#गैंगस्टर मुख्तार अंसारी
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मी लॉर्ड! कुरकुरे बिस्किट और फल भिजवा दें... जेल में मुख्तार की एक और डिमांड, हंसने लगे जज
बाराबंकीः उत्तर प्रदेश के बांदा जेल (Banda Jail) में बंद () के दिन मुश्किल से कट रहे हैं। खबर है कि उसे जेल की रोटी पसंद नहीं आ रही है। कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने अच्छे खाने को लेकर जज से गुहार लगाई है। मुख्तार ने अपने लिए फ्रूट्स, कुरकुरे बिस्किट्स और अन्य खाने के सामान की अर्जी लगाई है। हालांकि, ऐसा पहली बार नहीं है, जब मुख्तार अंसारी ने ऐसी डिमांड रखी हो। इससे पहले भी वह जेल में केले और लखनऊ के स्वादिष्ट आम भिजवाने की गुहार लगा चुका है। तब कोर्ट ने उसे ये सब भेजने की इजाजत दे दी थी। अब जेल में बंद मुख्तार की खाने-पीने की मांगें बढ़ती जा रही हैं। स्पेश��� सेशन जज कमलकांत श्रीवास्तव की कोर्ट में गैंगस्टर ऐक्ट के मामले में सुनवाई चल रही थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार की कोर्ट में पेशी हुई थी। इस दौरान मुख्तार अंसारी ने जज से कहा, 'मी लॉर्ड, मेरे वकील के जरिये जेल में मुझे कुरकुरे बिस्किट, फल और खाने-पीने के सामान भिजवा दीजिए।' मुख्तार की ऐसी डिमांड सुनकर जज भी हंसने लगे और चेयर से उठकर अपने चैंबर में चले गए।मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन ने बताया कि राज्य सरकार जेल में मुख्तार को खाने-पीने के सामान उपलब्ध नहीं करा रही है। वह बुजुर्ग आदमी हैं और बीमार चल रहे हैं। उन्हें फल, बिस्किट और अन्य खाने-पीने की चीजें उपलब्ध करानी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने कोर्ट में गुहार लगाई है। कोर्ट ने इस संबंध में जरूरी आदेश दे दिया है।केला और आम के लिए लगाई थी गुहारइससे पहले भी मुख्तार अंसारी ने केला और लखनवी आम खाने के लिए कोर्ट के सामने गुहार लगाई थी। बाराबंकी कोर्ट में वर्चुअल पेशी के दौरान मुख्तार ने अपने वकील से कहा था कि जब जेल में आइएगा तो केले और आम लेकर आइएगा। http://dlvr.it/Sq1rFc
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गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार
गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजल अंसारी दोनों पर 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। यूपी पुलिस के अनुसार, मुख्तार पर कोयला व्यवसायी और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी नंदकिशोर रूंगटा के 1996 के अपहरण मामले और 2005 के भाजपा…
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यूपी मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा मुख्तार अंसारी से जुड़े गैंगस्टर एक्ट वाले केस में शनिवार को सजा सुना दी गई है, गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है।
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#ghazipurnewबीएसपी सांसद अफजाल अंसारी,माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर ...
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Allahabad High Court :सांसद अफजाल अंसारी की गैंगस्टर केस न चलाने वाली याचिका खारिज - Allahabad High Court Mp Afzal Ansari Plea Not To Run Gangster Case Rejected
Allahabad High Court :सांसद अफजाल अंसारी की गैंगस्टर केस न चलाने वाली याचिका खारिज – Allahabad High Court Mp Afzal Ansari Plea Not To Run Gangster Case Rejected
Prayagraj News : सांसद अफजाल अंसारी। – फोटो : अमर उजाला। विस्तार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया मुख्तार के भाई तथा गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ गाजीपुर जिला कोर्ट में जारी गैंगस्टर केस की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सांसद अफजाल ने गाजीपुर के स्पेशल जज एमपी/एमएलए कोर्ट की ओर से चार अगस्त 2022 को खारिज उन्मोचन अर्जी तथा 23 सितंबर 2022 को…
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बाहुबली मुख्तार अंसारी व भीम सिंह को 10 साल की सजा, गैंगस्टर एक्ट में जुर्माना भी लगा
बाहुबली मुख्तार अंसारी व भीम सिंह को 10 साल की सजा, गैंगस्टर एक्ट में जुर्माना भी लगा
लखनऊ : माफिया मुख्तार अंसारी की मुसीबतें लगातार बढ़ रही है। गैंगस्टर के मामले में अंसारी व उसके सहयोगी भीम सिंह को एमपी-एमएलए अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जज दुर्गेश ने 1996 में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में मुख्तार अंसारी को दोषी माना गया है। मुख्तार अंसारी और उसके साथियों ने 3 अगस्त, 1991 में बनारस में पूर्व एमएलए अजय राय के भाई अवधेश राय का…
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बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 5 लाख का जुर्माना लगाया
बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 5 लाख का जुर्माना लगाया
उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद नेता मुख्तार अंसारी को आज एक अदालत ने 16 साल पुराने गैंगेस्टर मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. भीम सिंह को इस मामले में 10 साल की सजा भी हो चुकी है। इस मामले में कोर्ट ने 12 दिसंबर को सुनवाई पूरी की थी. गाजीपुर गैंगस्टर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। सजा सुनाए जाने के दौरान भीम सिंह कोर्ट में पेश हुए। वीडियो कांफ्रेंसिंग…
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Mukhtar Ansari s wife moves SC seeking security protection to her husband
Mukhtar Ansari s wife moves SC seeking security protection to her husband
आज बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश लाया जाएगा. इसी बीच मुख्तार अंसारी की पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं. उन्होंने कोर्ट से अपने पति की सुरक्षा की मांग की है. Mukhtar Ansari (Photo Credit: फाइल फोटो) नई दिल्ली: आज बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश लाया जाएगा. इसी बीच मुख्तार अंसारी की पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं. उन्होंने…
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गैंगस्टर और माफिया मुख्तार अंसारी के साले पर ED ने कसा शिकंजा, पीएमएलए मामले में किया गिरफ्तार
गैंगस्टर और माफिया मुख्तार अंसारी के साले पर ED ने कसा शिकंजा, पीएमएलए मामले में किया गिरफ्तार
छवि स्रोत: फ़ाइल माफ करना और माफ करना लुधियाना: माफ़ी माफिया मिस्टर अंसारी के साल जांच की स्थिति में है। पहली बार ने पहली बार इस तरह की स्थिति में रखा था। बैठक के बाद अब्बास अंसारी मऊ सदर से विधायक हैं। पूर्वांचल के माफिया में अग्रिम-आदेश दिया गया था। ईडी s अब खराब होने के बाद भी असामान्य होने के कारण रोगी को जल्द से जल्द आराम मिल सकता है। खतरनाक लोगों के लिए खतरनाक केस दर्ज किए गए थे। जारी किया…
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जेलर को धमकाने के दोष में मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा
जेलर को धमकाने के दोष में मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा
लखनऊ, सौरभ निगम : गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक जेलर को धमकाने और पिस्तौल तानने वाले मामले में बुधवार को दोषी करार दे दिया है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अंसारी को 2 साल ��ेल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि मामला 2003 का है जब तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने आलमबाग थाने में मुख्तार अंसारी…
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अतीक अहमद के बाद क्या अब है मुख्तार अंसारी की बारी? राजू पाल हत्याकांड से भी खतरनाक है कृष्णानंद राय मर्डर केस
उत्तर प्रदेश जो कभी गुंडाराज के लिए जाना जाता था उसे अपराध मुक्त करने का बीड़ा उठा चुके हैं राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath)। सरकार के आदेश के बाद राज्य से छोटे-मोटे गुंडे-मवाली समेत राज्य के बड़े माफियाओं पर भी लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। एक तरफ सालों तक यूपी में माफिया राज चला चुके अतीक अहमद (Atique Ahmed) और मुख्तार अंसारी () के गैंग को कमजोर किया जा रहा है तो दूसरी तरफ अदालत भी इनके गुनाहों के लिए सजा मुकर्रर कर रही है। अतीक अहमद को उमेश पाल हत्याकांड मामले में उम्र कैद के बाद साबरमती जेल भेज दिया गया है, तो वहीं अगली बारी हो सकती है मुख्तार अंसारी की। उत्तर प्रदेश के डॉन कब तक खैर मनाएंगे! अतीक अहमद जिस तरह राजू पाल की हत्या करवाई थी उसी तरह मुख्तार अंसारी पर भी कृष्णणानंद राय की हत्या के आरोप हैं। मुख्तार अंसारी पिछले 13 साल से जेल में ही है और उन पर एक दो नहीं 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, लेकिन जिस गुनाह की बात हम कर रहे हैं वो जल्द ही माफिया मुख्तार अंसारी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। कृष्णानंद राय हत्या मामले में साल 2012 में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट के तहत शुरू हुए ट्रायल पर आज सुनवाई पूरी हो चुकी है। इस केस में मुख्तार अंसारी, भाई अफजल अंसारी आरोपी हैं। 15 अप्रैल यानी ठीक 15 दिन बाद इसपर अदालत अपना फैसला सुनाएगी। कृष्णानंदराय हत्याकांड पर क्या होगी मुख्तार अंसारी को सजा? कृष्णानंदराय हत्याकांड भी बिल्कुल राजू पाल हत्याकांड की तरह ही चुनावी रंजिश और गुंडागर्दी का नतीजा है। बस फर्क इतना है कि राजू पाल को अतीक अहमद ने मरवाया जबकि कृष्णनानंद की हत्या के आरोप मुख्तार अंसारी पर हैं। पहले जान लीजिए कौन थे कृष्णानंद राय। ये कहानी शुरू होती है यूपी के 2002 विधानसभा चुनाव से। कृष्णानंद राय मोहम्मदाबाद सीट के लिए बीजेपी के विधायक थे। इस सीट पर मुख्तार अंसारी का भाई अफजाल अंसारी भी लड़ रहा था। इस सीट पर ��ालों से मुख्तार अंसारी के परिवार का कब्जा रहा था, लेकिन उस विधानसभा चुनाव में बीजेपी विधायक कृष्णानंदराय ने अफजाल अंसारी को मात दी थी। 2005 बीजेपी विधायक कृष्णानंदराय समेत 7 की हुई थी हत्या भाई की हार मुख्तार अंसारी को बर्दाश्त नहीं हुई। जनता ने जो फैसला दिया वो यूपी के इस माफिया को पसंद नहीं आया। साल 2005 की बात है। 29 नवबंर के दिन कृष्णानंद राय अपने काफिले के साथ गाजीपुर से लौट रहे थे। वहां उन्होंने एक लोकल क्रिकेट टूर्नमेंट का उद्घाटन किया था। वापस लौटते हुए उनका काफिला बसनिया चट्टी के पास पहुंचा जहां हमलावर पहले से घात लगाए बैठे थे। बीजेपी विधायक के काफिले पर एके 47 से 500 राउंड फायरिंग हुई। कृष्णानंद और उनके साथ चल रहे 7 लोगों को गोलियों से भून डाला गया। मुख्तार अंसारी पर पर जेल से हत्या करवाने के हैं आरोप इस हत्याकांड से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश दहल गया था। उस वक्त मुख्तार अंसारी जेल में बंद था। दरअसल कुछ दिन पहले ही मुख्तार पर मऊ में हिंसा भड़काने के आरोप लगे थे और फिर मुख्तार ने खुद सरेंडर कर दिया था। इसके बाद मुख्तार को जेल भेजा गया था। कहते हैं ये पूरा मुख्तार अंसारी की प्लानिंग का एक हिस्सा था। जेल में बैठकर मुख्तार अंसारी ने लिखी थी कृष्णानंदराय की हत्या की स्क्रिप्ट। मुख्तार अंसारी के कहने पर ही उसके शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी और अतीक उर रहमान ने कृष्णानंद की हत्या करवाई थी। इसी मामले में अब 15 दिन बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। http://dlvr.it/SlqzRQ
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यूपी : गैंगस्टर बृजेश सिंह को 12 साल बाद मिली जमानत
लखनऊ, 4 अगस्त (SK)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले 12 साल से वाराणसी जेल में बंद गैंगस्टर बृजेश सिंह को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने बृजेश को सशर्त जमानत दे दी।वह गाजीपुर में मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के काफिले पर जानलेवा हमले के मामले में जेल में था।मामला 15 जुलाई 2001 का है, जब बृजेश सिंह ने त्रिभुवन सिंह के साथ यहां के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के उसर चट्टी में मुख्तार अंसारी के काफिले पर जानलेवा हमला किया था, जो उस समय मऊ से विधायक थे।हमले में मुख्तार अंसारी के गनर समेत तीन अन्य लोग मारे गए। हमले में बृजेश सिंह भी घायल हो गया। समाचार रिपोटरें में कहा गया कि क्रॉस-फायरिंग में उनकी मृत्यु हो गई। वह वर्षों से फरार था, इस दौरान वह अपना व्यवसाय भी संभालता रहा।उस पर 5 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की गई थी।बाद में दिल्ली स्पेशल सेल ने उन्हें 2008 में भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया। उसके बाद बृजेश को यूपी लाया गया और तब से वह वाराणसी जेल में बंद हैं। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि वह 2009 से इस मामले में जेल में बंद हैं।गौरतलब है कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद गाजीपुर में अभी तक इस माम��े में ट्रायल शुरू नहीं हुआ है।अभी तक सिर्फ एक ही गवाही पूरी हुई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पहले मामले में बृजेश सिंह की जमानत खारिज कर दी थी और निचली अदालत को एक साल में सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया था।लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी ट्रायल पूरा नहीं हो सका।इस संबंध में बृजेश सिंह ने एक बार फिर कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी।--आईएएनसपीटी/एसकेपी Read the full article
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Muktar Ansari: मुख्तार अंसारी से जुड़े एंबुलेंस केस में डॉ. अल्का राय और भाई शेषनाथ को कोर्ट ने 30 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा
Muktar Ansari: मुख्तार अंसारी से जुड़े एंबुलेंस केस में डॉ. अल्का राय और भाई शेषनाथ को कोर्ट ने 30 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा
जितेंद्र कुमार मौर्य, बाराबंकी: उत्तर प्रदेश में माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़े एंबुलेंस (mukhtar ansari ambulance case) मामले में गैंगस्टर के आरोपी डॉ. अल्का राय और शेषनाथ राय (alka rai and sheshnath arrest) को बाराबंकी पुलिस ने गिरफ्तार कर कड़ी सुरक्षा के साथ गैंगस्टर कोर्ट में जज के समाने पेश किया। जहां कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 30 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। पूर्वांचल के पूर्व…
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