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चारा घोटाला: तीन साल बाद जेल से बाहर आए लालू प्रसाद यादव, 12 दिन पहले मिली थी जमानत
चैतन्य भारत न्यूज पटना. चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से रिहा हो गए हैं। रांची हाईकोर्ट द्वारा जमानत मिलने के 12 दिनों बाद लालू जेल से बहार आएं हैं। बता दें कि लालू प्रसाद यादव झारखंड के दुमका कोषागार में अवैध निकासी से जुड़े मामले में 19 मार्च 2018 से सजा काट रहे थे। झारखंड हाईकोर्ट ने बीते 17 अप्रैल को मामले में जमानत की सुविधा दी थी, लेकिन अधिवक्ताओं के कार्य नहीं किए जाने के कारण बेल बॉड नहीं भरा जा सका था। बार कौंसिल ऑफ इंडिया के आदेश के बाद गुरुवार को लालू प्रसाद के पैरवीकार अधिवक्ता ने दो निजी मुचलके दाखिल किए, जिसे कोर्ट ने सही पाकर बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारा होटवार के जेल अधीक्षक को भेज दिया। साथ ही लालू प्रसाद को जेल से छोड़ने का आदेश जारी किया। चारा घोटाला से जुड़े अन्य मामलों जैसे चईबासा और देवघर कोषागार मामले में लालू प्रसाद को पहले से ही जमानत मिली हुई है। सिर्फ दुमका कोषागार का मामला ही ऐसा था जिसमें जमानत मिलने पर लालू के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो सकता ��ा। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू को इस मामले में भी जमानत दे दी थी जिसके बाद उनके जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया था। इस मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद को दो धाराओं में सात-सात साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने दोनों सजा को अलग-अलग काटने का निर्देश दिया था। इसी मामले में लालू यादव जेल में थे। फिलहाल लालू बिना अनुमति के वे देश से बाहर नहीं जाएंगे। Read the full article
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चारा घोटाला : लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत #ghotala #lalu #चाईबासा #चाराघोटाला #जमानत #झारखंड #बिहार #लालूप्रसादयादव #लालूयादव #हाईकोर्ट
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चारा घोटाले में सीबीआई ने कोर्ट में दिया हलफनामा, लालू की जमानत को लेकर बढ़ी मुश्कि���ें
चारा घोटाले के मामलों में लालू की जमानत रोकने के लिए सीबीआई ने अदालत में हलफनामा दिया है। इसमें किसी भी मामले में सजा की अवधि पूरी नहीं होने का तर्क देकर सीबीआई ने अदालत में लालू की जमानत का विरोध किया है। सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 427 को इसका आधार बनाया है। चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में नौ अक्टूबर को होने वाली सुनवाई को लेकर सीबीआई ने अपना पक्ष हाईकोर्ट में दाखिल कर दिया है। सीबीआई के अनुसार, लालू प्रसाद को चार मामले में अलग-अलग सजा हुई है। लेकिन कोर्ट ने सभी सजा एक साथ चलाने का आदेश नहीं दिया है। इस कारण सभी सजा एक साथ नहीं चल सकती। सीआरपीसी की धारा 427 में प्रावधान के अनुसार किसी व्यक्ति को एक से अधिक मामलों में दोषी करार देकर सजा सुनायी जाती है और अदालत सभी सजा एक साथ चलाने का आदेश नहीं देती है, तो उस व्यक्ति की एक सजा की अवधि समाप्त होने के बाद ही उसकी दूसरी सजा शुरू होगी। चारा घोटाले के चार मामलों में लालू प्रसाद को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी गई है। किसी भी आदेश में सभी सजा एक साथ चलाने का उल्लेख नहीं किया गया है। इस कारण लालू प्रसाद पर यह धारा लागू होती है और जब तक एक सजा की पूरी अवधि वह हिरासत में व्यतीत नहीं कर लेते, दूसरी सजा लागू नहीं ��ो सकती। इस आधार पर लालू प्रसाद की यह दलील की उन्होंने आधी सजा काट ली है, सही नहीं है और उन्हें जमानत प्रदान नहीं की जा सकती। सीबीआई के अनुसार, लालू प्रसाद की ओर से अभी तक अदालत से सभी सजा एक साथ चलाने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया है। ऐसे में सीआरपीसी की धारा 427 के तहत उन्हें आधी सजा काट लेने के आधार पर जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। हालांकि लालू प्रसाद की ओर # जमानतकोलेकरबढ़ीमुश्किलें #affidavitincourt #BiharNews #CBIinvestigation #Chaibasatreasury #charaghotala #convictedinRanchi #fivecasesagainstLalu #fodderscam #HindiNews #Hindustan #HindustanNews #illegalclearance #increaseddifficultieswithbail #NewsinHindi #oppositiontoLalubail #Ranchi #RanchiNews #RJDsupremoLaluPrasadYadav #अवैधनिकासी #कोर्टमेंहलफनामा #चाईबासाकोषागार #चाराघोटाला #बिहारन्यूज #रांची #रांचीन्यूज़ #रांचीमेंसजायाफ्ता #राजदसुप्रीमोलालूप्रसादयादव #लालूकीजमानतकाविरोध #लालूकेखिलाफपांचमामले #सीबीआईजांच #हिंदुस्तानन्यूज #हिन्दुस्तान Read the full article
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लालू यादव को दोबारा जेल भेजने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर
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चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को दोबारा से जेल भेजने को लेकर पीआईएल दायर की गई है।
चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को दोबारा से जेल भेजने को लेकर PIL दायर की गई है। बता दें कि याचिका झारखंड हाई कोर्ट में दायर की गई है। यह PIL मनीष कुमार की ओर से दायर की गई है। जिसमें कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में दोषी हैं, ऐसे में…
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अस्पताल में लालू यादव ने जताई आम खाने की इच्छा, डॉक्टर ने दी यह खाने की सलाह
चैतन्य भारत न्यूज राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव लंबे वक्त से बीमार चल रहे हैं। लालू का इलाज इस समय रांची के रिम्स अस्पताल में हो रहा है। अस्पताल से आए दिन लालू की खबरें आती रहती हैं। हाल ही में खबर सामने आई है कि अस्पताल में लालू ने आम खाने की इच्छा जताई है, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें कुछ और ही खाने की सलाह दे दी। बीमार होने के बावजूद लालू का आम प्रेम खत्म नहीं हो रहा है। जानकारी के मुताबिक, लालू लगातार आम खा रहे हैं, जिससे उनके शुगर लेवल में इजाफा हो रहा है। अब एक बार फिर जब लालू ने डॉक्टर के सामने आम खाने की इच्छा जताई तो डॉक्टर ने उन्हें आम के बदले जामुन खाने की सलाह दी। लालू का इलाज कर रहे डॉ. डीके झा ने उनकी सेहत के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि, अभी उनका स्वास्थ्य ठीक है। डॉ. झा ने यह भी कहा कि, अभी जामुन का सीजन चल रहा है। जामुन खाने में कोई मनाही नहीं है। आप चाहे तो रोजाना 50 से 100 ग्राम तक जामुन खा सकते हैं। इसलिए उन्ह��ंने लालू को जामुन खाने की सलाह दी है। गौरतलब है कि, पिछले 10 महीनों से लालू रिम्स अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। उन्हें अनियंत्रित डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट, क्रॉनिक किडनी डिजीज (स्टेज थ्री), फैटी लीवर जैसी कई सारी बीमारियां हैं। बता दें लालू को चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है। लेकिन बीमार होने की वजह से वह रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। अस्पताल में आए दिन कोई न कोई नेता लालू से मिलने आते ही रहते हैं। शनिवार को ही शरद यादव उनसे मिलने पहुंचे थे। बता दें लालू ने कुछ दिन पहले ही जमानत याचिका दाखिल की है जिस पर 5 जुलाई को सुनवाई होनी है। ये भी पढ़े... सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को दिया एक और बड़ा झटका बिजली कटने से लालू को हुई सांस लेने में तकलीफ, बिगड़ी तबियत Read the full article
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