Rajasthan Police - 2023
Rajasthan Police - 2023
राजस्थान पुलिस भर्ती 2023:राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 अगस्त से 27 अगस्त 2023 तक कर सकते हैं।
Latest Update The official notification of Rajasthan Police Constable Recruitment 2023 has been released. Rajasthan Police Constable Recruitment 2023 notification has been issued for 3578 posts. You can apply online for Rajasthan Police Constable Recruitment 2023 from 7th August to 27th August 2023.
Contents
Rajasthan Police Constable Recruitment 2023 Notification
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन 3578 पदों पर जारी कर दिया है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 अगस्त 2023 से शुरू होंगे। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 27 अगस्त 2023 तक रखी गई है। अभ्यर्थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के आवेदन फॉर्म में संशोधन 28 अगस्त से 30 अगस्त 2023 तक कर सकते हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में इस बार पहले फिजिकल परीक्षा और बाद में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए सीईटी वाले अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाएंगे। इसमें सीईटी के 15 गुना अभ्यर्थियों को यानी लगभग 53000 अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा।
Rajasthan Police Constable Recruitment 2023 Overview
भर्ती का नाम
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023
विभाग का नाम
राजस्थान पुलिस
पदों की संख्या
3578 पद
पद का नाम
कांस्टेबल (पुरुष, महिला)
आयु सीमा
18 वर्ष से 24 वर्ष तक
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
जॉब लोकेशन
राजस्थान
आवेदन शुरू होने की तिथि
7 August 2023
अंतिम तिथि
27 August 2023
आधिकारिक वेबसाइट
police.rajasthan.gov.in
Rajasthan Police Constable Recruitment 2023 Vacancy Details
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के 3578 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें कॉन्स्टेबल नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए 3240 पद और कॉन्स्टेबल टीएसपी क्षेत्र के लिए 338 पद रखे गए हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में जिला वाइज पदों की संख्या आधिकारिक नोटिफिकेशन से प्राप्त कर सकते हैं।
Rajasthan Police Non TSP Area District Wise Vacancy Details:
District Name
GD
Driver
Mounted
Band
Dog Squad
PTC
Ajmer
82
09
05
0
0
0
Alwar
108
0
0
0
0
0
Baran
61
07
0
0
0
0
Barmer
145
14
0
0
0
0
Bharatpur
116
0
0
0
0
0
Bhilwara
67
21
0
0
0
0
Bhiwadi
0
0
07
10
0
0
Bikaner
39
14
0
0
0
0
Bundi
138
17
0
0
0
0
Chittorgarh
113
12
0
0
0
0
CIB IB
46
0
0
0
08
0
Dausa
110
0
0
01
0
0
Dholpur
69
08
0
0
0
0
GRP Ajmer
0
12
0
0
0
0
Hanumangarh
0
13
03
03
0
0
Jaipur Commissionerate
0
48
05
0
0
0
Jaipur Rural
64
17
0
01
0
0
Jaisalmer
0
33
0
02
0
0
Jalore
0
10
0
02
0
0
Jhalawar
189
19
0
0
0
0
Jhunjhunu
95
0
0
0
0
0
Jodhpur Commissionerate
113
17
09
0
0
0
Karauli
0
0
03
0
0
0
Kota City
96
11
04
0
0
0
Kota Rural
136
0
0
0
0
0
Nagaur
104
11
0
0
0
0
Pali
82
0
0
11
0
0
Police Telecommunication
0
0
0
0
0
417
Rajsamanand
120
11
03
0
0
0
Shri Ganganagar
0
21
02
0
0
0
Sikar
128
0
0
0
0
0
Sirohi
71
0
0
0
0
0
Tonk
92
14
0
0
0
0
Udaipur
0
24
07
0
0
0
Rajasthan Police TSP Area District Wise Vacancy Details:
District
GD
Driver
Band
Banswara
141
10
0
Chhittorgarh
07
0
0
CIB IB
25
0
0
Dungarpur
54
02
0
Pali
29
02
0
Rajsamand
05
0
0
Sirohi
55
05
03
Important Dates
Event
Date
Notification Release Date
3 August 2023
Rajasthan Police Constable Recruitment 2023 Apply Start
7 August 2023
Rajasthan Police Constable Recruitment 2023 Last Date
27 August 2023
Modify Application Form
28 to 30 August 2023
Exam Date
Notify Later
Rajasthan Police Constable Recruitment 2023 Application Fee
Rajasthan Police Constable Recruitment 2023 में सामान्य और अनारक्षित वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपए रखा गया है। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं समस्त दिव्यांगजन के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपए रखा गया है। अभ्यर्थी आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं।
- सामान्य वर्ग और अनारक्षित वर्ग के लिए आवेदन शुल्क: 600 रुपए
- आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों के लिए: 400 रुपए
- समस्त दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए: 400 रुपए
- अभ्यर्थी आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं।
Category
Fees
General Category
Rs. 600/-
SC/ ST/ PwD/ OBC/ EWS
Rs. 400/-
Mode of Payment
Online
Rajasthan Police Constable Recruitment 2023 Age Limit
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए सामान्य वर्ग में पुरुष अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष तक रखी गई है। इस भर्ती में आयु की गणना 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर की जाएगी। इसके अलावा ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है।
- सामान्य वर्ग में पुरुष अभ्यर्थी के लिए आयु सीमा 18 से 27 वर्ष तक रखी ग�� है।
- सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष तक रखी गई है।
- ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, एमबीसी और सहरिया वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष तक रखी गई है।
- ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, एमबीसी और सहरिया वर्ग के महिला अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 37 वर्ष तक रखी गई है।
- जबकि भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 46 वर्ष तक रखी गई है।
- अन्य आरक्षित वर्गों को भी नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है।
Rajasthan Police Constable Recruitment 2023 Eligibility
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 अगस्त से 27 अगस्त 2023 तक भरे जा रहे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन 3578 पदों के लिए जारी किया गया है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए आवेदन फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थी का सीईटी सीनियर सेकेंडरी एग्जाम पास होना अनिवार्य है। इसके लिए सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40% अंक रखे गए हैं। जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 36% अंक होना अनिवार्य है।
क्रम संख्या
वर्ग
समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 में न्यूनतम प्राप्तांक (After Normalization)
1.
सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
120 अंक
40 प्रतिशत
2.
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
80 अंक
36 प्रतिशत
3.
ट्राईबल सब प्लान एरिया (TSP)
90 अंक
30 प्रतिशत
Rajasthan Police Constable Recruitment 2023 Educational Qualification
जिला/ यूनिट/ बटालियन
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
जिला पुलिस
मान्यता प्राप्त स्कूल या परीक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
आर.ए.सी./ एमबीसी बटालियन बैंड सहित
मान्यता प्राप्त स्कूल या बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण।
पुलिस दूरसंचार
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक विज्ञान और गणित या कंप्यूटर के साथ विज्ञान में सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
- अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का प्रजाजन या नागरिक होना चाहिए।
- अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का व्यावहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए।
- कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता हेतु आवेदक के पास विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से न्यूनतम 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
Rajasthan Police Constable Recruitment 2023 Selection Process
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए अभ्यर्थियों का चयन फिजिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा, विशेष योग्यता प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित किए जाने वाले अंक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के आधार पर किया जाएगा। राजस्थान सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम में सामान्य, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी अभ्यर्थियों के न्यूनतम 40% अंक होना अनिवार्य है। जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 36% अंक होना अनिवार्य है। टीएसपी और सहरिया क्षेत्र के लिए न्यूनतम 30% अंक होना अनिवार्य है। इसके बाद सीटों की संख्या के 15 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। राजस्थान पुलिस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्वालीफाई करने वाले अभ्यर्थियों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।
- Physical Test (PET/ PST)
- Written Test
- Marks to be allotted on the basis of Special Qualification Certificate
- Document Verification
- Medical Examination.
परीक्षा का चरण
कॉन्स्टेबल सामान्य/ पुलिस दूरसंचार
कॉन्स्टेबल चालक
बैंड
शारीरिक दक्षता परीक्षा
1योग्यात्मक (Qualifying)
योग्यात्मक (Qualifying)
योग्यात्मक (Qualifying)
कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)
150
150
लागू नहीं
दक्षता परीक्षा
लागू नहीं
30
30
विशेष योग्यता (एनसीसी, होमगार्ड एवं पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा या उपाधि प्राप्त) प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित किए जाने वाले अंक
20
लागू नहीं
लागू नहीं
अंको का योग
170
180
30
Rajasthan Police Constable Recruitment 2023 Exam Pattern
विषय
प्रश्न
अंक
विवेचना एवं तार्किक योग्यता तथा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान
60
60
सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर तथा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों व उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाओं व संस्थाओं के संबंध में जानकारी
45
45
राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति इत्यादि
10
10
कुल
150
150
- राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और ओएमआर शीट आधारित होंगे।
- परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी।
- प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा।
- लिखित परीक्षा 150 अंकों की होगी।
- इसमें नेगेटिव मार्किंग एक चौथाई भाग रखी गई है।
- परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा।
Rajasthan Police Constable Recruitment 2023 Minimum Passing Marks
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है। इसके बाद ही अभ्यर्थी आगे के चरण के लिए पात्र होंगे।
- सामान्य, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए: न्यूनतम 40% अंक
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए: न्यूनतम 36% अंक
- ट्राईबल सब प्लान क्षेत्र के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक सीमा लागू नहीं होगी।
- भूतपूर्व सैनिकों को नियमानुसार 5% की छूट दी जाएगी।
- कानि. बैंड हेतु लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।
Rajasthan Police Constable Recruitment 2023 Physical Fitness
Height (Min.)
Minimum Chest measurement and expansion (only for men)
Minimum weight (only for women)
For General & TSP area
Men
168 cms
Without expansion-81cms With expansion-86 cms (Min. expansion of 5 cms is required)
Not applicable
Women
152 cms
Not applicable
47.5 kgs
For Saharia of Distt. Baran
Men
160 cms
Without expansion-74cms With expansion-79 cms (Min. expansion of 5 cms is required)
Not applicable
Women
145 cms
Not applicable
43 kgs
Rajasthan Police Constable Recruitment 2023 Race
र��जस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में समस्त अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 5 किलोमीटर दौड़ नियमानुसार समय सीमा में पूरी करना आवश्यक है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में शारीरिक दक्षता एवं माप तोल परीक्षा केवल क्वालीफाई नेचर की होगी।
नाम
कॉन्स्टेबल सामान्य, पुलिस दूरसंचार
कॉन्स्टेबल चालक, कॉन्स्टेबल बैंड
पुरुष
25 मिनट
25 मिनट
महिला
35 मिनट
35 मिनट
भूतपूर्व सैनिक
30 मिनट
30 मिनट
ट्राईबल सब प्लान क्षेत्र के SC, ST
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court notice to rpsc and gehlot government on age limit issue – Job-Govt.Com
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हाईकोर्ट ने राजस्थान पुलिस में एसआई की भर्ती में अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ नहीं देने पर राज्य सरकार व राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) से जवाब मांगा है। कोर्ट ने गृह सचिव, डीजीपी, आरपीएससी सचिव व कार्मिक विभाग सचिव को नोटिस जारी किया है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि एक जनवरी 2022 को वह ऊपरी आयु सीमा पार कर रहा है जिसके कारण उसे भर्ती की चयन प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है। जबकि…
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प्रदेश की जेलों में लम्बे समय से सजा भुगत रहे ऐसे बंदियों जिन्होंने सदाचार पूर्वक अपनी अधिकांश सजा भुगत ली है अथवा गंभीर बीमारियों से ग्रसित एवं वृद्ध हैं, उन्हें समय से पहले रिहा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस पहल से ऐसे परिवारों को खुशियां मिलेंगी, जिनके परिजन आजीवन कारावास की सजा का अधिकांश हिस्सा भुगत चुके हैं।
प्रस्ताव के अनुसार, आजीवन कारावास से भिन्न अवधि के कारावास की सजा से दण्डित वृद्ध एवं गंभीर बीमारियों से ग्रसित ऐसे कैदियों को समय पूर्व रिहा किया जा सकेगा, जो कैंसर, एड्स, कुष्ठ एवं अन्य गंभीर रोगों से ग्रसित हैं अथवा दृष्टिहीन या विकलांग हैं और अपने दैनिक क्रियाकलापों के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। साथ ही, ऐसे वृद्ध पुरूष, जिनकी आयु 70 वर्ष तथा महिलाएं, जिनकी आयु 65 वर्ष या इससे अधिक है और सजा का एक तिहाई भाग भुगत चुके हैं, उन्हें समय पूर्व रिहाई मिल सकेगी।
सजा का अधिकांश हिस्सा भुगत चुके बंदियों को भी राहत
आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे बंदी जिन्होंने 14 वर्ष की सजा भुगत ली है एवं ढाई वर्ष का परिहार प्राप्त कर लिया है। साथ ही, विगत दो वर्षों में जेल में उनका आचरण संतोषप्रद रहा है और किसी जेल दण्ड से दण्डित नहीं किया गया है। ऐसे बंदियों को भी रिहा किया जा सकेगा। इसके अलावा आजीवन कारावास से भिन्न अवधि की सजा भुगत रहे ऐसे बंदी जिनकी सजा का दो तिहाई भाग पूरा हो गया है और विगत दो वर्ष से आचरण संतोषप्रद रहा है, उन्हें भी समय पूर्व रिहा किया जा सकेगा। साथ ही, ऐसे बंदी जिन्हें न्यायालयों से तीन माह या इससे कम अवधि की सजा से दण्डित किया गया है, उन्हें भी रिहा किया जा सकेगा।
इन्हें मिल सकेगा राज्य परिहार
राजस्थान के न्यायालयों द्वारा दण्डित बंदियों को राज्य परिहार दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार, आजीवन या 10 वर्ष से अधिक के कारावास के बंदियों को 6 माह, 5 वर्ष या इससे अधिक 10 वर्ष तक के बंदियों को 4 माह, 2 वर्ष या इससे अधिक 5 वर्ष तक के बंदियों को दो माह और 2 वर्ष से कम के कारावास के बंदियों को 1 माह का परिहार दिया जा सकेगा।
इन श्रेणियों के अपराधियों को नहीं मिलेगी राहत
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम-1946 या दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 से भिन्न किसी केन्द्रीय अधिनियम के तहत सजायाफ्ता बंदी, अभ्यस्त अपराधी, साधारण कारावास से दण्डित, जमानत नहीं देने या जुर्माने का भुगतान नहीं करने के कारण कारावास भुगत रहे बंदी, बलात्कार, ऑनर किलिंग, मॉब लिंचिंग, पॉक्सो एक्ट, तेजाब हमले से संबंधित अपराध, आर्म्स एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी अधिनियम, पीसीपीएनडीटी एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, गौवंश अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम इत्यादि के तहत सजा भुगत रहे बंदियों सहित 28 विभिन्न श्रेणियों के जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को कोई राहत नहीं मिलेगी।
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प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान 2 अक्टूबर से Divya Sandesh
#Divyasandesh
प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान 2 अक्टूबर से
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में गांधी जयंती दो अक्टूबर से प्रदेश में प्रशासन गांवों के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान संचालित करने, विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन, राजस्थान राज्य पारिस्थितिकी पर्यटन नीति-2021 के अनुमोदन, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। बैठक में चिरंजीवी योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा रसोई योजना, राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम, राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना एवं कोविड वैक्सीनेशन पर भी चर्चा की गई।
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मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के कार्मिकों के सेवा नियमों में एकरूपता लाने तथा सरलीकरण के उद्देश्य से राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 की अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इससे विद्यमान पृथक-पृथक सेवा नियमों राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970 तथा राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1971 की विसंगतियों एवं जटिलताओं को दूर किया जा सकेगा। इस संशोधन से विभाग में विभिन्न पदों पर पदोन्नति के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए विभिन्न पदों की आवश्यक शैक्षिक योग्यताओं में बदलाव हो सकेगा।
कैबिनेट ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 में संशोधन को मंजूरी दी है। इस संशोधन के पश्चात भविष्य में अधीनस्थ पुलिस सेवा की सीधी भर्ती के लिए बार-बार आयु में अलग से छूट देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले प्रतिवर्ष भर्ती नहीं निकलने पर अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान करने के लिए अलग से बार-बार राज्य सरकार की अनुमति लेनी होती थी। बैठक में पशुपालन विभाग में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी एवं उच्चतर पदों पर पदोन्नति में विसंगतियों को दूर करने के लिए राजस्थान पशुपालन सेवा नियम-1963 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इससे विभाग में सभी अधिकारियों को समानुपातिक रूप से पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा तथा जिला स्तरीय अधिकारियों (संयुक्त निदेशक) के पद प्रत्येक वर्ष पदोन्नति से भरे जा सकेंगे।
मंत्रिमंडल ने राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के कार्मिकों के लिए राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1973 में संशोधन की स्वीकृति दी है। इससे राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कार्यरत अधीनस्थ सेवाओं के कार्मिकों के लिए साक्षात्कार के स्थान पर लिखित परीक्षा का प्रावधान किया जा सकेगा। कैबिनेट ने राजस्थान सेवा नियम-1951 तथा राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-2013 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। बैठक में राजस्थान राज्य पारिस्थितिकी पर्यटन नीति-2021 का अनुमोदन किया गया। इससे राज्य में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।
बैठक में राज्य में दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के क्रियान्वयन के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) के गठन, राज्य सहयोग करार, शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट तथा मेमोरेंडम एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का अनुमोदन किया गया। इससे राज्य सरकार द्वारा रीको को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के रूप में पदाभिहित करते हुए इस परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।
आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण के लिए अभियान
कैबिनेट के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रशासन गांवों के संग अभियान तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। दोनों अभियान गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ होंगे। प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत प्रदेश की कुल 11341 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कैम्प का आयोजन कर 19 विभागों के कार्यों का संपादन किया जाएगा। इससे आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण संभव होगा। इसी तरह प्रशासन शहरों के संग अभियान राज्य के कुल 213 नगरीय निकायों में संचालित किया जाएगा। इस अभियान में राज्य के 14 नगर विकास न्यास एवं 3 विकास प्राधिकरण भी शामिल होंगे।
मंत्रिपरिषद ने छठे राज्य वित्त आयोग के वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए प्रस्तुत अंतरिम प्रतिवेदन का भी अनुमोदन किया। राज्य सरकार द्वारा इस अंतरिम प्रतिवेदन को कार्यवाही रिपोर्ट के साथ आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक में शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स एवं सर्विस सेक्टर के युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार तथा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने किए जाने पर भी चर्चा की गई। इस योजना के तहत 5 लाख जरूरतमंदों को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है। इससे जरूरतमंद वर्ग के ये लोग आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।
बैठक में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू करने पर चर्चा की गई। यह योजना बिलिंग माह मई 2021 से लागू होना प्रस्तावित है। इसके तहत कृषि उपभोक्ताओं की द्विमासिक बिलिंग होगी तथा उन्हें प्रतिमाह 1 हजार रूपए अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ फ्लेट श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं को भी देय होगा। मीटर चालू या बंद होने या खराब होने आदि सभी स्थितियों में इसका लाभ मिल सकेगा।
बैठक में राज्य में निजी क्षेत्र में नए कृषि महाविद्यालय स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। मंत्रिपरिषद ने विभिन्न विभागों से संबंधित कॉलेज हेतु मापदंड निर्धारण के लिए कैबिनेट सब-कमेटी बनाने का निर्णय किया गया। बैठक में प्रदेशवासियों को इलाज के भारी-भरकम खर्च से मुक्त करने के लिए प्रारंभ की गई महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना’ की प्रगति, बेहतर क्रियान्वयन तथा सभी पात्र व्यक्तियों तक इसका लाभ पहुंचाने
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PSSSB Recruitment 2021: स्कूल लाइब्रेरियन के 750 पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, जल्द करें अप्लाई
नई दिल्ली। पंजाब सबआर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड के द्वारा स्कूल लाइब्रेरियन के रिक्त पदों की भर्ती के लिए, 2 अप्रैल 2021 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यतानुसार इस पद पर आवेदन कर सकते हैं। यदि जो उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करना चाहता है वे लोग सीधे ऑफिशियल वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते है। याद रहे कि 5 अप्रैल, 2021 से शुरू की जानी वाली आवेदन फार्म भरने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल, 2021 है। इच्छुक उम्मीदवार, 5 अप्रैल से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते।
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पंजाब सबआर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड ने खाली पड़े कुल 750 स्कूल लाइब्रेरियन के पद को भरने के लिए आवेदन जारी किया है। जो उम्मीदवार इस पद को पाना चाहते है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारी डिटेल के साथ नोटिफिकेशन देख सकते हैं। नोटिफिकेशन में टीचर की योग्यता मानदंड व चयन प्रक्रिया सहित श्रेणी के अनुसार रिक्त पदों की सारी जानकारी दी गई है। उम्मीदवार इसे चेक कर सकते हैं।
ये हैं महत्वपूर्ण तिथियां
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि : 5 अप्रैल, 2021
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 26 अप्रैल, 2021 (शाम 5 बजे तक)
शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि : 29 अप्रैल, 2021
शैक्षिक योग्यता व आयु सीमा
स्कूल लाइब्रेरियन के पदों के लिए जो उम्मीदवार आवेदन करना चाह रहे है उन्हें किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से 12वीं कक्षा (10+2) की परीक्षा उत्तीर्ण करना जरूरी है। इसके अलावा, लाइब्रेरी साइंस में दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स पास किया हो। इसके अलावा उम्मीदवारों की आयु 18 वर्ष से 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी, 2021 के अनुसार की जाएगी। हालांकि, एससी/बीसी/ईएसएम/दिव्यांग उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने का प्रावधान है। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।
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ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पहले आपको पंजाब सबआर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट, sssb.punjab.gov.in पर जाना होगा।
इसके बाद, होमपेज पर उपलब्ध ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें।
जब नया पेज ओपन हो जाए। तो वहा जाकर एप्लीकेशन लिंक पर क्लीक करें और अपने आवेदन की प्रक्रिया पूरा करें।
from Patrika : India's Leading Hindi News Portal https://www.patrika.com/jobs/psssb-recruitment-2021-apply-for-750-posts-of-school-librarian-6777041/
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RPSC SI भर्ती 2021: अंतिम तिथि राजस्थान पुलिस SI उप निरीक्षक के पास है
RPSC SI भर्ती 2021: अंतिम तिथि राजस्थान पुलिस SI उप निरीक्षक के पास है
RPSC राजस्थान पुलिस SI भर्ती 2021: राजस्थान पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (SI) के 857 रिक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने वाली है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 मार्च 2021 है। यदि किसी भी इच्छुक उम्मीदवार ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो वह sso.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकता है। यहां जानिए भर्ती से जुड़ी खास बातें –
शैक्षिक योग्यताकिसी भी अनुशासन से स्नातक।
आयु सीमा – 20 वर्ष से 25 वर्ष…
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RPSC SI Recruitment 2021 : last date is close of Rajasthan Police SI Sub Inspector vacancy sso rajasthan check details
RPSC SI Recruitment 2021 : last date is close of Rajasthan Police SI Sub Inspector vacancy sso rajasthan check details
RPSC Rajasthan Police SI Recruitment 2021 : राजस्थान पुलिस में निकली सब-इंस्पेक्टर (एसआई) की 857 वैकेंसी के लिए आवेदन की प्रक्रिया खत्म होने वाली है। एप्लाई करने की अंतिम तिथि 10 मार्च 2021 है। अगर अभी तक किसी इच्छुक उम्मीदवार ने आवेदन नहीं किया है कि वह sso.rajasthan.gov.in पर जाकर एप्लाई कर सकता है। यहां जानें भर्ती से जुड़ी खास बातें –
शैक्षणिक योग्यताकिसी भी विषय से ग्रेजुएशन।
आयु सीमा – 20…
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High Court Decision On Rajasthan Police Bharti 2019 Age Limit - राजस्थान पुलिस भर्ती 2019: ऊपरी आयु सीमा में छूट को लेकर सरकार ने किया स्पष्ट, यहां पढ़ें
High Court Decision On Rajasthan Police Bharti 2019 Age Limit – राजस्थान पुलिस भर्ती 2019: ऊपरी आयु सीमा में छूट को लेकर सरकार ने किया स्पष्ट, यहां पढ़ें
Rajasthan Police Constable Bharti 2019: पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में दी गई छूट पर हाई कोर्ट में अभ्यर्थियों ने रिट लगाई थी और इसे गफलत करार दिया था।
Rajasthan Police Constable Bharti 2019: पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में दी गई छूट पर हाई कोर्ट में अभ्यर्थियों ने रिट लगाई थी और इसे गफलत करार दिया था। इस आयु सीमा में छूट के नाम पर दिए गए बदलाव से कम आयु सीमा वाले उम्मीदवार…
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राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन आम चुनाव के बाद होगा जारी|
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन आम चुनाव के बाद होगा जारी, इस बार आयु सीमा में नहीं मिलेगी छूट!
#Rajasthan Police Constable Bharti 2019:
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में रिक्त पदों पर होने वाली दस हजार से अधिक पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागु होने के कारण अब नई भर्तियां जारी नहीं हो सकेगी। हाल ही में राजस्थान पुलिस…
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राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 ऑफिशल नोटिफिकेशन जारी हो गया है 5000 पदों के लिए है भर्ती आयु सीमा 18 से 35 साल योग्यता 8वीं और 10वीं पास है अधिक जानकारी के लिए नीचे वीडियो में देखें https://youtu.be/BqjabH4-7i0 https://www.instagram.com/p/B5rp4thB9UX/?igshid=hbyrycyupjzv
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RPSC SI Recruitment 2021 : last date is close of Rajasthan Police SI Sub Inspector vacancy sso rajasthan check details
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RPSC Rajasthan Police SI Recruitment 2021 : राजस्थान पुलिस में निकली सब-इंस्पेक्टर (एसआई) की 857 वैकेंसी के लिए आवेदन की प्रक्रिया खत्म होने वाली है। एप्लाई करने की अंतिम तिथि 10 मार्च 2021 है। अगर अभी तक किसी इच्छुक उम्मीदवार ने आवेदन नहीं किया है कि वह sso.rajasthan.gov.in पर जाकर एप्लाई कर सकता है। यहां जानें भर्ती से जुड़ी खास बातें –
शैक्षणिक योग्यताकिसी भी विषय से ग्रेजुएशन।
आयु सीमा – 20…
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निवास पर राज्य मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में गांधी जयंती (2 अक्टूबर) से प्रदेश में प्रशासन गांवों के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान संचालित करने, विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन, राजस्थान राज्य पारिस्थितिकी पर्यटन नीति-2021 के अनुमोदन, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। बैठक में चिरंजीवी योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा रसोई योजना, राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम, राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना एवं कोविड वैक्सीनेशन पर भी चर्चा की गई।
स्कूल शिक्षा के सेवा नियमों में एकरूपता के लिए राजस्थान शैक्षिक
(राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 का अनुमोदन
मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के कार्मिकों के सेवा नियमों में एकरूपता लाने तथा सरलीकरण के उद्देश्य से राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 की अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इससे विद्यमान पृथक-पृथक सेवा नियमों राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970 तथा राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1971 की विसंगतियों एवं जटिलताओं को दूर किया जा सकेगा। इस संशोधन से विभाग में विभिन्न पदों पर पदोन्नति के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए विभिन्न पदों की आवश्यक शैक्षिक योग्यताओं में बदलाव हो सकेगा।
राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 में संशोधन को मंजूरी
कैबिनेट ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 में संशोधन को मंजूरी दी है। इस संशोधन के पश्चात भविष्य में अधीनस्थ पुलिस सेवा की सीधी भर्ती के लिए बार-बार आयु में अलग से छूट देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले प्रतिवर्ष भर्ती नहीं निकलने पर अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान करने के लिए अलग से बार-बार राज्य सरकार की अनुमति लेनी होती थी।
पशुपालन विभाग में पदोन्नति में विसंगतियां होंगी दूर
बैठक में पशुपालन विभाग में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी एवं उच्चतर पदों पर पदोन्नति में विसंगतियों को दूर करने के लिए राजस्थान पशुपालन सेवा नियम-1963 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इससे विभाग में सभी अधिकारियों को समानुपातिक रूप से पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा तथा जिला स्तरीय अधिकारियों (संयुक्त निदेशक) के पद प्रत्येक वर्ष पदोन्नति ��े भरे जा सकेंगे।
पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अधीनस्थ सेवाओं में साक्षात्कार का प्रावधान हटाया
मंत्रिमंडल ने राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के कार्मिकों के लिए राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1973 में संशोधन की स्वीकृति दी है। इससे राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कार्यरत अधीनस्थ सेवाओं के कार्मिकों के लिए साक्षात्कार के स्थान पर लिखित परीक्षा का प्रावधान किया जा सकेगा।
कार्मिकों एवं पेंशनरों को आरजीएचएस का लाभ देने के लिए नियमों में संशोधन
कैबिनेट ने राजस्थान सेवा नियम-1951 तथा राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-2013 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इन संशोधनों के जरिए राजस्थान गवर्नमंेट हैल्थ स्कीम (आरजीएचएस) लागू करने पर राज्य सरकार के सेवारत कार्मिकों के द्वारा सेवा के दौरान राजस्थान स्टेट पेंशनर्स मेडिकल कंसेशन स्कीम के स्थान पर आरजीएचएस में अंशदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार के पंेशनरों एवं 1 जनवरी, 2004 से पूर्व नियुक्त राज्य कर्मचारियों को कैशलेस एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।
पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति
बैठक में राजस्थान राज्य पारिस्थितिकी पर्यटन नीति-2021 का अन���मोदन किया गया। इससे राज्य में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। पारिस्थितिकी पर्यटन के तीन आधारभूत सिद्धांतों- संरक्षण, सामुदायिक सहभागिता एवं व्याख्या पर आधारित इस नीति में वन क्षेत्र, वन्यजीव क्षेत्र तथा संरक्षित क्षेत्रों के साथ-साथ अन्य स्थानों पर भी पारिस्थितिकी पर्यटन को सम्मिलित किया गया है।
डीएमआईसी के लिए एसपीवी के गठन को मंजूरी
बैठक में राज्य में दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के क्रियान्वयन के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) के गठन, राज्य सहयोग करार, शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट तथा मेमोरेंडम एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का अनुमोदन किया गया। इससे राज्य सरकार द्वारा रीको को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के रूप में पदाभिहित करते हुए इस परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। साथ ही इसके क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार के उपक्रम नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन ट्रस्ट लिमिटेड के साथ संयुक्त पूंजी वाली कंपनी (एसपीवी) का गठन हो सकेगा। जिसमें 51 प्रतिशत अंश पूंजी रीको के माध्यम से राज्य सरकार की होगी तथा शेष अंश पूंजी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन ट्रस्ट की होगी।
आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण के लिए अभियान
कैबिनेट के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रशासन गांवों के संग अभियान तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। दोनों अभियान गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ होंगे। प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत प्रदेश की कुल 11341 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कैम्प का आयोजन कर 19 विभागों के कार्यों का संपादन किया जाएगा। इससे आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण संभव होगा। इसी तरह प्रशासन शहरों के संग अभियान राज्य के कुल 213 नगरीय निकायों में संचालित किया जाएगा। इस अभियान में राज्य के 14 नगर विकास न्यास एवं 3 विकास प्राधिकरण भी शामिल होंगे।
छठे राज्य वित्त आयोग के अंतरिम प्रतिवेदन का अनुमोदन
मंत्रिपरिषद ने छठे राज्य वित्त आयोग के वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए प्रस्तुत अंतरिम प्रतिवेदन का भी अनुमोदन किया। राज्य सरकार द्वारा इस अंतरिम प्रतिवेदन को कार्यवाही रिपोर्ट के साथ आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।
युवाओं तथा बेरोजगारों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना
बैठक में शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स एवं सर्विस सेक्टर के युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार तथा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने किए जाने पर भी चर्चा की गई। इस योजना के तहत 5 लाख जरूरतमंदों को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है। इससे जरूरतमंद वर्ग के ये लोग आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।
फ्लेट श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का लाभ
बैठक में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू करने पर चर्चा की गई। यह योजना बिलिंग माह मई 2021 से लागू होना प्रस्तावित है। इसके तहत कृषि उपभोक्ताओं की द्विमासिक बिलिंग होगी तथा उन्हें प्रतिमाह 1 हजार रूपए अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ फ्लेट श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं को भी देय होगा। मीटर चालू या बंद होने या खराब होने आदि सभी स्थितियों में इसका लाभ मिल सकेगा। यदि किसी माह उपभोक्ता की पुनर्भरण राशि एक हजार रूपए से कम है तो शेष राशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के शेष आगामी महीनों में किया जाएगा। योजना के तहत 1450 करोड़ रूपए वार्षिक व्यय होना अनुमानित है।
कॉलेजों के मापदंड निर्धारण के लिए कैबिनेट सब-कमेटी का होगा गठन
बैठक में राज्य में निजी क्षेत्र में नए कृषि महाविद्यालय स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। मंत्रिपरिषद ने विभिन्न विभागों से संबंधित कॉलेज हेतु मापदंड निर्धारण के लिए कैबिनेट सब-कमेटी बनाने का निर्णय किया गया।
एक माह में 87 नए अस्पताल चिरंजीवी योजना से जुड़े
बैठक में प्रदेशवासियों को इलाज के भारी-भरकम खर्च से मुक्त करने के लिए प्रारंभ की गई महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना’ की प्रगति, बेहतर क्रियान्वयन तथा सभी पात्र व्यक्तियों तक इसका लाभ पहुंचाने के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि 1 मई से लागू इस योजना में अब तक करीब 89 करोड़ रूपए के 1 लाख 23 हजार 521 क्लेम के माध्यम से 82 हजार 843 मरीजों को लाभान्वित किया गया है। जिला कलक्टर द्वारा अधिकृत सभी अस्पतालों को कोविड उपचार के लिए योजना से संबद्ध किया गया है और म्यूकरमाइकोसिस का नया पैकेज जोड़ा गया है। योजना में अस्पतालों का नेटवर्क बढ़ाने के लिए दो वर्ष के कार्य के स्थान पर एक वर्ष तथा सुपर स्पेश्यलिटी अस्पताल के लिए 6 माह का प्रावधान किया गया है। इससे एक माह में 87 नए अस्पताल योजना से जुड़े हैं। उपचार के लिए मना करने वाले अस्पतालों पर त्वरित कार्यवाही के लिए जिलेवार नोडल अधिकारी लगाए गए हैं। बैठक में कोविड की तीसरी लहर के दृष्टिगत 30 दिन में 100 से अधिक अस्पतालों को जोड़ने, निजी अस्पतालों में हेल्प डेस्क स्थापित करने, रेफरल सेवाओं का प्रावधान करने तथा धोखाधड़ी रोकने के लिए संभाग स्तर पर मेडिकल ऑडिटर्स का पैनल बनाने पर भी चर्चा की गई।
इंदिरा रसोई योजना के विस्तार पर चर्चा
मंत्रिपरिषद ने बैठक में ‘कोई भूखा ना सोए’ की संकल्पना को साकार करने की दृष्टि से शुरू की गई ‘इंदिरा रसोई योजना’ को और बेहतर बनाने तथा इसके विस्तार पर चर्चा की गई। योजना में अब तक 3.41 करोड़ भोजन वितरण किया गया है। कोविड की दूसरी लहर के समय जरूरतमंदों तथा कोविड संक्रमितों को 71 लाख निशुल्क भोजन पैकेट उपलब्ध कराए गए। मंत्रिपरिषद ने योजना के सकारात्मक फीडबैक को देखते हुए अधिक आबादी वाले कस्बों, ग्रामीण पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों, नगरीय क्षेत्र के बाहर के भवन निर्माण, खनन एवं औद्योगिक श्रमिकों के लिए तथा रेलवे स्टेशन, अस्पतालों, कृषि एवं सब्जी मंडी आदि स्थानों पर इसका विस्तार करने का सुझाव दिया।
प्रदेश में 2,500 राजीव गांधी युवा मित्रों का होगा चयन
आमजन को सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराने, जागरूक करने एवं उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य में राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना पर भी बैठक में चर्चा की गई। योजना में 2 हजार 500 ‘राजीव गांधी युवा मित्रों’ का चयन करने तथा गांवों में 50 हजार महिला व पुरुष राजीव गांधी युवा वॉलन्टियर्स बनाये जाने हैं। साथ ही सीजीएचएस की तर्ज पर राजस्थान में भी विधायकों, पूर्व विधायकों अधिकारियों-कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को कैशलेस उपचार के लिए आरजीएचएस योजना के क्रियान्वयन पर भी विचार-विमर्श किया गया।
भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा 18 अप्रैल 2012 को विधानसभा में पारित हुए विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों के संदर्भ में राज्य सरकार की राय मांगी थी। इस पर मंत्रिपरिषद ने विधान परिषद का गठन सर्वसम्मति से संविधान के प्रावधान के अनुरूप करने हेतु राज्य सरकार के अभिमत से अवगत कराने का निर्णय किया।
मंत्रिपरिषद ने कोविड वैक्सीनेशन की स्थिति, वैक्सीन की उपलब्धता तथा इसकी आपूर्ति को लेकर विचार-विमर्श किया और केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीन की सुचारू आपूर्ति नहीं होने पर चिंता व्यक्त की गई। मंत्रिपरिषद ने कहा कि वैक्सीनेशन अभियान की गति धीमी पड़ने से कोविड संक्रमण की रोकथाम पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। साथ ही तीसरी लहर का खतरा भी बना रहेगा।
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राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2020 परिणाम में अनियमिता, हाईकोर्ट में याचिका पेश Divya Sandesh
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राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2020 परिणाम में अनियमिता, हाईकोर्ट में याचिका पेश
जयपुर। पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2020 की लिखित परीक्षा का परिणाम विवादों में आ गया है। अजमेर जीआरपी और राजसमंद जिले के पदों को लेकर जारी परिणाम में हुई अनियमिता को लेकर हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई है। जिस पर 18 मार्च को सुनवाई हो सकती है।
दिनेश कुमार जाखड़ व अन्य की ओर से पेश याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि भर्ती विज्ञापन की शर्तो के तहत विभाग को पदों के मुकाबले पांच गुणा अभ्यर्थियों को पास करना था। जबकि भर्ती परिणाम में पदों के मुकाबले पांच गुणा अभ्यर्थियों को पास नहीं किया गया। वहीं ओबीसी वर्ग के 285 अभ्यर्थियों के बजाए सिर्फ 97 अभ्यर्थियों को ही पास किया गया।
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याचिका में यह भी कहा गया कि लिखित परीक्षा के परिणाम में भूतपूर्व सैनिक कोटे में अभ्यर्थियों को तय अनुपात के बजाए अधिक आरक्षण का लाभ दिया गया है। वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती- 2021 में ऊपरी आयु सीमा में दो साल से अधिक की छूट लेने के संबंध में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने कहा कि इस संबंध में अदालत का दखल उचित नहीं है।
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राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती के लिए आवेदन का कल अंतिम दिन, जल्द करें अप्लाई
Rajasthan Police SI Recruitment 2021: राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती के लिए आवेदन करने का कल यानि 10 मार्च 2021 अंतिम दिन है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, वे आयोग की वेबसाइट या सीधे एसएसओ पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 3 फरवरी 2021 को जारी किया था। उम्मीदवार आवेदन करने से पूर्व आधिकारिक वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लें। आवेदन करने क��� अंतिम तिथि 10 मार्च 2021 निर्धारित की ��ै। नोटिफिकेशन का डाइरेक्ट लिंक निचे दिया गया है।
Click Here For Official Notification
आपको दें कि यह भर्ती राजस्थान पुलिस में एसआई के कुल 857 पदों के लिए निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार sso.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उक्त पदों पर उम्मीदवारों का चयन प्रतियोगी लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार ���े माध्यम से किया जाएगा। लिखित परीक्षा ऑनलाइन/ऑफलाइन में कराई जाएगी। लिखित परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। Rajasthan Police SI Exam Pattern 2021 जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।
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रिक्तियों का विवरण
सब-इंस्पेक्टर (एपी- नॉन टीएसपी) – 663 पद
सब-इंस्पेक्टर (एपी- टीएसपी) – 81 पद
सब-इंस्पेक्टर (आईबी- नॉन टीएसपी) – 63 पद
सब-इंस्पेक्टर (आईबी – टीएसपी) – 01 पद
प्लाटून कमांडर (नॉन-टीएसपी) – 38 पद
सब-इंस्पेक्टर (एमबीसी- टीएसपी) – 11 पद
कुल पदों की संख्या – 859
शैक्षणिक योग्यता
उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय से स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी आवेदन कर सकते हैं।
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आयु सीमा -
आवेदक की न्यूनतम आयु 20 वर्ष से अधिकतम 25 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2022 को मानक मानकर की जाएगी।
वेतनमान - पे मैट्रिक्स लेवल एल-11 , ग्रेड पे - 4200 रुपये ।
आवेदन शुल्क
- GEN/EWS/OBC - 350 रुपये
- BC/OBC (Non Creamy Layer) - 250/- रुपये
- SC/ST/PWD - 150/- रुपये
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How To Apply For Rajasthan Police Sub-Inspector Recruitment 2021
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को राजस्थान एसएसओ पोर्टल पर जाना होगा। यहां लॉगिन करने के बाद होम पेज पर दिए गए रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना होगा। आगे के पेज पर दिए गए एसआई भर्ती के Apply बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के साथ ही फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहां आवेदन फॉर्म भरकर शुल्क भुगतान करें। आवेदन का फाइनल सबमिशन करने के बाद प्रिंट जरूर लेवें।
from Patrika : India's Leading Hindi News Portal https://www.patrika.com/jobs/rpsc-rajasthan-police-si-application-form-ki-last-date-kab-hai-6736323/
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नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन - एक परिचय
*नेशनल ह्यूमनराइट्स ऑर्गनाइजेशन* *संगठन परिचय* *नेशनलह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन एक राष्ट्रीय ट्रस्ट है जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व पंजीकृत है,जिसका Registered Head office A-31,F/F,Suraksha Vihar,Vikas Nagar,Uttam Nagar,New Delhi-110059 & Reg Num:-943-2016 है।* *स्थापना* *3 जुलाई वर्ष 2017 मे इसकी स्थापना हुई जो पिछले 5 वर्षों से मानवाधिकारों से जुड़ी विषय पर कार्य कर चुके है, इन्हे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ओर महिला बाल विकास आयोग द्वारा सम्मानित किया गया था.* *संगठन का कार्यक्षेत्र* *यह राष्ट्रीय ट्रस्ट राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत है व भारत के कई राज्यों जैसे दिल्ली,महाराष्ट्र,वेस्टबंगाल,उत्तरप्रदेश,हिमाचलप्रदेश,राजस्थान,पंजाब,हरियाणा,कर्नाटका,मध्यप्रदेश,बिहार झारखण्ड में कार्यालय है इसे Nhro (नेशनल ह्रयुमन राइट ऑर्गनाइजेशन) के नाम से जाना जाता है. यह संगठन मानवाधिकार की वैश्विक घोषणा (UDHR) Universal Declaration of Human Rights, भारतीय सम्वीधान (Constitution of India) मे वर्णित नागरिकों के मौलिक अधिकार (Fundamental Rights ) व भारतीय संसद / राज्य विधानसभाओं मे निर्मित ऊन सभी नियमों व अधिनियमों मे निहित भारतीय नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिये कार्य करती है व उनके अधिकारों को प्राप्त करने हेतु उन्हे जागरूक करती है साथ ही आवश्यकता पडने पर उन्हे विधिवत सहयोग करती है.* *संगठन का उद्देश्य* *संगठन का उद्देश्य महिलाओं के विरूद्द होने वाले अत्याचार, वरिष्ठ नागरिकों के साथ दुराचार व अनादर की घटनाओं, कम आयु के बालकों / बालिकाओं के साथ होने वाले विभिन्न अपराधों ( बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, बाल मज़दूरी, बाल यौन उत्पीड़न, बाल अशिक्षा आदि ) दिव्यांगो के सहयोग, कामगारों के अधिकारों के हनन के मामलो, दलितों पिछड़ी जातियों के विरूद्द होने वाले अत्याचारों, अल्पसंख्यकों से जुड़े अधिकार, पुलिस प्रताड़ना हिरासत मे मृत्यु, सरकारी अधिकारियों द्वारा तय सीमा मे अपने कार्यों का निर्वहन ना करना, मूलभूत आवश्यकता यथा बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा आदि के लिये निष्पक्ष व निर्भीक होकर कार्य करती हैइन सभी कार्यों मे संगठन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती जनजाति आयोग, कामगार आयोग, विधि सेवा आयोग जैसे राष्ट्रीय व राज्यों द्वारा स्थापित आयोगों के सहयोग से नागरिकों के लिये न्याय की व्यवस्था करना है, संस्था का मूल उद्देश्य जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है जिसके लिये जनसहयौग आवश्यक है.* *जागरूकता* *केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर जनकल्याणकारी योजनायें बनाई जाती है और करोड़ों रुपयों का प्रावधान किया जाता है परंतु जानकारी के अभाव में जनता अपने अधिकाँश अधिकारों से वंचित रह जाती है कई सरकारी सुविधाअों व योजनाओं का लाभ वे केवल इस कारण नहीं ले पाता है क्योंकि समय रहते उन्हे इन सुविधाओं की जानकारी नहीं मिल पाती इसी लिये राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन समय-समय पर जागरूकता अभियानों, केम्प, व पत्रको के माध्यम से ये आवश्यक सूचनायें पहुँचाती है* *अर्थात इसके बाबजूद भी नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन हर मानव को वो अधिकार दिलाना चाहती है ,जो हमारे संविधान ने हमें दिया है ।क्योंकि हमारा अधिकार किया है ,इसके बारे में पूणॅ रूप से पता नहीं होता है।जिसकी वजह से हम सब कहीं न कहीं हनन होते रहते है।* *एवम समय-समय पर बहुत सी योजनाऐ जैसे रुग्ण मानवता की सेवा ,मानवाधिकार के प्रति जागरूक,स्वच्छता अभियान,कृषि इत्यादि श्रेत्र को सफल बनाने में पूणॅ रूप से प्रयास करती आ रही हैं* *ओर महिलाऐ के लिए विशेष रूप से नारिनिकेतन केन्द्र पर ध्यान दे रही हैं,जैसे:-* *01.प्रत्येक ग्राम /कस्बा/पंचायत में एक नारी निकेतन की व्यवस्था ।* *02.नारी निकेतन में महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण की उत्तम व्यवस्था।* *03.प्रशिक्षण के उपरान्त स्वरोजगार की व्यवस्था।* *04.महिलाओं को जागरूक बनाना।* *05.महिलाओं को स्वयं सहायता समुह का गठन करना।* *06.नारी निकेतन पर महिलाओ को स्वं सहायता समुह स्व रोजगार की व्यवस्था करना।* *07.नारी निकेतन में सिलाई, कढ़ाई ,बुनाई,बिन्दी,अगरबती संबंधी प्रशिक्षण दे कर उसे स्व रोजगारित करना।* *08.कुछ कुटिर ,लघु उद्योग का प्रशिक्षण एवं उसें समुह बनाकर रोजगार का अवसर देना।* *09.नारी निकेतन में बने वस्तु का बाजार करना।* *10.बिक्री के दौरान हुए लाभ अंश को समुह के सभी महिलाओं में वितरित करना।* *11.महिलाये अपनी आमदनी के कुछ रूपया अर्थात 50-100रू प्रति माह समुह खाता में जामा करना।* *12.स्व रोजगारित महिलाओं कों बैंक से खाता खेालकर जुड़वाना।* *13.बजत समुह में जामा राशि का उपयोग आकष्मिक फंड के रूप में कियें जाना।* *14.महिलाओं को डांस ड्रामा सिनेमा मनोरंजन तथा संस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़ना* *15.महिलाओं को होनेवाली सभी संक्रमण बिमारियोंं के बारे प्रशिक्षण देना।* *16.परिवार नियोजन की जानकारी उपलब्ध करवाना।* *17.कम्प्यूटर शिक्षा द्वारा महिलाओ को साक्षर करना।* *संगठन की आपसे अपील* *आवश्यक सूचना* *National human rights organization* *पुरे भारत के समाज सेवको और समाज सेवी संस्थाओं का सबसे बड़ा सौगात* *🙏🏻यदि आप अपने शहर या कस्बे में किसी भी प्रकार की सेवा करते है और आप उन सेवाओं के साथ-साथ भारत सरकार के द्वारा चलाये जा रहे अनेको सेवा* *1)आर्शीवाद योजना* *2)क्रेडिट कार्ड योजना* *3)सुकन्या देवी योजना* *4)मुद्रा योजना* *5)आयुष्मान भारत योजना* *6)उज्जवल भविष्य योजना* *7)कोशल विकास योजना* *8)Legal Awarness etc...* *आदि लेके भारत सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता भी प्राप्त करना चाहते है ताकि आप अपनी सेवाओं को और अच्छे से कर पाये।* *तो हमें एक बार जरूर संपर्क करे* *हम चाहते है की आप भी इस संगठन से जुड़कर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर औरों के अधिकार दिलाने मे सहयोग करें.* *आप हमसे वाट्स अप नम्बर 8539865920,7979824509 8809976452 पर अपनी इच्छा से जुड़ने की रिक्वेस्ट भेज कर हमारे आधिकारिक ग्रुप मे जुड़ सकते है* *आप आधिकारिक सदश्यता प्राप्त करने / पद प्राप्त करने हेतु हमसे सम्पर्क कर सकते है* *आप हमारी वेबसाईट www.Nhro.in पर विजिट कर सकते है* *आप हमे ईमेल द्वारा भी
[email protected] पर सम्पर्क कर सकते है* *National human right organization* *A/C Num* *BANK OF INDIA* *458320110000334 IFSC-BKID0004583* *निवेदक* *नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन*
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court notice to rpsc and gehlot government on age limit issue – Job-Govt.Com
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हाईकोर्ट ने राजस्थान पुलिस में एसआई की भर्ती में अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ नहीं देने पर राज्य सरकार व राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) से जवाब मांगा है। कोर्ट ने गृह सचिव, डीजीपी, आरपीएससी सचिव व कार्मिक विभाग सचिव को नोटिस जारी किया है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि एक जनवरी 2022 को वह ऊपरी आयु सीमा पार कर रहा है जिसके कारण उसे भर्ती की चयन प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है। जबकि…
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