज को सिरोंज के सरकारी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। सिरोंज में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये जमाती करीब दस दिन से शहर में हैं। पांच दिन पहले सभी को एक स्कूल में क्वारैंटाइन किया गया था। इससे पहले इन जमातियों ने पूरे शहर में धार्मिक प्रचार किया था।
सिवनी: बांग्लादेशी युवक भी कोरोना संदिग्ध
बांग्लादेश से भारत आया युवक इमरान अभी पुलिस हिरासत में है। उसे क्वारैंटाइन कर जांच के लिए ब्लड सैंपल भोपाल एम्स भेजे। इधर, अजमेर से लौटे पिपरिया (समनापुर) के 22 वर्षीय कोरोना संदिग्ध युवक की रिपोर्ट नहीं आई। जिले में अब तक कोरोना के 14 संदिग्ध सामने आए हैं। 12 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। दो रिपोर्ट आना बाकी है। सिवनीमालवा टीआई संजय चौकसे ने बताया कि बांग्लादेशी युवक इमरान करीब तीन माह पहले बॉर्डर पार कर भारत में घुस आया था। 
छतरपुर: मस्जिदों में मिले 14 जमाती, 4 सैंपल भेजे गए
सिटी कोतवाली क्षेत्र की दो मस्ज���दों में रह रहे 14 जमातियों की जिला अस्पताल में जांच कराई गई। 10 लोगों का टेम्परेचर सामान्य था। 4 लोगों का टेम्परेचर ज्यादा पाया गया। इन्हें आईसोलेट किया गया है। सभी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। 
मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित 256
मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 256 हो गई है। इंदौर में सबसे ज्यादा 151 लोग संक्रमित है। भोपाल में 61 लोग संक्रमित हैं। जिन इलाकों से संक्रमित मिले हैं उन्हे सील कर दिया गया है। इंदौर में ऐसे 35 और भोपाल में इस तरह के 40 इलाकों को सील कर कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। इंदौर-भोपाल के अलावा मुरैना में 12, जबलपुर में 8, उज्जैन में 8, खरगोन में 4, बड़वानी में 3, ग्वालियर, शिवपुरी और छिंदवाड़ा में 2-2, बैतूल, विदिशा में  1-1 मामला आया है। एक मरीज उत्तर प्रदेश का है।
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ashokgehlotofficial · 3 years
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राज्य सरकार ने अधिकतर जिलों में कोविड संक्रमण के प्रसार में कमी तथा पॉजिटिविटी दर में गिरावट के दृष्टिगत व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियों में राहत देने के लिए 2 जून से आगामी आदेशों तक त्रि-स्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किए जाने का निर्णय लिया है। निर्देश के बाद गृह विभाग ने इस संबंध में सोमवार को नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। मॉडिफाइड लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों में विभिन्न गतिविधियों के लिए छूट उन्हीं स्थानों पर दी जा सकेगी, जहां पॉजिटिविटी दर 10 प्रतिशत से कम होगी अथवा ऑक्सीजन, आईसीयू एवं वेंटीलेटर बेड का उपयोग 60 प्रतिशत से कम होगा।
नई गाइडलाइन में पॉजिटिव केस के अनुरूप ग्राम पंचायत एवं जिले को तीन श्रेणियों ग्रीन, येलो और रेड में बांटा गया है। जिन ग्राम पंचायतों में एक भी पॉजिटिव केस नहीं होगा, वह ग्रीन श्रेणी में होगी तथा 5 और इससे कम एक्टिव केस होने पर येलो तथा 5 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा। इसी प्रकार एक लाख जनसंख्या पर एक भी एक्टिव केस नहीं होने वाले जिले को ग्रीन तथा एक लाख जनसंख्या पर 100 एक्टिव केस तक येलो तथा 100 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा।
राज्य में संक्रमण की दर कम हुई है, लेकिन अभी संक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइन में सभी प्रदेशवासियों से कोविड प्रोटोकॉल की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है। जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न गतिविधियों में सीमित छूट दी गई है। जैसे-जैसे एक्टिव केसेज की संख्या में कमी आएगी, छूट का दायरा और बढ़ेगा।
त्रि-स्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत प्रमुख दिशा-निर्देश:-
राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 10 हजार आने तक प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इन दिनों के अतिरिक्त सप्ताह के अन्य दिनों में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।
लॉकडाउन के दौरान (अनुमत श्रेणी के अलावा) किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध Rule of Five लागू रहेगा।
प्रतिबंधित गतिविधियां
प्रदेशवासियों से यह अपेक्षा है कि वे शादी-समारोह 30 जून, 2021 तक स्थगित रखें।
विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 30 जून तक नहीं होगी।
विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। जिसकी सूचना वेब पोर्टल Covidinfo.rajasthan.gov.in पर या हैल्पलाइन नम्बर 181 पर देनी होगी।
विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टेन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी।
शादी के लिए टेन्ट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी।
मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे।
किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/जुलूस/त्योहारों/मेलों/ हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी।
धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि जारी रहेगी, परन्तु श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों के लिए पूरे राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था जारी रहेगी। पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि घर पर रहकर ही की जा सकेगी।
सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स/ऑडिटोरियम/स्विमिंग पूल्स/जिम, मनोरंजन पार्क/पिकनिक स्पॉट/समस्त प्रकार के खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान एवं समान स्थान बंद रहेंगे।
पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्पलेक्स/मॉल को फिलहाल खोलने की अनुमति नहीं होगी।
समस्त शैक्षणिक/कोचिंग संस्थाएं, लाईब्रेरीज आदि बंद रहेंगे।
सार्वजनिक परिवहन के समस्त साधन जैसे निजी एवं सरकारी बस फिलहाल बंद रहेंगे और इनके 10 जून से संचालन हेतु पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप इत्यादि की अनुमति नहीं होगी।
अनुमत गतिविधियां:-
प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ प्रातः 9ः30 बजे से ��ायं 4 बजे तक अनुमत होंगे, 7 जून, 2021 से सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ अनुमत होंगे।
प्रदेश के समस्त निजी कार्यालय कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ दोपहर 2 बजे तक खोले जा सकेंगे एवं समस्त निजी कार्यालयों द्वारा अपने कार्मिकों के पास e-intimation के माध्यम से Self-Generate किए जा सकते हैं, ताकि कार्मिकों को कार्यालय आवागमन में सुविधा हो।
सभी नि���ी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगी।
पशु चिकित्सालय एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन एवं मत्स्य विभाग से संबंधित गतिविधियां जैसे एक्वाकल्चर से सम्बन्धित कार्मिक इत्यादि उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगे।
प्रदेश में जिले के अंदर (Intra-District) अपने निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही अनुमत होगा एवं 8 जून के पश्चात् मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक समस्त राज्य में आवागमन अनुमत होगा।
रेल्वे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी।
किसी भी व्यक्ति के द्वारा घर से रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट से घर, मेडिकल इमरजेन्सी एवं अनुमत श्रेणियों के आवागमन हेतु उपयोग में ली जाने वाली टैक्सी, कैब, ऑटो, ई-रिक्शा सेवा अनुमत होगी।
कोविड मरीज के परिजन या अटेण्डेंट हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा जारी पास से आवागमन कर सकेंगे। यह पास मरीज से सम्बन्धित आवश्यक सेवाओं जैसे खाना, दवाइयां इत्यादि लाने हेतु उपयोग में लिये जा रहे वाहन के लिए अनुमत होगा।
अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होंगी।
गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु आवागमन की अनुमति होगी।
टीकाकरण हेतु स्वयं के पंचायत समिति/नगर इकाई परिक्षेत्र में स्थित टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी, किन्तु साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज एवं अपना पहचान-पत्र रखना अनिवार्य होगा।
निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी।
अन्त्येष्टि/अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम: अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधानों के साथ। अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।
मेडिकल व नर्सिंग महाविद्यालयों में अध्ययन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी रहेगा।
अध्ययन एवं अध्यापन कार्य ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग माध्यम से जारी रहेंगे एवं इन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा।
समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 बजे से 11 बजे तक छूट होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी।
दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कुरियर सुविधा, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाऐं अनुमत होंगी।
मेन्टीनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आई.टी. सर्विस प्रोवाइडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी।
ई-मित्र/आधार केन्द्र सेवाएं दोपहर 4ः00 बजे तक अनुमत होगी।
एटीएम सेवाएं 24 घण्टे अनुमत होंगी एवं बैंकिंग, बीमा, माइक्रो फाइनेन्स इंस्टीट्यूशन (MFI)/NBFC की सेवाएं आमजन के लिए दोपहर 2ः00 बजे तक अनुमत होंगी। जहां तक संभव हो, उक्त संस्थाओं द्वारा भी कम-से-कम कार्मिकों को कार्यस्थल पर अनुमत किया जाये एवं ई-बैंकिंग कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित किया जाए।
सेबी/स्टॉक एक्सचेंज से सम्बन्धित व्यक्ति पहचान-पत्र के साथ अनुमति होंगे।
सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ई-कॉमर्स के माध्यम से सभी प्रकार की वस्तुओं की होम डिलीवरी अनुमत होगी।
इंदिरा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 9 बजे तक कोविड गाइडलाइन के अनुसार अनुमत होगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों के संक्रमण से बचाव हेतु कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।
कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं अनुमत होंगी।
निजी सुरक्षा सेवाओं की भी अनुमति होगी।
सार्वजनिक परिवहन/माल ढुलाई वाहन/अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल)/थोक (होलसेल) आउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी। निजी वाहनों में पेट्रोल/डीजल प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक भरवाया जा सकेगा।
एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए प्रातः 6 बजे से सायं 5 बजे तक अनुमत होंगी।
समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी, ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। उद्योग एवं निर्माण ईकाइयों द्वारा श्रमिकों के आवागमन हेतु स्पेशल बस का संचालन अनुमत होगा।
पूर्व की भांति प्रत्येक उद्योग/निर्माण इकाई द्वारा अपने सम्बन्धित कार्मिक/श्रमिक के आवागमन हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टलhttps://covidinfo.rajasthan.gov.in --> e-Intimation by Industries के माध्यम से self generate कर आईडी/One Hour Transit Pass (मूल/हार्ड कॉपी) उद्योग/निर्माण इकाई द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील सभी कार्मिकों/श्रमिकों को उपलब्ध कराना होगा।
कृषि आदान एवं कृषि उपकरणों की दुकानें एवं इनके परिसर, पशु चारा, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराना एवं आटा चक्की से संबंधित होलसेल एवं रिटेल की दुकानें मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी।
साथ ही अन्य दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगे।
प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी आदि दुकानें और रेस्टोरेंट्स मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी। इनमें बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान केवल टेक-अवे की सुविधा होगी। इन प्रतिष्ठानों से होम डिलिवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगी।
राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी।
ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से फल-सब्जी का विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमत होगा।
स्ट्रीट वेण्डर, थड़ी, रेहड़ी एवं ठेलों पर अन्य वस्तुओं का विक्रय कार्य प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक अनुमत रहेगा।
मण्डियां, फल-सब्जी एवं फूल मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खोली जा सकेंगी।
डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक अनुमत होंगी।
फार्मास्यूटिकल्स, ऑप्टिकल्स, दवाएं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। दवाइयों की भी होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे संक्रमण पर नियंत्रण रखा जा सके।
रबी की फसलों की मंडियों में आवक तथा समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गतिविधियां कोविड ���्रोटोकॉल की पालना के साथ अनुमत होगी। किसानों के मंडी पहुंचने एवं वापस आने के अलावा मंडी परिसर के बाहर आवागमन प्रतिबंधित होगा। किसानों को मंडी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय ब्रिकी की रसीदें या बिल का सत्यापन करवाना होगा।
बाजारों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोले जाने के लिए समस्त जिला कलक्टर अपने-अपने जिलों में व्यापारिक संगठनों एवं स्थानीय लोगों को सम्मिलित करते हुए जन अनुशासन कमेटी में विचार-विमर्श कर वैकल्पिक ;।सजमतदंजमद्ध व्यवस्था/ डी-कन्जक्शन प्लान तैयार करेंगे।
ऐसे बाजार, जहां केवल बड़े-बड़े कॉम्पलेक्स हैं, लेकिन वातानुकूलित नहीं हैं, उनमें स्थित दुकानें अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान, भवन की मंजिलांे के अनुसार खुलेंगे। जैसे मंगलवार एवं गुरूवार को बेसमेंट एवं प्रथम फ्लोर की दुकानें तथा बुधवार एवं शुक्रवार को ग्राउण्ड फ्लोर एवं द्वितीय फ्लोर पर स्थित दुकानें, एक छोड़कर एक (Alternate) खोली जा सकेंगी।
बाजारों एवं अन्य व्यवसायिक गतिविधियों को खोलने के लिए दिशा-निर्देश:-
शहरी क्षेत्रः-
पूरे शहर को थाना क्षेत्रों में विभाजित किया जाकर वर्तमान में यदि संयुक्त प्रवर्तन दल (JETs) गठित हैं, तो उन दलों में संबंधित क्षेत्राधिकार वाले वाणिज्य कर विभाग, पुलिस एवं नगर निकाय के अधिकारियों को सम्मिलित किया जाए। यदि वर्तमान में किसी क्षेत्र में संयुक्त प्रवर्तन दल गठित नहीं हो, तो गठित किया जाए।
संयुक्त प्रवर्तन दल बाजारों की स्थिति के अनुसार जन अनुशासन कमेटी में व्यापार संघों के साथ विचार-विमर्श कर बाजारों को खोलने के बाद प्रतिदिन भीड़-भाड़ पर निगरानी रखेंगे। कोविड प्रोटोकॉल की पालना के लिए जन अनुशासन कमेटी उत्तरदायी होगी। यदि व्यापक स्तर पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया तो, उक्त बाजार सात दिवस के लिए पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रः-
ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित ऐसे तहसील/उपखण्ड मुख्यालय/पंचायत समिति मुख्यालय जहां आबादी अधिक है एवं दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान ज्यादा हैं, उन्हें खोले जाने की स्थिति में अधिक भीड़ का आना संभावित है। उक्त क्षेत्रों में बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए शहरी क्षेत्रों के अनुरूप ही व्यवस्था लागू होगी।
ऽ ऐसे गांव, जहां पर आबादी काफी है एवं दुकानों की संख्या भी पर्याप्त है, ग्राम पंचायत स्तर पर गठित कोर ग्रुप स्थानीय व्यापार संघ प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए जन अनुशासन कमेटी में बाजारों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल के साथ बाजारों को खोलना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी दुकानदार द्वारा उक्त प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जाता है तो सख्त कार्यवाही की जाएगी।
बाजारों को खोलने के लिए सुरक्षा मानक:-
बाजारों में जन-अनुशासन कायम रखने की जिम्मेदारी संबंधित जन अनुशासन कमेटी व्यापार मण्डल एवं दुकानदार की स्वयं की होगी। दुकानदार, दुकान के बाहर/अंदर गोले बनाकर ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग की पालना) बनाये रखने की व्यवस्था करेंगे।
दुकानदार एवं दुकान के काम करने वाले सभी कार्मिक कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क पहनना, सेनेटाईजेशन, परस्पर ग्राहकों से दूरी बनाये रखना इत्यादि की पालना करेंगे। जहां तक संभव हो, जन अनुशासन का पालन करते हुए लोग अपने नजदीकी दुकान से ही सामान खरीदें।
जन अनुशासन कमेटी व्यापार मण्डल, जिला प्रशासन/ग्राम स्तरीय कोर कमेटी/JETs Volunteers का एक (वॉट्सअप) ग्रुप बनाया जायेगा, जो बाजारों/दुकानों को खोलने के क्रमवार तरीके एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार के उल्लंघन की सूचना जिला प्रशासन एवं व्यापार मण्डल को देगा।
भीड़-भाड़ वाले बाजारों में अभय कमाण्ड सेंटर के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी, ताकि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हो।
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