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SC का राज्यों को आदेश: कोविड-19 मरीजों के लिए एंबुलेंस सर्विस का उचित शुल्क तय करें
SC का राज्यों को आदेश: कोविड-19 मरीजों के लिए एंबुलेंस सर्विस का उचित शुल्क तय करें
सांकेतिक चित्र
कोर्ट ने कहा कि महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकारें केंद्र की ओर से जारी की गई एड्वरी के आदेश के अनुसार ही काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कोरोना मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए हर जिले में एएरेमेंस उपलब्ध हो।
News18Hindi
आखरी अपडेट:11 सितंबर, 2020, शाम 4:18 बजे IST
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